बीमा आयोग
65 [इंश्योरेंस कमीशन.
194D. 65A आयोग के माध्यम से किया जाए या नहीं तो, (व्यापार निरंतरता, नवीकरण या बीमा की नीतियों के पुनरुद्धार से संबंधित सहित) बीमा कारोबार याचना या खरीद के लिए, पारिश्रमिक या इनाम के माध्यम से एक निवासी को किसी भी आय भुगतान के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति करेगा, आदाता के खाते में या नकद या चेक या ड्राफ्ट की समस्या से या जो भी पहले हो, किसी भी अन्य मोड,, पर आयकर उस पर घटा द्वारा भुगतान तत्संबंधी के समय में इस तरह के आय के ऋण का समय पर बल में दरों:
कोई कटौती श्रेय या जून, 1973 के 1 दिन पहले भुगतान किसी भी तरह के आय से इस खंड के अंतर्गत किया जाएगा है.]
66 [आगे कोई कटौती एक मामले में इस धारा के तहत किया जाएगा बशर्ते कि जहां ऐसी आय की राशि या, जैसा भी मामला हो, ऐसी आय की मात्रा की कुल श्रेय या भुगतान या दौरान श्रेय या भुगतान होने की संभावना , या, के लिए पेयी, पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है के खाते में वित्तीय वर्ष.]
[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1987]

