आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 184

पंजीकरण के लिए आवेदन

धारा

धारा संख्या

184

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVI - कंपनियों के लिए लागू विशेष प्रावधान

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1965

पंजीकरण के लिए आवेदन

पंजीकरण के लिए आवेदन

बी - फर्मों का पंजीकरण

पंजीकरण के लिए आवेदन

184. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक फर्म के पंजीकरण के लिए आवेदन किसी भी फर्म की ओर से आयकर अधिकारी को बनाया जा सकता है, if-

(मैं) भागीदारी एक साधन इसका सबूत है; व

(Ii) के भागीदारों के व्यक्तिगत शेयरों कि साधन में निर्दिष्ट कर रहे हैं।

(2) इस तरह के आवेदन, इस धारा के प्रावधानों के अधीन, फर्म के अस्तित्व के दौरान या उसके विघटन के बाद या तो बनाया जा सकता है।

(3) आवेदन फर्म का आकलन करने के लिए क्षेत्राधिकार वाले आयकर अधिकारी को किया जाएगा, और signed- किया जाएगा

(क) व्यक्तिगत रूप से सभी भागीदारों (नहीं किया जा रहा है नाबालिगों) द्वारा; या

तुरंत उसके विघटन से पहले और मृतक है जो ऐसे किसी साथी की कानूनी प्रतिनिधि द्वारा फर्म में भागीदार थे जो सभी व्यक्तियों (नहीं किया जा रहा है नाबालिगों) द्वारा एक भंग फर्म के मामले में (ख),।

जैसा भी मामला हो स्पष्टीकरण। भारत से अनुपस्थित है या एक पागल या एक मूर्ख है जो किसी भी साथी के मामले में, आवेदन के हकदार एक व्यक्ति द्वारा, विधिवत इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए, या हो सकता है कानून के तहत उसे प्रतिनिधित्व करने के लिए।

(4) आवेदन पंजीकरण की मांग की है, जो के संबंध में आकलन वर्ष के लिए पिछले वर्ष के अंत से पहले किया जाएगा:

वह फर्म को पिछले वर्ष के अंत से पहले आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था वह संतुष्ट है कि अगर आयकर अधिकारी, पिछले साल के अंत के बाद किए गए एक आवेदन का मनोरंजन दे सकती है।

(5) आवेदन तत्संबंधी एक प्रति के साथ एक साथ, साझेदारी साक्ष्य मूल साधन के साथ किया जाएगा:

आयकर अधिकारी पर्याप्त कारण के लिए मूल साधन आसानी से उत्पादन नहीं किया जा सकता है कि संतुष्ट हो जाता है, तो वह आवेदन के बाद किया जाता है, जहां सभी भागीदारों (नहीं किया जा रहा है नाबालिगों), या द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित इसकी एक प्रति स्वीकार कर सकते हैं बशर्ते कि सभी व्यक्तियों द्वारा फर्म के विघटन, उप खंड के खंड (ख) में निर्दिष्ट (3), एक सही प्रतिलिपि, या साधन की एक प्रमाणित प्रतिलिपि होना; और इस तरह के मामलों में आवेदन मूल साधन की एक दूसरी प्रति के साथ किया जाएगा।

(6) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा और निर्धारित ब्यौरे शामिल होगा।

पंजीकरण किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी फर्म के लिए दी गई है, जहां (7), यह हर बाद निर्धारण वर्ष के लिए प्रभावी होगा:

कि- प्रदान की

पंजीकरण प्रदान की गई थी, जिसके आधार पर साझेदारी के साधन के सबूत के रूप में (i) फर्म या भागीदारों के शेयरों के संविधान में कोई बदलाव नहीं आया है; व

(द्वितीय) फर्म निर्धारित प्रपत्र में संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए आय का अपनी वापसी, उस प्रभाव के लिए एक घोषणा के साथ और निर्धारित तरीके से सत्यापित साथ, प्रस्तुत।

(8) किसी भी तरह के परिवर्तन को पिछले वर्ष में जगह ले ली है कहां, फर्म इस धारा के प्रावधानों के अनुसार संबंध निर्धारण वर्ष के लिए नए सिरे से पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा।

 

 

[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1965]

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