अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संघों को भुगतान
14[अनिवासी खिलाड़ियों या खेलकूद संघों (एसोसिएशनों) को संदाय15
194ड़. जहां धारा 115खखक में निर्दिष्ट कोर्इ आय, किसी अनिवासी खिलाड़ी (जिसके अंतर्गत खेलकूद में भाग लेने वाला भी है), जो भारत का नागरिक नहीं है, को या किसी अनिवासी खेलकूद संगम या संस्था को संदेय हो, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, पाने वाले के खाते में ऐसी आय जमा करके या नकद या चैक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य रीति से, इनमें से जो भी पहले हो, उसका संदाय करते समय उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।]
14. प्रत्यक्ष कर विधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा 1.11.1989 से अंत:स्थापित। इससे पूर्व, प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से यथा अंत:स्थापित धारा 194ड़ का प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा उसी तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से लोप किया गया था।
15. नियम 30, 31 और 37क तथा फार्म सं. 16क और 27 देखिए।
[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 द्वारा संशोधित रूप में]

