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धारा 173

समन या अन्य कानूनी कार्यवाही की सेवा को रोकना, या उसकी प्रकाशन को रोकना

धारा

धारा संख्या

173

अध्याय शीर्षक

अधिनियम

भारतीय दंड संहिता, 1860

वर्ष

समन या अन्य कानूनी कार्यवाही की सेवा को रोकना, या उसकी प्रकाशन को रोकना

समन या अन्य कानूनी कार्यवाही की सेवा को रोकना, या उसकी प्रकाशन को रोकना

समन या अन्य कानूनी कार्यवाही की सेवा को रोकना, या उसकी प्रकाशन को रोकना।

173.जो कोई किसी भी तरह से जानबूझकर अपने आप पर या किसी अन्य व्यक्ति पर किसी भी लोक सेवक से आने वाले किसी समन, नोटिस या आदेश की तामील को रोकता है, जो ऐसे लोक सेवक के रूप में कानूनी रूप से ऐसा समन, नोटिस या आदेश जारी करने में सक्षम है

या जानबूझकर किसी भी ऐसे समन, नोटिस या आदेश को किसी स्थान पर वैध रूप से चिपकाने से रोकता है,

या जानबूझकर किसी ऐसे समन, नोटिस या आदेश को किसी ऐसे स्थान से हटाता है, जहां वह वैध रूप से चिपका हुआ है,

या जानबूझकर किसी लोक सेवक के अधिकार के तहत किसी उद्घोषणा को वैध रूप से करने से रोकता है, जो ऐसे लोक सेवक के रूप में, ऐसी उद्घोषणा किए जाने का निर्देश देने के लिए कानूनी रूप से सक्षम है,

साधारण कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकती है, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकता है, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा;

या, यदि समन, नोटिस, आदेश या उद्घोषणा न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होने, या दस्तावेज [या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख] पेश करने के लिए है, तो साधारण कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जा सकता है।


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