आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 187

कंपनी का निवेश उसके अपने नाम पर रखा जाएगा

धारा

धारा संख्या

187

अध्याय शीर्षक

अध्याय XII - बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियाँ

अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 2013

वर्ष

कंपनी का निवेश उसके अपने नाम पर रखा जाएगा

कंपनी का निवेश उसके अपने नाम पर रखा जाएगा।

187.(1) किसी संपत्ति, प्रतिभूति या अन्य परिसंपत्ति में कंपनी द्वारा किए गए या रखे गए सभी निवेश उसके स्वयं के नाम पर किए जाएंगे और उसके द्वारा रखे जाएंगे:

बशर्ते कि कंपनी अपनी सहायक कंपनी में कंपनी के किसी नामिती या नामितियों के नाम पर कोई शेयर रख सकती है, यदि ऐसा करना आवश्यक हो, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहायक कंपनी के सदस्यों की संख्या वैधानिक सीमा से कम न हो जाए।

(2) इस धारा की कोई भी बात किसी कंपनी को निम्नलिखित कार्य करने से नहीं रोकेगी-

()   कंपनी के बैंकर होने के नाते किसी बैंक में किसी लाभांश या उस पर देय ब्याज के संग्रह के लिए कोई शेयर या प्रतिभूति जमा करने से; या
()   भारतीय स्टेट बैंक या किसी अनुसूचित बैंक, जो कंपनी का बैंकर है, के पास शेयरों या प्रतिभूतियों को जमा करने, या उन्हें हस्तांतरित करने, या उनके नाम पर धारण करने से, ताकि उनका हस्तांतरण सुगम हो सके:
    बशर्ते कि यदि उस तारीख से, जिसको कंपनी द्वारा शेयर या प्रतिभूतियां भारतीय स्टेट बैंक या पूर्वोक्त अनुसूचित बैंक को अंतरित की जाती हैं या कंपनी द्वारा उसके नाम पर पहली बार धारित की जाती हैं, छह मास की अवधि के भीतर ऐसे शेयरों या प्रतिभूतियों का कोई अंतरण नहीं होता है, तो कंपनी उस अवधि की समाप्ति के पश्चात यथाशीघ्र उन शेयरों या प्रतिभूतियों को भारतीय स्टेट बैंक या अनुसूचित बैंक से पुनः अंतरित करवा लेगी या, जैसा भी मामला हो, उन शेयरों या प्रतिभूतियों को पुनः अपने नाम पर धारण कर लेगी; या
()   कंपनी को दिए गए किसी ऋण की अदायगी या उसके द्वारा लिए गए किसी दायित्व के निष्पादन के लिए सुरक्षा के रूप में किसी भी शेयर या प्रतिभूतियों को किसी व्यक्ति के पास जमा करने या हस्तांतरित करने से;
()   किसी डिपॉजिटरी के नाम पर निवेश रखने से, जब ऐसे निवेश कंपनी द्वारा लाभकारी स्वामी के रूप में रखी गई प्रतिभूतियों के रूप में हों।

(3) जहां उपधारा (2) के खंड ( ) के अनुसरण में, कोई शेयर या प्रतिभूतियां, जिनमें किसी कंपनी द्वारा निवेश किया गया है, उसके द्वारा अपने नाम पर नहीं रखी गई हैं, वहां कंपनी एक रजिस्टर बनाए रखेगी जिसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी , जो विहित की जा सकेंगी और ऐसा रजिस्टर कंपनी के किसी भी सदस्य या डिबेंचर धारक द्वारा बिना किसी प्रभार के कारोबारी समय के दौरान ऐसे उचित प्रतिबंधों के अधीन निरीक्षण के लिए खुला रहेगा, जो कंपनी अपने लेखों द्वारा या आम बैठक में लगा सकती है।

[ (4) यदि कोई कंपनी इस धारा के प्रावधानों का पालन करने में चूक करती है, तो कंपनी पांच लाख रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूक करता है, पचास हजार रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा। ]


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