वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा 1.4.1993 से लोप किया गया।
अरजिस्ट्रीकृत फर्मों का निर्धारण
183. 83[वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा 1.4.1993 से लोप किया गया।]
83. लोप किए जाने से पूर्व, धारा 183 कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा 1.4.1971 से और प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से संशोधन किया गया था और बाद में जिसका प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1989 से लोप किया गया था तथा बाद में जिसे प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा 1.4.1989 से पुन: पुर:स्थापित की गयी थी।
[वित्त अधिनियम, 2005 तथा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 द्वारा संशोधित रूप में]

