आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 192

वेतन

धारा

धारा संख्या

192

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1996

वेतन

वेतन
स्रोत पर बी कटौती
वेतन.
58 192. 59 (1) सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति, भुगतान के समय में, आयकर घटा करेगा 60 [***] आयकर की औसत से देय राशि पर 61 [* **] के आधार पर गणना 62 भुगतान कि वित्तीय वर्ष के लिए इस मद में निर्धारिती की अनुमानित आय पर किया जाता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए बल में [दरों].
63 [(2) जहां, वित्तीय वर्ष के दौरान, एक निर्धारिती एक से अधिक नियोक्ता के तहत एक साथ कार्यरत है, या वह एक से अधिक नियोक्ता के तहत क्रमिक रोजगार आयोजित किया गया है, जहां वह में निर्दिष्ट भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को प्रस्तुत कर सकते हैं उप - धारा (1) के कारण या अन्य नियोक्ता से उसके द्वारा प्राप्त किया, सिर "वेतन" के तहत आय की ऐसी जानकारी (निर्धारिती के रूप में कहा नियोक्ताओं में से एक रहा, चुन उसके मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हो सकते हैं) या नियोक्ताओं, स्रोत पर कर कटौती उधर और इस तरह के रूप में इस तरह के अन्य विवरण, और निर्धारित किया जा सकता है ऐसी रीति से सत्यापित 64 , और ऊपर उल्लेख भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस के बाद जानकारी के लिए इतना सुसज्जित खाते में रखना होगा उप - धारा के तहत कटौती बनाने के उद्देश्यों (1).]
65 [(2 क) जहां निर्धारिती, एक में एक सरकारी कर्मचारी या एक कर्मचारी होने के नाते 66 [कंपनी, सहकारी समिति, स्थानीय प्राधिकारी, विश्वविद्यालय, संस्था, संगठन या शरीर] उप - धारा के तहत राहत पाने का अधिकार है (1) खंड 89 की, वह पूर्वोक्त रूप में जिम्मेदार व्यक्ति की गणना करेगा इस के बाद इस तरह के रूप में, उप - धारा (1), इस तरह के ब्यौरे में जाना जाता है और निर्धारित किया जा सकता है ऐसी रीति से सत्यापित भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को प्रस्तुत कर सकते हैं और इस तरह के ब्यौरे के आधार पर राहत और उप - धारा के तहत कटौती लेने में खाते में ले (1).]
67 [स्पष्टीकरण. के लिए इस उपधारा के प्रयोजनों, "विश्वविद्यालय" का अर्थ है एक विश्वविद्यालय स्थापित या द्वारा या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत शामिल किया है, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के तहत घोषित एक संस्था, 1956 में शामिल (1956 का 3), कि अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक विश्वविद्यालय होने के लिए.]
68 [(2 बी) सिर "वेतन" के तहत किसी भी आय प्रभार्य प्राप्त करता है, जो एक निर्धारिती, इसके अलावा, आय का कोई अन्य मद में कोई आय प्रभार्य, एक ही वित्तीय वर्ष के लिए (किसी भी तरह के सिर के नीचे एक नुकसान न हो) किया गया है जहां वह (1) इस तरह के अन्य आय की और इस तरह के रूप में इस अध्याय के किसी अन्य प्रावधान के तहत उस पर कटौती की जाती है और ऐसी रीति से सत्यापित किसी भी कर का विवरण हो सकता है उपधारा में निर्दिष्ट भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को भेज सकते हैं निर्धारित 69 , और पूर्वोक्त रूप में जिम्मेदार व्यक्ति इस के बाद उप - धारा के तहत कटौती (1) बनाने के उद्देश्यों के लिए खाते में भी उस पर कटौती की ऐसी अन्य आय और कर, यदि कोई हो, ले जाएगा:
अन्य आय और कर कटौती की उस में नहीं लिया गया था, तो इस उपधारा के किसी भी मामले में तो घटाया होगा कि राशि नीचे सिर "वेतन" के तहत आय से घटाया कम करने का असर नहीं होगा बशर्ते कि खाते.]
(3) उपधारा में निर्दिष्ट भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति (1) 70 [या उपधारा (2) या उपधारा (2) या उपधारा (2 बी)], समय का बना हो सकता है किसी भी कटौती, वृद्धि या किसी भी पिछले कटौती या वित्तीय वर्ष के दौरान घटा विफलता से उत्पन्न किसी भी अतिरिक्त या कमी को एडजस्ट करने के उद्देश्य के लिए इस धारा के तहत कटौती करने की मात्रा कम हो.
(4) किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, या कारण कर्मचारियों को संचित शेष का भुगतान करने के लिए फंड के नियमों द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के न्यासियों, करेगा, मामलों में जहां उप नियम (1) के भाग ए के नियम 9 के चौथी अनुसूची चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 10 में प्रदान की कटौती उधर से बना होने के कारण एक कर्मचारी को एक संचित राशि का भुगतान किया जाता है समय पर, लागू होता है.
71 (5) एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष में, यदि कोई हो, इस तरह के योगदान पर ब्याज सहित, एक नियोक्ता द्वारा किए गए किसी भी योगदान कर्मचारी को भुगतान किया जाता है, 72 तो भुगतान की गई राशि पर [टैक्स] कोष के न्यास द्वारा काटा जाएगा चौथी अनुसूची के भाग ख के नियम 6 में प्रदान की हद तक.
73 (6) विदेशी मुद्रा में देय वेतन पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए, इस तरह के वेतन के रुपये में मूल्य विनिमय की निर्धारित दर पर गणना की जाएगी.
74 [***]

 

58 यह भी देखें पत्र [F.No. 15-11-1972 दिनांकित 1966/05/03 दिनांकित 12/71/65-IT (बी) (निकालें], आदेश [F.No.35/68-IT (एआई)], सर्कुलर नंबर 196, दिनांक 31-3-1976, 20-1-1988 सर्कुलर नं 501,, 1988/8/2, सर्कुलर नंबर 483 सर्कुलर नं 504,, 28 दिनांकित, 1987/4/3, सर्कुलर नंबर 147 दिनांक - 10-1974, 23-11-1976 को अपील पत्र (F.No.237/4/75-A और पीएसी], 26-6-1972 सर्कुलर नं 90,, 27-5 सर्कुलर नं 272, - 1980, 21-10-1980 सर्कुलर नं 285, 1951/09/07 सर्कुलर नं 38 डी (LXII -1), 28-11-1990 सर्कुलर नं 586,, सर्कुलर नंबर 690, 1995/11/07 दिनांकित 1994/01/09 दिनांकित और सर्कुलर नंबर 707,.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
५९.नियम 28 (1), 28AA, 30 31, 33 और 37 और पर्चा नग 13, 15AA, 16, 22 और 24 देखें.
             60. "और सुपर टैक्स" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1965/01/04.
             61. "और सुपर टैक्स की औसत दर क्रमशः", इबिद छोड़े गए.
62 वित्त अधिनियम, 1968 से प्रभावी द्वारा, "बल में कर की दरों" के लिए एवजी 1968/01/04.
63 रूपयेवित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1987/01/06. मूल उपधारा वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था 1965/01/04.
64 नियम 26A और फार्म सं 12B देखें.
65.{{/1}1987/01/06 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1987, द्वारा डाला. नियम 21AA और फार्म सं 10E देखें.
६६.वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा "सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम" के लिए एवजी 1989/01/06.
61989/01/06 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1989, द्वारा डाला.
६८.1987/01/06 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1987, द्वारा डाला.
६९.26B और फार्म सं 12C शासन देखें.
70 वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1987/01/06. इससे पहले "या उप - धारा (2)" वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था 1965/01/04.
७१.नियम 33 और फार्म सं 22 देखें.
72 "आयकर और सुपर टैक्स" 1965/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1965, के लिए एवजी.
73 नियम 26 और 115 देखें.
74 वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए स्पष्टीकरण1965/01/04.
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