आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 194

लाभांश

धारा

धारा संख्या

194

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1980

लाभांश

लाभांश

लाभांश.

194. एक भारतीय कंपनी या भारत के भीतर घोषणा और (perference शेयरों पर लाभांश सहित) लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है जो एक कंपनी के प्रमुख अधिकारी, करेगा, नकदी में किसी भी भुगतान करने से पहले या संबंध में किसी भी चेक या वारंट जारी करने से पहले किसी भी लाभांश की या उपखंड के अर्थ के भीतर किसी भी लाभांश के एक शेयरधारक के लिए किसी भी वितरण या भुगतान करने से पहले (एक) या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) या उपखंड (घ) या उप के खंड (22) के खंड (ए) धारा 2 , बल में दरों पर इस तरह के लाभांश आयकर की राशि से घटा:

1 [ऐसी कोई कटौती, एक कंपनी होने के नाते नहीं, किसी भी शेयरधारक के मामले में किया जाएगा बशर्ते कि अगर-

(क) शेयरधारक भारत का निवासी है;

(ख) ऐसे लाभांश की राशि दो सौ पचास रुपए से अधिक नहीं है; और

(ग) शेयरधारक निर्धारित प्रपत्र में लिखित रूप में लाभांश एक बयान भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को प्रस्तुत और इस तरह के लाभांश है जिसमें पिछले साल के अपने अनुमान के अनुसार कुल आय प्रावधानों के तहत शामिल किया जाना घोषणा की कि निर्धारित तरीके से सत्यापित की धारा 8 आयकर करने के लिए उत्तरदायी न्यूनतम से भी कम हो जाएगा:]

1 परंतु 2 [आगे] किसी भी शेयरधारक के मामले में, एक कंपनी होने के नाते नहीं, आयकर अधिकारी निर्धारित तरीके से लिखित रूप में एक प्रमाण पत्र देता है, जहां उसकी विश्वास के अनुसार शेयरधारक की कुल आय भी कम हो जाएगा कि आयकर के लिए उत्तरदायी न्यूनतम से, शेयरधारक के लिए किसी भी लाभांश भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, इतने लंबे समय के प्रमाणपत्र बल में है, के रूप में किसी भी कटौती के बिना लाभांश का भुगतान करेगा.

 

1 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1977/01/10.

नियम 27, 30 (1), 30A और 37 देखें (2) और फार्म सं 26.

फार्म सं 14B और नियम 28A देखें.

1 नियम देखें 28 (2) और 29 और फार्म सं 14.

प्र.20. वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1977/01/10.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1980 और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 के द्वारा संशोधित]

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