आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 190

स्रोत और अग्रिम भुगतान पर कटौती

धारा

धारा संख्या

190

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVII - कर संग्रह और वसूली

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2001

स्रोत और अग्रिम भुगतान पर कटौती

स्रोत और अग्रिम भुगतान पर कटौती

अध्याय 17

कर संग्रहण और वसूली

क–साधारण

स्रोत पर कटौती और अग्रिम संदाय

95190. (1) इस बात के होते हुए भी कि किसी आय के संबंध में नियमित निर्धारण किसी बाद के निर्धारण वर्ष में किया जाना है, ऐसी आय पर कर इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, स्रोत पर कटौती द्वारा 96[या संग्रहण द्वारा] या अग्रिम संदाय द्वारा, संदेय होगा।

(2) इस धारा की कोर्इ बात, धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत ऐसी आय पर कर के प्रभार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

 

95. अध्याय 17 के, जो यह स्पष्ट करता है कि ऐसी राशि का संदाय एक धारा के अधीन केवल कर की कटौती के लिए दायी होगा, अधीन स्रोत पर कर की कटौती के बारे में स्पष्टीकरण के लिए देखिए तारीख 30.8.1995 का परिपत्र सं. 720। ब्यौरे के लिए देखिए टैक्समैन्स मास्टर गाइड टु इन्कम टैक्स ऐक्ट।

96. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा 1.6.1988 से भूतलक्षी रूप से अंत:स्थापित।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा संशोधित रूप में]

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