आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 194

लाभांश

धारा

धारा संख्या

194

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1965

लाभांश

लाभांश

लाभांश

194. एक भारतीय कंपनी या घोषणा और भारत के भीतर (वरीयता शेयरों पर लाभांश सहित) लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित इंतजाम किए हैं जो एक कंपनी के प्रमुख अधिकारी करेगा, नकदी में किसी भी भुगतान करने से पहले या संबंध में किसी भी चेक या वारंट जारी करने से पहले किसी भी लाभांश या उपखंड (क) या उप-खंड (ख) या उपखंड (ग) या उपखंड (घ) या उप के अर्थ के भीतर किसी भी लाभांश की, एक शेयरधारक के लिए किसी भी वितरण या भुगतान करने से पहले के खंड (22) के -clause (ई) की धारा 2 , इस तरह के लाभांश, आय-कर की राशि से घटा 3 बल में दरों पर [***]:

किसी भी शेयरधारक के मामले में, एक कंपनी नहीं किया जा रहा, आयकर अधिकारी निर्धारित तरीके से लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र देता है, जहां अपने विश्वास की कुल आय में से सबसे अच्छा है कि बशर्ते कि चार शेयरधारक की [***] हो जाएगा कम आय कर के लिए उत्तरदायी न्यूनतम से, शेयरधारक के लिए किसी भी लाभांश भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को इतने लंबे समय के प्रमाण पत्र बल में है के रूप में किसी भी कटौती के बिना लाभांश का भुगतान करेगा।

 

3 शब्द "और सुपर टैक्स" वित्त अधिनियम, 1965, दिनांक द्वारा छोड़े गए .20.

4 शब्द "या दुनिया की कुल आय" वित्त अधिनियम, 1965, दिनांक द्वारा छोड़े गए .20.

 

 

[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1965]

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