आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 182

वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा 1.4.1993 से लोप किया गया।

धारा

धारा संख्या

182

अध्याय शीर्षक

अध्याय XVI - कंपनियों के लिए लागू विशेष प्रावधान

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1995

वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा 1.4.1993 से लोप किया गया।

वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा 1.4.1993 से लोप किया गया।
अध्याय XVI
कंपनियों के लिए लागू विशेष प्रावधान
60 [फर्मों की ए-आकलन]
पंजीकृत फर्मों का आकलन.
182. 61 [वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1993/01/04.]

 

60 रू प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा पुनः शुरू अधिनियम, 1989 से प्रभावी 1989/01/04. इससे पहले, यह एक ही तिथि से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, से छोड़ा गया था.
६१.चूक के लिए पहले, खंड 182, 1989/01/04 से प्रभावी 1989/01/04 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा छोड़े गए और बाद में प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989, द्वारा पुनः शुरू के रूप में, पढ़ने के लिए : के तहत के रूप में
                        "* 182. पंजीकृत फर्मों का आकलन -. (1) की धारा 143 और 144 और उप - धारा के प्रावधानों के अधीन में किसी बात के होते हुए भी (3), एक पंजीकृत फर्म के मामले में फर्म की कुल आय आय का आकलन करने के बाद, -
(मैं) फर्म से ही आयकर देय निर्धारित करेगा; और
(Ii) फर्म की आय में प्रत्येक साझेदार की हिस्सेदारी उसकी कुल आय में शामिल है और उसके अनुसार टैक्स का आंकलन किया जाएगा.
                        किसी भी साथी के ऐसे शेयर यह उसकी अन्य आय के खिलाफ बंद सेट या आगे बढ़ाया और वर्गों 70 से 75 के प्रावधानों के अनुसार बंद स्थापित किया जाएगा एक नुकसान है (2) हैं.
                        एक पंजीकृत फर्म के भागीदारों में से किसी एक अनिवासी है जब (3), फर्म की आय में उसकी हिस्सेदारी पर कर यह उस पर मूल्यांकन किया गया यदि लागू होगा जो दर या दरों पर फर्म पर मूल्यांकन किया जाएगा व्यक्तिगत रूप से, और इतने में मूल्यांकन कर फर्म द्वारा भुगतान किया जाएगा.
                        (4) एक पंजीकृत फर्म नहीं है कि शेयर के संबंध में साथी पर लगाया जा सकता है जो कर के रूप में ऐसे समय जब तक उसके तीस फीसदी से अधिक की राशि से भुगतान किया जाता है फर्म की आय में प्रत्येक साझेदार की हिस्सेदारी से बाहर रखने सकता उसे और कहाँ तो पूरी तरह या आंशिक रूप में, चाहे फर्म को बरकरार रखा या तो बनाए रखा जा सकता था राशि की सीमा तक, कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, साथी से बरामद नहीं किया जा सकता लगाया. "
* इसके अलावा 31-7-1979 सर्कुलर नं 260, देखें.जानकारी के लिए, Taxmann के 'मास्टर गाइड आयकर अधिनियम को देखें.

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