आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 184

फर्म के रूप में निर्धारण

धारा

धारा संख्या

184

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVI - कंपनियों के लिए लागू विशेष प्रावधान

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1994

फर्म के रूप में निर्धारण

फर्म के रूप में निर्धारण
56 एक फर्म के रूप में [आकलन.
184.(1) एक फर्म, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक फर्म के रूप में मूल्यांकन किया जाएगा यदि-
(मैं) भागीदारी एक साधन इसका सबूत है; और
(Ii) भागीदारों के व्यक्तिगत शेयरों कि साधन में निर्दिष्ट हैं.
(2) भागीदारी के उपकरण के एक प्रमाणित प्रतिलिपि (1) अप्रैल, 1993 में 1 दिन या उसके बाद शुरू होने निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष की फर्म की आयकर रिटर्न साथ करेगा उपधारा में निर्दिष्ट एक फर्म के रूप में मूल्यांकन के पहले मांग की है सम्मान है जो की.
स्पष्टीकरण इस उपधारा के प्रयोजनों. के लिए, साझेदारी के साधन की प्रतिलिपि वापसी सभी व्यक्तियों द्वारा, फर्म का विघटन के बाद किया जाता है जहां सभी भागीदारों (नाबालिगों न हो) या, द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित किया जाएगा तुरंत उसके विघटन से पहले और मृतक है, जो किसी भी तरह के साथी के कानूनी प्रतिनिधि द्वारा फर्म में भागीदार थे जो (नाबालिगों नहीं किया जा रहा).
फर्म का संविधान में कोई परिवर्तन या के साधन के द्वारा सबूत के रूप में भागीदारों के शेयरों अगर वहाँ (3) एक फर्म किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए इस तरह के रूप में मूल्यांकन किया जाता है, यह हर बाद साल के लिए एक ही क्षमता में मूल्यांकन किया जाएगा एक फर्म के रूप में मूल्यांकन के पहले मांग की थी, जिसके आधार पर भागीदारी.
किसी भी तरह के परिवर्तन को पिछले वर्ष में स्थान ले लिया था, जहां (4), फर्म इस तरह पिछले साल के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष और इस खंड के सभी प्रावधानों के लिए आयकर रिटर्न के साथ साझेदारी की संशोधित साधन की एक प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा तदनुसार लागू नहीं होगी.
(5) किसी भी निर्धारण वर्ष के संबंध में, के रूप में किसी भी तरह की विफलता धारा 144 में वर्णित एक फर्म की ओर से है, जहां इस खंड के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, फर्म के लिए इस तरह के रूप में मूल्यांकन नहीं किया जाएगा कहा निर्धारण वर्ष और, इस के बाद, फर्म व्यक्तियों के एक संघ के रूप में एक ही तरीके से मूल्यांकन किया जाएगा, और इस अधिनियम के सभी प्रावधानों के हिसाब से लागू होंगे.

 

56मौजूदा उप शीर्षक 'बी' और वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा वर्गों 184, 185 और 186 के लिए एवजी 1993/01/04. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा संशोधित पिछले प्रतिस्थापन अधिनियम, 1970, "बी" उप शीर्षक और वर्गों 184, 185 और 186, 1971/01/04 से प्रभावी, कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975, 1 से प्रभावी - 4-1976, कराधान कानून 1984/01/10 से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1984, प्रत्यक्ष कर कानूनों 1-4-1988/1-4-1989, प्रत्यक्ष कर कानूनों से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1987, ( संशोधन) अधिनियम, 1989, 1989/1/4 और नीचे के रूप में पढ़ा 1989/01/04 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989, से प्रभावी:
"फर्मों के बी पंजीकरण *
                        184. पंजीकरण के लिए आवेदन -. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक फर्म के पंजीकरण के लिए आवेदन किसी भी कंपनी की ओर से मूल्यांकन अधिकारी को बनाया जा सकता है अगर
(मैं) भागीदारी एक साधन इसका सबूत है; और
(Ii) भागीदारों के व्यक्तिगत शेयरों कि साधन में निर्दिष्ट हैं.
                        (2) इस तरह के आवेदन, इस धारा के प्रावधानों के अधीन, फर्म का अस्तित्व के दौरान या उसके विघटन के बाद या तो बनाया जा सकता है.
                        (3) आवेदन फर्म का आकलन करने के लिए अधिकारी होने का आकलन अधिकार क्षेत्र के लिए किया जाएगा, और हस्ताक्षर किए किया जाएगा
(क) सभी भागीदारों व्यक्तिगत (नाबालिगों नहीं किया जा रहा) द्वारा; या
(ख) एक भंग फर्म के मामले में, सभी व्यक्तियों द्वारा तुरंत उसके विघटन से पहले और मृतक है, जो किसी भी तरह के साथी के कानूनी प्रतिनिधि द्वारा फर्म में भागीदार थे जो (नाबालिगों नहीं किया जा रहा).
स्पष्टीकरण. में भारत से अनुपस्थित है या एक पागल या एक मूर्ख है जो किसी भी साथी के मामले, आवेदन विधिवत इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकता है, या, जैसा भी मामला हो, हकदार एक व्यक्ति द्वारा उसे प्रतिनिधित्व करने के लिए कानून के तहत.
                        (4) आवेदन जो पंजीकरण के संबंध में आकलन वर्ष के लिए पिछले वर्ष के अंत से पहले किया जाएगा की मांग की है:
वह फर्म को पिछले वर्ष के अंत से पहले आवेदन करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था वह संतुष्ट है कि अगर मूल्यांकन अधिकारी, पिछले साल के अंत के बाद किए गए एक आवेदन का मनोरंजन कर सकता है.
                        (5) आवेदन एक साथ उसके एक प्रति के साथ, साझेदारी साक्ष्य मूल साधन के साथ किया जाएगा:
मूल्यांकन अधिकारी पर्याप्त कारण के लिए मूल साधन सुविधा का उत्पादन नहीं किया जा सकता कि संतुष्ट है, तो वह सभी भागीदारों (नहीं किया जा रहा है नाबालिगों) द्वारा writting में प्रमाणित इसकी एक प्रति स्वीकार कर सकते हैं, या आवेदन के विघटन के बाद किया जाता है जहां बशर्ते कि सभी व्यक्तियों द्वारा फर्म, (3), एक सही प्रतिलिपि, या साधन की एक प्रमाणित प्रति होने की उपधारा के खंड (ख) में निर्दिष्ट; और ऐसे मामलों में आवेदन मूल साधन की एक दूसरी प्रति के साथ किया जाएगा.
                        (6) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा और निर्धारित ब्यौरे शामिल होगा.
                        पंजीकरण दी जाती है या किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी कंपनी के लिए प्रदान किया गया है समझा जाता है (7), यह हर बाद आकलन वर्ष के लिए प्रभावी होंगे:
बशर्ते कि-
(मैं) फर्म का संविधान में कोई परिवर्तन या पंजीकरण प्रदान की गई थी, जिसके आधार पर भागीदारी के साधन के द्वारा सबूत के रूप में भागीदारों के शेयरों है; और
(Ii) फर्म निर्धारित प्रपत्र में, इस तरह के बाद के आकलन वर्ष के लिए आय की वापसी, उस प्रभाव के लिए एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के तहत अनुमति दी समय की समाप्ति से पहले, प्रस्तुत है और में सत्यापित मूल्यांकन अधिकारी फर्म इसलिए अनुमति दी समय के भीतर घोषणा प्रस्तुत से पर्याप्त कारण से रोका गया था संतुष्ट है जहां निर्धारित तरीके से, तो यह है, वह आकलन किया जाता है इससे पहले कि फर्म किसी भी समय घोषणा प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दे सकता है.
                        किसी भी तरह के परिवर्तन को पिछले वर्ष में जगह ले ली है कहाँ (8), फर्म इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार चिंतित निर्धारण वर्ष के लिए नए सिरे से पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा.
                        185. आवेदन प्राप्त होने पर प्रक्रिया -. (1) एक फर्म के पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, मूल्यांकन अधिकारी फर्म की सत्यता की जांच करने और अपने संविधान साझेदारी के साधन के रूप में निर्दिष्ट, और करेगा
वह वहाँ है या अस्तित्व में पिछले वर्ष के दौरान किया गया वह संतुष्ट है कि अगर (एक) तो निर्दिष्ट संविधान के साथ एक वास्तविक फर्म, वह आकलन वर्ष के लिए फर्म के पंजीकरण के लेखन में एक आदेश पारित करेगा;
वह इतने से संतुष्ट नहीं है अगर (बी), वह फर्म रजिस्टर करने से इनकार लिखित रूप में एक आदेश पारित करेगा.
फर्म के किसी भी साथी फर्म की आय या संपत्ति में पूरी या अपने हिस्से के किसी भी हिस्से के संबंध में था, अगर स्पष्टीकरण. के लिए इस अनुभाग और अनुभाग 186 के उद्देश्यों, एक फर्म एक वास्तविक फर्म के रूप में नहीं माना जाएगा , पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय, एक benamidar-
(क) पहले उल्लेख साथी एक पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे के संबंध में खड़े हैं, या नहीं है जिसे करने के लिए किसी अन्य साथी की
(ख) किसी भी व्यक्ति की, फर्म के एक भागीदार होने, और अन्य साथी के किसी भी पहले उल्लेख साथी ऐसे benamidar और ऐसे ज्ञान या विश्वास था कि विश्वास करने का कारण पता था या नहीं था करने के लिए इस तरह के अन्य साथी द्वारा भेजी नहीं किया गया था निर्धारित तरीके से निर्धारण अधिकारी.
                        मूल्यांकन अधिकारी पंजीकरण के लिए आवेदन क्रम में नहीं है कोई समझता है कि कहाँ (2), वह फर्म को दोष अंतरंग और यह इस तरह की सूचना की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर आवेदन में दोष को ठीक करने का अवसर देना होगा ; दोष उस अवधि के भीतर सुधारा नहीं जाता है तो और, मूल्यांकन अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, आवेदन अस्वीकार करेगा.
                        (3) मूल्यांकन अधिकारी उपधारा के अनुसरण में एक फर्म द्वारा दी गई घोषणा (7) अनुभाग 184 के क्रम में नहीं है कोई समझता है कि कहां, वह फर्म को दोष अंतरंग और उस में दोष को ठीक करने का अवसर देना होगा ऐसी सूचना की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर घोषणा; दोष उस अवधि के भीतर सुधारा नहीं जाता है तो और, मूल्यांकन अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, फर्म को दी गई पंजीकरण प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए प्रभाव नहीं होगा कि घोषित करेगा.
                        एक फर्म किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए पंजीकृत है कहां जैसा भी मामला हो (4), मूल्यांकन अधिकारी इस आशय का, भागीदारी के साधन पर या मूल साधन के एवज में प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि पर एक प्रमाण पत्र रिकॉर्ड करेगा कि फर्म आकलन वर्ष के लिए, इस अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है; और (7) अनुभाग 184 की उपधारा के तहत एक घोषणापत्र प्रासंगिक बाद आकलन वर्ष के लिए, फर्म द्वारा दी जाती है.
                        (5) कुछ होते हुए भी किसी भी निर्धारण वर्ष के संबंध में, एक फर्म की ओर से, वहाँ है,, मूल्यांकन अधिकारी मूल्यांकन के लिए फर्म रजिस्टर करने के लिए धारा 144 में वर्णित के रूप में किसी भी तरह की विफलता मना सकते हैं, जहां इस खंड में निहित वर्ष.
                        (6) कुछ होते हुए भी (4), एक फर्म एक आकलन वर्ष के संबंध में पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया है और कहा कि आकलन वर्ष के लिए वापसी सुसज्जित किया गया है जहां उप वर्गों (1) में निहित, ऐसी फर्म है समझा जाएगा (2) इस तरह की वापसी के संबंध में धारा 143 की उप धारा के परन्तुक में निर्दिष्ट के रूप में नोटिस की सेवा के लिए अवधि की समाप्ति पर इस धारा के तहत पंजीकृत किया गया.
इस उप - धारा में कुछ भी नहीं (2) और ऐसे किसी भी सूचना भेजी जाती है जहां, उप खंड के सभी प्रावधानों (2) लागू नहीं होगी उपधारा के तहत फर्म को दोष अंतरंग मूल्यांकन अधिकारी की शक्ति प्रभाव नहीं होगी .
                        इस धारा (7) प्रावधान वे तुरंत प्रत्यक्ष कर कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989 के अप्रैल, 1988 के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी मूल्यांकन के संबंध को और में लागू नहीं होगी द्वारा उनके संशोधन से पहले खड़ा था, या किसी भी पहले निर्धारण वर्ष और इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों को इस खंड में संदर्भ बल और प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए लागू करने में कुछ समय के लिए के रूप में उन प्रावधानों को संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा.
                        186. पंजीकरण रद्द -. (1) एक फर्म (7) एक आकलन वर्ष के लिए अनुभाग 184 का, मूल्यांकन अधिकारी की राय है पंजीकृत किया गया है या पंजीकृत हैं, या अपना पंजीकरण उप - धारा के तहत प्रभाव पड़ता किया गया समझा जाता है, तो पंजीकृत के रूप में अस्तित्व में कोई वास्तविक फर्म को पिछले वर्ष के दौरान वहाँ था कि, वह फर्म को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद कि आकलन वर्ष के लिए फर्म का पंजीकरण रद्द कर सकते हैं:
ऐसी कोई कैंसलेशन का पंजीकरण प्रदान की गई है या प्रभाव दी जाती है या किया गया है माना जाता है जिनके संबंध में आकलन वर्ष के अंत से आठ साल की समाप्ति के बाद ही किया जाएगा बशर्ते कि:
आगे निर्धारण अधिकारी उपायुक्त के पूर्व अनुमोदन के साथ छोड़कर खंड 185 की उपधारा (1) के तहत दी गई पंजीकरण रद्द नहीं होगी.
                        (2) यदि एक फर्म पंजीकृत किया गया है या पंजीकृत किया गया समझा या अपने पंजीकरण (7) किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए अनुभाग 184 का, वहाँ फर्म की ओर से है, किसी भी तरह के उप - धारा के तहत प्रभाव पड़ता है, जहां धारा 144 में वर्णित के रूप में निर्धारण वर्ष के संबंध में विफलता, मूल्यांकन अधिकारी, आकलन वर्ष के लिए फर्म का पंजीकरण रद्द कर सकते हैं फर्म अपने पंजीकरण को रद्द करने के अपने इरादे की सूचना नहीं कम से कम चौदह दिन की सूचना देने के बाद और देने के बाद यह सुनवाई का उचित अवसर.
                        एक फर्म के पंजीकरण के किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए रद्द कर दिया है, जहां (3), मूल्यांकन अधिकारी फर्म और फर्म एक अपंजीकृत फर्म है कि आधार पर अपने साथी या निर्धारण वर्ष के आकलन में संशोधन करेगा.
                        (4) धारा 154 के प्रावधानों, जहां तक ​​हो सके, फर्म और उप - धारा के तहत उसके सहयोगियों के आकलन के संशोधन को लागू नहीं होगी (3) इस भाग की उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि (7) पंजीकरण रद्द करने का आदेश पारित किया गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत से माना जा रहा है कि खंड की. "
* प्रासंगिक विभागीय परिपत्र और स्पष्टीकरण के लिए देख पत्र [एफ सं 26/12/67-IT (ए) द्वितीय], 15-11-1967 दिनांकित, सर्कुलर नंबर 4 डी (XXV-25), 31-1-1996 दिनांकित, सर्कुलर नंबर 3 पी (XXV-22 ) [एफ 29-7-1964 दिनांकित नंबर 3 (16) -63/TPL], पत्र [एफ सं 26/3/65-IT (एआई)], 26-6-1965 दिनांकित, सर्कुलर नंबर 289, 29-12-1980 दिनांकित, पत्र [एफ सं 279/70/77-ITJ (अर्क)], पत्र [एफ, 1977/04/08 दिनांकित सं 26/3/65-IT (एआई)], 20-5-1967 दिनांकित, निर्देश सं 26, 20-3-1969 दिनांकित, पत्र [एफ सं 210/13/74-IT 19-3-1976 दिनांकित (ए द्वितीय) (अर्क)], और 22-6-1977 सर्कुलर नं 224,.जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्रासंगिक नियमों के लिए, नियम 22 और 23 और पर्चा नग 11 और 11A देख; 24 और फार्म सं 12 शासन; 24A और फार्म सं 12A शासन; और 25 पर राज.
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