आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 194

लाभांश

धारा

धारा संख्या

194

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1998

लाभांश

लाभांश
लाभांश.
98 194.             99 भारतीय कंपनी या भारत के भीतर घोषणा और (तरजीही शेयरों पर लाभांश सहित) लाभांश के भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है जो एक कंपनी के प्रमुख अधिकारी, करेगा, नकदी में किसी भी भुगतान करने से पहले या किसी भी चेक या वारंट में जारी करने से पहले किसी भी लाभांश की या एक शेयरधारक, के लिए किसी भी वितरण या भुगतान करने से पहले सम्मान 1 उपखंड (क) या उपखंड (ख) या उपखंड (ग के अर्थ के भीतर किसी भी लाभांश की [भारत का निवासी है, जो] ) या उपखंड (घ) या धारा 2 के खंड (22) के उपखंड (ई), इस तरह के लाभांश की राशि से घटा, आय कर 2 [***] बल में दरों में:
3 [ऐसी कोई कटौती एक व्यक्ति होने के नाते, एक शेयरधारक के मामले में किया जाएगा बशर्ते कि 4 जनता में काफी रुचि रखते हैं, जिसमें एक कंपनी के [***] अगर-
(क) लाभांश एक खाता पेयी चेक द्वारा इस तरह कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है; और
(ख) ऐसे लाभांश की राशि या, जैसा भी मामला हो, वितरित या भुगतान या शेयरधारक को कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान वितरित या भुगतान किए जाने की संभावना है इस तरह के लाभांश की मात्रा का कुल, से अधिक नहीं है 5 [ दो हजार पांच सौ रुपए]:
6 [आगे ऐसी कोई कटौती धारा 115 हे में निर्दिष्ट किसी लाभांश के संबंध में की जाएगी है.]

 

            98        परिपत्र सं पी (XXI-16) भी देखें, 1965/08/01 दिनांकित और परिपत्र सं 3P (XXI -19), 1966/01/05 दिनांकित.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
            99.       नियम 27, 28 (1), 29, 29C, 30, 30A, 31, 37 और 37 ए और फार्म नं 13, 15, 15B, 15G, 16A, 26 और 27 देखें.
1वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1991/01/10.
2. "और सुपर टैक्स" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1965/01/04.
(3)वित्त अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1984/01/06. मूल प्रावधान वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1977/01/10.
4. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए "निवासी, भारत में जो है"1991/01/10.
प्र.5. वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "एक हजार रुपए" के लिए एवजी 1987/01/06.
प्र.6. वित्त अधिनियम, 1997 से प्रभावी द्वारा डाला 1997/01/06. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा संशोधित इससे पहले दूसरे परंतुक 1965/01/04, वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977, 1977/01/10 और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी, 1988/01/04 से प्रभावी, वित्त अधिनियम द्वारा छोड़े गए पर बाद में था 1993 से प्रभावी 1993/01/06.
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