जीवन बीमा पालिसी के संबंध में संदाय
जीवन बीमा पालिसी के संबंध में संदाय
194घक. कोर्इ व्यक्ति, जो किसी निवासी को, जीवन बीमा पालिसी के अधीन किसी राशि का, जिसके अंतर्गत ऐसी पालिसी पर बोनस के रूप में आबंटित ऐसी राशि भी है जो धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन कुल आय में सम्मिलित न किए जाने योग्य रकम से भिन्न है, संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, उसके संदाय के समय 92घ[उसमें समाविष्ट आय की रकम के पांच प्रतिशत] की दर से आय-कर की कटौती करेगा :
परंतु इस धारा के अधीन कोर्इ कटौती वहां नहीं की जाएगी, जहां वित्तीय वर्ष के दौरान पाने वाले की, यथास्थिति, ऐसे संदाय की रकम या ऐसे संदायों की कुल रकम, एक लाख रुपए से कम है।
92घ. वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 द्वारा 1.9.2019 से "उस पर एक प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित रूप में]

