आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 194

लाभांश

धारा

धारा संख्या

194

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1982

लाभांश

लाभांश

लाभांश.

194. * एक भारतीय कंपनी या भारत के भीतर घोषणा और (तरजीही शेयरों पर लाभांश सहित) लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है जो एक कंपनी के प्रमुख अधिकारी, करेगा, नकदी में किसी भी भुगतान करने से पहले या किसी भी चेक या वारंट में जारी करने से पहले किसी भी लाभांश की या उपखंड के अर्थ के भीतर किसी भी लाभांश के एक शेयर धारक को किसी भी वितरण या भुगतान करने से पहले सम्मान (क) या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) या उपखंड (घ) या के खंड (22) के उपखंड (ई) धारा 2 , इस तरह के लाभांश की राशि से घटा, आयकर 3 [***] बल में दरों में:

4 [ऐसी कोई कटौती, एक कंपनी होने के नाते नहीं, एक शेयरधारक के मामले में किया जाएगा बशर्ते कि अगर-

(क) शेयरधारक भारत का निवासी है;

(ख) ऐसे लाभांश की राशि या दो सौ और पचास रुपये से अधिक नहीं है; और

(ग) शेयरधारक निर्धारित प्रपत्र में लिखित रूप में लाभांश एक बयान दे रहे हैं और इस तरह के लाभांश है जिसमें पिछले साल के अपने अनुमान के अनुसार कुल आय प्रावधानों के तहत शामिल किया जाना घोषणा की कि निर्धारित तरीके से सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के लिए प्रस्तुत या धारा 8 आयकर करने के लिए उत्तरदायी न्यूनतम से भी कम हो जाएगा:]

* परंतु 1 [आगे] कि एक कंपनी नहीं किया जा रहा है किसी भी शेयरधारक, के मामले में आयकर अधिकारी निर्धारित तरीके से लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र देता है जहां अपने विश्वास है कि कुल आय का सबसे अच्छा करने के लिए 2 [***] शेयरधारक की आय कर के लिए उत्तरदायी न्यूनतम से भी कम हो जाएगा, शेयरधारक के लिए किसी भी लाभांश भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, इतने लंबे समय के प्रमाणपत्र बल में है, के रूप में किसी भी कटौती के बिना लाभांश का भुगतान करेगा.

 

3. "और सुपर टैक्स" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1965/01/04.

(4) वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1977/01/10.

* नियम 27, 30, 30A और 37 (2) और फार्म सं 26 देखें.

नियम 28A और फार्म सं 14B देखें.

1 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1977/01/10.

प्र.20. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए "या कुल दुनिया आय" 1965/01/04.

* देखें 28 और 29 नियम.

 

 

[1982 वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

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