लाटरी या वर्ग पहेली से जीत
लाटरी या वर्ग पहेली से जीत
194ख. किसी व्यक्ति को किसी लाटरी या वर्ग पहेली या ताश के खेल और किसी भी प्रकार के अन्य खेल से दस हजार रुपए से अधिक रकम का जीत के रूप में संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, उसका संदाय करते समय, प्रवृत्त दरों पर उस पर आय-कर की कटौती करेगा :
परन्तु यह कि किसी ऐसे मामले में जहां ऐसी जीत पूर्णतया: वस्तु रूप में है या भागत: नकद रूप में है और भागत: वस्तु रूप में है, किंतु नकद रूप में जीती रकम का भाग संपूर्ण जीत के संबंध में कर की कटौती के दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है वहां ऐसा भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति जीत की रकम देने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी जीत के संबंध में कर का भुगतान कर दिया गया है।
[वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित रूप में]

