वे सदस्य हैं जो की कंपनियों की बैठकों में राष्ट्रपति और राज्यपालों का प्रतिनिधित्व
20 वे सदस्य हैं जो की कंपनियों की बैठकों में राष्ट्रपति और राज्यपालों की [प्रतिनिधित्व.
187A. (वह एक कंपनी के एक सदस्य है, तो वह कंपनी की किसी भी बैठक में या सदस्यों के किसी भी वर्ग के किसी भी बैठक में उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए उचित समझे 1) भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है कंपनी की.
(2) पूर्वोक्त रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त एक व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, एक ऐसी कंपनी का सदस्य होना समझा जाएगा और के रूप में एक ही अधिकार और (परोक्ष रूप से मतदान का अधिकार भी शामिल है) शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार होगा जैसा भी मामला हो राष्ट्रपति या राज्यपाल कंपनी के एक सदस्य के रूप में अभ्यास कर सकते हैं.]
प्र.20. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1960 द्वारा डाला.

