पंजीकरण वैकल्पिक है, जिनमें से दस्तावेज
वे दस्तावेज जिनका पंजीकरण वैकल्पिक है ।
18. इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज पंजीकृत किया जा सकता है, अर्थात:-
| (क) | ऐसे उपकरण (दान और वसीयत के उपकरणों के अलावा) जो वर्तमान या भविष्य में, एक सौ रुपये से कम मूल्य के किसी भी अधिकार, शीर्षक या हित को, चाहे निहित हो या आकस्मिक, अचल संपत्ति में बनाने, घोषित करने, सौंपने, सीमित करने या समाप्त करने का दावा करते हैं या संचालित होते हैं; | |
| (ख) | किसी ऐसे अधिकार, शीर्षक या हित के निर्माण, घोषणा, असाइनमेंट, सीमा या विलुप्ति के कारण किसी भी विचार की प्राप्ति या भुगतान को स्वीकार करने वाले दस्तावेज ; | |
| (ग) | एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए अचल संपत्ति के पट्टे, और धारा 17 के तहत छूट प्राप्त पट्टे; | |
| ( गग ) | किसी न्यायालय का हुकुमनामा या आदेश या किसी पंचाट को हस्तांतरित या समनुदेशित करने वाला साधन, जब ऐसा हुकुमनामा या आदेश या पंचाट, वर्तमान या भविष्य में, एक सौ रुपए से कम मूल्य के किसी अधिकार, शीर्षक या हित को, चाहे निहित हो या आकस्मिक, अचल संपत्ति में या उसके लिए सृजित, घोषित, समनुदेशित, सीमित या समाप्त करने का अभिप्राय या प्रचालन करती हो; | |
| (घ) | ऐसे दस्तावेज (वसीयत के अलावा) जो चल संपत्ति पर या उस पर कोई अधिकार, शीर्षक या हित बनाने, घोषित करने, सौंपने, सीमित करने या समाप्त करने का दावा करते हैं या संचालित होते हैं; | |
| (ड़) | वासीयतें; और | |
| (च) | अन्य सभी दस्तावेज जिनका पंजीकरण धारा 17 के तहत अपेक्षित नहीं है। |

