आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 192

वेतन

धारा

धारा संख्या

192

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1966

वेतन

वेतन

स्रोत पर बी कटौती

वेतन

192. (1) सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को, जब भुगतान घटा आयकर के समय 3 [***] आयकर की औसत दर से देय राशि पर 4 [*** ] भुगतान कि वित्तीय वर्ष के लिए इस मद में निर्धारिती की अनुमानित आय पर किया जाता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए बल में कर की दरों के आधार पर कम्प्यूटेड.

1 [(2) ***]

(3) उप - धारा (1) में निर्दिष्ट भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति 2 [***], किसी भी कटौती करने के समय को बढ़ाने या के उद्देश्य के लिए इस धारा के तहत कटौती करने की मात्रा को कम कर सकते हैं किसी भी अतिरिक्त या किसी भी पिछले कटौती या वित्तीय वर्ष के दौरान घटा विफलता से उत्पन्न कमी का समायोजन.

(4) किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, या कारण कर्मचारियों को संचित शेष का भुगतान करने के लिए फंड के नियमों द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के न्यासियों, करेगा, मामलों में जहां उप नियम (1) के भाग ए के नियम 9 के चौथी अनुसूची चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 10 में प्रदान की कटौती उधर से बना होने के कारण एक कर्मचारी को एक संचित राशि का भुगतान किया जाता है समय पर, लागू होता है.

(5) एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष में, यदि कोई हो, इस तरह के योगदान पर ब्याज सहित, एक नियोक्ता द्वारा किए गए किसी भी योगदान कर्मचारी को भुगतान किया जाता है, 3 तो भुगतान की गई राशि पर [टैक्स] के लिए कोष के न्यास द्वारा काटा जाएगा हद चौथी अनुसूची के भाग ख के नियम 6 में प्रदान की है.

(6) विदेशी मुद्रा में देय वेतन पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए, इस तरह के वेतन के रुपये में मूल्य विनिमय की निर्धारित दर पर गणना की जाएगी.

4 [***]

 

(3) शब्द "और सुपर टैक्स 'द्वारा छोड़े गए थे. वित्त अधिनियम, 1965 (1965 का अधिनियम सं 10) का 44 (मैं) से प्रभावी 1965/01/04.

(4) शब्द "और सुपर टैक्स की औसत दर क्रमशः" द्वारा छोड़े गए थे. 44 (मैं) Ibid.

1 उप - धारा (2) के द्वारा छोड़ा गया था. 44 (दो) वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी की 1965/01/04.

.20. शब्द, कोष्ठक और चित्रा "या उप - धारा (2)", इबिद छोड़े गए थे.

(3) बाद के चरणों. शब्द "आयकर और सुपर टैक्स" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा लिए 1965/01/04.

(4) स्पष्टीकरण द्वारा छोड़ा गया था. 44 (वी) वित्त अधिनियम, 1965 की, प्रभावी 1965/01/04.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1966 के द्वारा संशोधित]

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