राष्ट्रीय रक्षा कोष, आदि के लिए योगदान करने के लिए बोर्ड और अन्य व्यक्तियों की पावर
बोर्ड तथा अन्य व्यक्तियों की राष्ट्रीय रक्षा निधि आदि में अंशदान करने की शक्ति।
183.(1) किसी कंपनी का निदेशक मंडल या किसी कंपनी के निदेशक मंडल की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति या प्राधिकरण, या कंपनी की आम बैठक में, इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान या कंपनी से संबंधित ज्ञापन, लेखों या किसी अन्य उपकरण में निहित किसी भी चीज के बावजूद, राष्ट्रीय रक्षा निधि या राष्ट्रीय रक्षा के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य निधि में ऐसी राशि का योगदान कर सकता है, जैसा कि वह ठीक समझे।
(2) प्रत्येक कंपनी अपने लाभ और हानि लेखे में उस वित्तीय वर्ष के दौरान उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि में उसके द्वारा अंशदान की गई कुल राशि या राशियों का खुलासा करेगी, जिससे वह राशि संबंधित है।

