आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 17ख

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना

धारा

धारा संख्या

17ख

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1988

वर्ष

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना

[केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना ।

17ख I (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए 'भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो' के नाम से एक ब्यूरो की स्थापना करेगी।

(2) ब्यूरो में निदेशक तथा उसके अधीनस्थ ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे, जिन्हें जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार समय-समय पर नियुक्त करना उचित समझे।

(3) अधिकारियों (निदेशक के अलावा) की योग्यताएं वह होंगी जो जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी:

बशर्ते कि जब तक अधिकारियों (निदेशक के अलावा) की योग्यता जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है, तब तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संवत, 2006 (अब निरस्त) के तहत इस संबंध में सरकार द्वारा अधिसूचित नियम ऐसे अधिकारियों की योग्यता को नियंत्रित करते रहेंगे।

(4) निदेशक तथा उनके अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी ऐसी अवधि तक और ऐसी शर्तों पर पद धारण करेंगे, जैसा कि जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की सरकार समय-समय पर निर्धारित करेगी।

स्पष्टीकरण:- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संवत, 2006 (अब निरस्त) के तहत स्थापित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो माना जाएगा, जैसे कि वह इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया हो और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में लागू किसी भी कानून, आदेश, अधिसूचना या नियमों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के किसी भी संदर्भ का अर्थ इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो माना जाएगा I ]


© कॉपीराइट. टैक्समैन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड

फ़ुटनोट