प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा और ब्याज
40 "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के अलावा अन्य [ब्याज.
194A. 41 (1) आय के अलावा अन्य ब्याज के रूप में एक निवासी को किसी भी आय भुगतान के लिए जिम्मेदार है जो एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार नहीं किया जा रहा कोई भी व्यक्ति, 41A [प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में], करेगा, पर आदाता के खाते में या नकद या चेक या ड्राफ्ट की समस्या से या इससे पहले, बल में दरों पर आयकर उस पर घटा है, जो भी किसी अन्य विधि द्वारा भुगतान तत्संबंधी के समय में इस तरह के आय के ऋण का समय:
ऐसी आय प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति (एक कंपनी या एक पंजीकृत फर्म नहीं है) करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को प्रस्तुत जहां ऐसी कोई कटौती एक मामले में किया जाएगा कि भुगतान प्रदान
(एक) एक हलफनामा, या
(ख) लेखन में एक बयान
आकलन वर्ष के लिए अपने अनुमानित कुल आय निर्धारणीय आय श्रेय या भुगतान किया जाता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के अगले ही आयकर के लिए न्यूनतम उत्तरदायी से भी कम हो जाएगा की घोषणा.
42 [स्पष्टीकरण: के खाते की किताबों में "ब्याज देय खाता" या "सस्पेंस अकाउंट" या किसी अन्य नाम से बुलाया कि क्या उपरोक्त के रूप में ब्याज के रूप में किसी भी आय किसी भी खाते में जमा किया जाता है, जहां इस खंड,,, के प्रयोजनों के लिए ऐसी आय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, जैसे कि क्रेडिट पेयी और इस धारा के प्रावधानों के हिसाब से लागू नहीं होगी के खाते में ऐसी आय की क्रेडिट होना समझा जाएगा.]
43 (2) लेखन में बयान (1) भी निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाना निर्धारित किया जा सकता है जैसे अन्य विवरण शामिल होगा उपधारा में निर्दिष्ट, 44 [की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जा
(क) संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य; या
(ख) एक जिला परिषद के एक सदस्य या एक मेट्रोपोलिटन परिषद, नगर निगम या नगर समिति; या
(ग) केन्द्रीय या राज्य सरकार के एक राजपत्रित अधिकारी; या
(घ) के उप एजेंट, एजेंट या प्रबंधक के पद के (एक सहकारी बैंक सहित) किसी बैंकिंग कंपनी के एक अधिकारी,
और बयान पर हस्ताक्षर किए हैं, जो व्यक्ति उसे जाना जाता है कि प्रभाव के लिए इस तरह के किसी सदस्य या अधिकारी द्वारा एक सत्यापन सहन.]
(3) उप - धारा के प्रावधानों (1) लागू नहीं की जाएगी
45 [(i) जहां ऐसी आय की राशि या, जैसा भी मामला हो, श्रेय या भुगतान या उपधारा में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान श्रेय या भुगतान किए जाने की संभावना है ऐसी आय की राशि का कुल (1) के कारण, या सह करने के लिए, आदाता, से अधिक नहीं है 46 [दो हजार पांच सौ रूपये;]
(Ii) ऐसी आय का श्रेय या अक्टूबर, 1967 के 1 दिन पहले भुगतान करने के लिए;
(Iii) ऐसी आय को श्रेय या करने के लिए भुगतान किया
(क) किसी भी बैंकिंग कंपनी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) को लागू करता है जो करने के लिए, या किसी भी सहकारी समिति (एक सहकारी भूमि बंधक बैंक सहित) बैंकिंग के कारोबार पर ले जाने में लगे हुए हैं, या
(ख) किसी भी वित्तीय निगम एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित, या
(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम के जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के तहत स्थापित किया गया है, या
(घ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट यूनिट ट्रस्ट, 1963 (1963 का 52) के तहत स्थापित किया गया है, या
(ई) बीमा के व्यवसाय, या पर ले जाने के लिए किसी भी कंपनी या सहकारी समिति
47 (च) ऐसे अन्य संस्था, संगठन या शरीर 48 [या संस्थाओं, संगठनों या शरीर के वर्ग] केन्द्र सरकार, लिखित रूप में दर्ज किया जा टो कारणों, सरकारी राजपत्र में इस संबंध में सूचित कर सकते हैं जो;
(Vi) 48a [***];
(V) एक सहकारी समिति द्वारा श्रेय या भुगतान ऐसी आय को 49 किसी भी अन्य सहकारी समिति के लिए [एक उसके सदस्य या करने के लिए];]
50 किसी के अधीन श्रेय या जमा के संबंध में भुगतान ऐसी आय के लिए [(vi) 51 केन्द्र सरकार द्वारा तैयार किए और सरकारी गजट में इस संबंध में यह द्वारा अधिसूचित योजना;
(सात) एक बैंकिंग कंपनी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10), (किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्था है कि अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट सहित) लागू होता है के साथ या के साथ जमा या जमा के संबंध में भुगतान ऐसी आय के लिए एक सहकारी सोसायटी (एक सहकारी भूमि विकास बैंक के एक सहकारी भूमि बंधक बैंक सहित) बैंकिंग के कारोबार पर ले जाने में लगे;]
52 [(आठवीं) इस अधिनियम या भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के किसी भी प्रावधान के तहत श्रेय या केन्द्र सरकार द्वारा भुगतान ऐसी आय के लिए, या संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34), या संपत्ति कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27), या उपहार कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18), या सुपर लाभ कर अधिनियम, 1963 (1963 का 14), या कंपनियों (मुनाफा) अधिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7), या ब्याज कर अधिनियम, 1974 (1974 का 45).]
52 [(4) (1), किसी भी कटौती करने के समय को बढ़ाने या किसी भी अतिरिक्त या एडजस्ट करने के उद्देश्य के लिए इस धारा के तहत कटौती करने की राशि को कम कर सकते उपधारा में निर्दिष्ट भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति किसी भी पिछले कटौती या वित्तीय वर्ष के दौरान घटा विफलता से उत्पन्न कमी.]
विवरण: इस खंड में, "राजपत्रित अधिकारी" एक तहसीलदार या एक तालुका या तहसील के एक Mamlatdar या एक तहसीलदार या Mamlatdar के समान ही कार्य प्रदर्शन किसी भी अन्य अधिकारी भी शामिल है].
प्र 40 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1967 से प्रभावी 1967/01/04.
प्र.41. नियम 37 (2) और फार्म सं 26A देखें.
41A. वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा 'सिर के नीचे प्रभार्य "प्रतिभूतियों पर ब्याज"' के लिए एवजी 1989/01/04.
प्र.42. वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1987/01/06.
प्र 43 नियम 29 ए और फार्म सं 15A देखें.
प्र.44. "सेंट्रल के एक राजपत्रित अधिकारी या राज्य सरकार की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और बयान पर हस्ताक्षर किए हैं, जो व्यक्ति उसे जाना जाता है कि प्रभाव के लिए ऐसे अधिकारी द्वारा एक सत्यापन सहन किया जा" वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा लिए एवजी 1968/01/04.
प्र.45. वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1975/01/04. धारा 20 (2) वित्त अधिनियम की, 1975 खंड के प्रतिस्थापन से संबंधित एक स्वतंत्र प्रावधान करता है (; '). उप - धारा (2) के तहत के रूप में पढ़ा:
'(2) उपधारा के खंड (क) के प्रतिस्थापन के होते हुए भी (3) आयकर अधिनियम की धारा 194A के, उप - धारा (1) के खंड 201 या कि अधिनियम की धारा 276B में इस खंड में कुछ भी नहीं की जाएगी पर लागू होते हैं, या के संबंध में, उप - धारा के तहत आयकर घटा किसी भी विफलता (1) श्रेय या पर भुगतान सिर "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के अंतर्गत आय प्रभार्य अलावा और ब्याज के रूप में किसी भी आय पर कहा अनुभाग 194A के या अप्रैल, 1975 के 1 दिन के बाद, लेकिन अभी किसी भी एक समय में श्रेय या भुगतान आय चार सौ रुपए से अधिक नहीं है जहां जून, 1975 के 1 दिन पहले. '
प्र.46. वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "एक हजार रुपए" के लिए एवजी 1987/01/06.
प्र.47. अधिसूचित संस्थानों की पूरी सूची के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, खंड देखें. 1, 1985 संस्करण., पृ. 1168 और Taxmann की वार्षिक टैक्स डाइजेस्ट और निर्देशांकक, 1986 संस्करण., पृ. 4.160/1987 संस्करण., पृ. 3.117.
प्र 48 वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा डाला 1968/01/04.
48a. खण्ड (चतुर्थ) अधिनियम, 1987 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए 1988/01/04. मूल खंड, 1968/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1968, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में खड़ा था:
"(चतुर्थ) फर्म के एक भागीदार के लिए एक फर्म द्वारा श्रेय या भुगतान ऐसी आय के लिए"
प्र.49. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1971 से प्रभावी 1971/01/04.
प्र.50. वित्त अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा डाला 1970/01/04.
51 अधिसूचित योजनाओं के लिए, Taxmann के प्रत्यक्ष कर परिपत्र, खंड देखें. 1, 1985 संस्करण., पृ. 1171
52. वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा डाला 1975/01/04.
[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1987]

