वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा 1.4.1989 से लोप किया गया।
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79 धारा 181 और वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए उप शीर्षक "राज्य सरकारों के ओ देयता" 1989/01/04. पहले उसका न करने, धारा 181 1965/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1965 द्वारा यथा संशोधित, नीचे के रूप में खड़ा था:
'181. राज्य सरकार., आयकर की कर मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज यह द्वारा जारी किए गए किसी भी सुरक्षा पर ब्याज पर एक राज्य सरकार द्वारा देय होगी कर मुक्त द्वारा पच्चीस प्रतिशत अधिसूचित से अधिक नहीं इस तरह के दर पर समय - समय पर सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार. '

