कुछ लेख की, आदि की आपूर्ति, वितरण, मूल्य, नियंत्रण की शक्ति
[अध्याय IIIख
कुछ वस्तुओं की आपूर्ति, वितरण, मूल्य आदि का नियंत्रण
कुछ वस्तुओं की आपूर्ति, वितरण, मूल्य आदि को नियंत्रित करने की शक्ति।
18छ (1) केन्द्रीय सरकार, जहां तक उसे यह प्रतीत होता है कि किसी अनुसूचित उद्योग से संबंधित किसी वस्तु या वस्तुओं के वर्ग का न्यायसंगत वितरण और उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक या समीचीन है, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, अधिसूचित आदेश द्वारा, उसके प्रदाय और वितरण तथा उसमें व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करने के लिए उपबंध कर सकेगी।
(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके अधीन किया गया अधिसूचित आदेश निम्नलिखित उपबंध कर सकेगा-
| (क) | उन कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जिन पर किसी ऐसी वस्तु या उसके वर्ग को खरीदा या बेचा जा सकेगा; | |
| (ख) | लाइसेंस, परमिट या अन्यथा द्वारा किसी ऐसी वस्तु या उसके वर्ग के वितरण, परिवहन, निपटान, अधिग्रहण, कब्जे, उपयोग या उपभोग को विनियमित करना; | |
| (ग) | सामान्यतः बिक्री के लिए रखे गए किसी भी ऐसे उत्पाद या उसके वर्ग की बिक्री रोकने पर रोक लगाने के लिए; | |
| (घ) | किसी ऐसी वस्तु या उसके वर्ग का विनिर्माण, उत्पादन या स्टॉक में रखने वाले किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह इस प्रकार विनिर्मित या उत्पादित संपूर्ण वस्तु या उसके किसी भाग को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान बेचे अथवा स्टॉक में रखी गई संपूर्ण वस्तु या उसके किसी भाग को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को और ऐसी परिस्थितियों में बेचे, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए; | |
| (ड़) | ऐसी वस्तु या उसके वर्ग से संबंधित किसी भी वर्ग के वाणिज्यिक या वित्तीय लेन-देन को विनियमित या प्रतिबंधित करना, जो आदेश देने वाले प्राधिकारी की राय में सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक है या अनियमित होने की संभावना है; | |
| (च) | किसी ऐसी वस्तु या उसके वर्ग के वितरण तथा व्यापार और वाणिज्य में लगे हुए व्यक्तियों से यह अपेक्षा करना कि वे प्रदर्शित या विक्रय के लिए आशयित वस्तुओं पर विक्रय मूल्य अंकित करें या परिसर में किसी सुगमतापूर्वक पहुंच योग्य स्थान पर विक्रय के लिए रखी गई वस्तुओं की मूल्य-सूचियां प्रदर्शित करें और इसी प्रकार प्रत्येक माह के प्रथम दिन या ऐसे अन्य समय पर, जैसा विहित किया जाए, स्टॉक में ऐसी किन्हीं वस्तुओं की कुल मात्राओं का विवरण प्रदर्शित करें; | |
| (छ) | उपरोक्त किसी भी मामले को विनियमित या प्रतिबंधित करने की दृष्टि से कोई भी जानकारी या आंकड़े एकत्र करना; और | |
| (ज) | किसी भी आकस्मिक या अनुपूरक मामलों के लिए, विशेष रूप से लाइसेंस, परमिट या अन्य दस्तावेजों का अनुदान या जारी करना और उसके लिए शुल्क वसूलना। |
(3) जहां उपधारा (2) के खंड ( घ ) के संदर्भ में किए गए किसी आदेश के अनुसरण में कोई व्यक्ति कोई वस्तु बेचता है, वहां उसे उसके लिए मूल्य का भुगतान किया जाएगा-
| (क) | जहां कीमत नियंत्रित कीमत के अनुरूप, यदि कोई हो, समझौते द्वारा तय की जा सकती है, वहां इस प्रकार सहमत कीमत; | |
| (ख) | जहां ऐसा कोई समझौता नहीं हो सकता है, वहां इस धारा के अधीन निर्धारित नियंत्रित मूल्य, यदि कोई हो, के संदर्भ में गणना की गई कीमत; | |
| (ग) | जहां न तो खंड ( क ) और न ही खंड ( ख ) लागू होता है, वहां बिक्री की तारीख को स्थानीय स्तर पर प्रचलित बाजार दर पर गणना की गई कीमत। |
(4) इस धारा द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई आदेश किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
(5) जहां इस धारा का कोई आदेश नहीं है, वहां किसी शक्ति के प्रयोग में कोई आदेश नहीं दिया गया है और उस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, वहां के न्यायालय ने भारतीय दार्शनिक अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के अर्थ में यह उपधारणा मांगी है कि ऐसा आदेश उस संविधान द्वारा बनाया गया था।
स्पष्टीकरण इस धारा में, किसी अनुसूचित उद्योग से संबंधित “वस्तु या वस्तुओं का वर्ग” पद के अंतर्गत भारत में आयातित कोई वस्तु या वस्तुओं का वर्ग सम्मिलित है जो अनुसूचित उद्योग में विनिर्मित या उत्पादित वस्तु या वस्तुओं के वर्ग के समान प्रकृति या वर्णन का है।]

