आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 194

लाभांश

धारा

धारा संख्या

194

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1983

लाभांश

लाभांश

लाभांश.

194. 17 भारतीय कंपनी या भारत के भीतर घोषणा और (तरजीही शेयरों पर लाभांश सहित) लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है जो एक कंपनी के प्रमुख अधिकारी, करेगा, नकदी में किसी भी भुगतान करने से पहले या किसी भी चेक या वारंट में जारी करने से पहले किसी भी लाभांश की या उपखंड के अर्थ के भीतर किसी भी लाभांश के एक शेयर धारक को किसी भी वितरण या भुगतान करने से पहले सम्मान (क) या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) या उपखंड (घ) या के खंड (22) के उपखंड (ई) धारा 2 , इस तरह के लाभांश की राशि से घटा, आय कर 18 [***] बल में दरों में:

19 [ऐसी कोई कटौती एक कंपनी होने के नाते नहीं, किसी भी शेयर धारक के मामले में किया जाएगा, बशर्ते कि अगर-

(क) शेयरधारक भारत का निवासी है;

(ख) ऐसे लाभांश की राशि दो सौ पचास रुपए से अधिक नहीं है; और

20 (ग) शेयरधारक निर्धारित प्रपत्र में लिखित रूप में लाभांश एक बयान दे रहे हैं और इस तरह के लाभांश है जिसमें पिछले साल के अपने अनुमान के अनुसार कुल आय प्रावधानों के तहत शामिल किया जाना घोषणा की कि निर्धारित तरीके से सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के लिए प्रस्तुत की धारा 8 आयकर करने के लिए उत्तरदायी न्यूनतम से भी कम हो जाएगा:]

21 परंतु 22 [आगे] कि जहां किसी भी शेयरधारक के मामले, एक कंपनी नहीं किया जा रहा में, आयकर अधिकारी निर्धारित तरीके से लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र देता है कि अपने विश्वास के अनुसार कुल आय 23 [***] शेयरधारक के आयकर को न्यूनतम उत्तरदायी से भी कम हो जाएगा, शेयरधारक के लिए किसी भी लाभांश भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को इतने लंबे समय के प्रमाणपत्र बल में है के रूप में किसी भी कटौती के बिना लाभांश का भुगतान करेगा.

 

प्र.17. नियम 27, 30 (1), 30A और 37 (2) और फार्म सं 26 देखें.

18 . "और सुपर ढीला" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1965/01/04.

प्र.19. Financc (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी द्वारा डाला 1977/01/10.

प्र.20. नियम 28A और फार्म सं 14B देखें.

प्र.21. नियम 28 और 29 और फार्म सं 14 देखें.

प्र.22. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1977/01/10.

23 . "या दुनिया की कुल आय" वित्त अधिनियम, 1965.wef द्वारा छोड़े गए 1965/01/04.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1983 के द्वारा संशोधित]

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