आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 183

अपंजीकृत फर्मों का आकलन

धारा

धारा संख्या

183

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVI - कंपनियों के लिए लागू विशेष प्रावधान

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1977

अपंजीकृत फर्मों का आकलन

अपंजीकृत फर्मों का आकलन

अपंजीकृत फर्मों का आकलन.

१८३ एक अपंजीकृत फर्म, आयकर अधिकारी के मामले में

(क) फर्म की कुल आय के आधार पर फर्म से ही देय कर का निर्धारण कर सकते हैं; या

1 [(ख) यदि, उनकी राय में, फर्म इतना मूल्यांकन किया गया, तो यह एक पंजीकृत फर्म और व्यक्तिगत भागीदारों द्वारा देय कर के रूप में मूल्यांकन किया गया, तो फर्म द्वारा देय कर की कुल राशि कुल राशि से अधिक होगा खंड (क) और व्यक्तिगत भागीदारों द्वारा देय होगा जो कर के तहत फर्म द्वारा देय कर की, (1) की उप - धारा के तहत मूल्यांकन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं अनुभाग 182 फर्म एक पंजीकृत फर्म के रूप में अगर; इस खंड में निर्दिष्ट प्रक्रिया किसी भी अपंजीकृत फर्म को लागू किया जाता है, जहां और,, उप वर्गों के प्रावधानों (2), (3) और (4) के खंड 182 वे एक पंजीकृत फर्म के संबंध में लागू बहां लागू नहीं होगी.]

 

1 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.

 

 

[वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 द्वारा यथा संशोधित]

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