आकलन एक हिन्दू अविभाजित परिवार के विभाजन के बाद
जी - विभाजन
एक हिन्दू अविभाजित परिवार के विभाजन के बाद आकलन
171. (1) अविभाजित इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समझा जाएगा के रूप में अब तक का मूल्यांकन एक हिंदू परिवार को छोड़कर, एक हिंदू अविभाजित परिवार होने के लिए जारी रखने के लिए जहां और में अब तक विभाजन की एक खोज के संबंध में इस खंड के अंतर्गत दिया गया है के रूप में हिंदू अविभाजित परिवार।
(2) के तहत एक आकलन करने के समय कहां, धारा 143 या धारा 144 , यह द्वारा या अविभाजित के रूप में मूल्यांकन एक हिंदू परिवार के किसी भी सदस्य की ओर से दावा किया है कि, के बीच में जगह ले ली है, जहां कुल या आंशिक एक विभाजन ऐसे परिवार के सदस्यों, आयकर अधिकारी के परिवार के सभी सदस्यों को पूछताछ के लिए नोटिस देने के बाद एक जांच thereinto करेगा।
इस तरह के एक विभाजन कर दिया गया है कि अगर (3) जांच के पूरा होने पर, आयकर अधिकारी, तारीख, जिस पर संयुक्त परिवार की संपत्ति की कुल या आंशिक विभाजन किया गया है कि क्या करने के रूप में एक खोज रिकॉर्ड, और करेगा यह जगह ले ली है।
(4) कुल या आंशिक विभाजन की एक खोज इस धारा के तहत आयकर अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया है, और विभाजन को पिछले वर्ष के दौरान जगह ले ली कहां, -
कोई विभाजन जगह ले लिया था के रूप में यदि (क) विभाजन की तारीख तक की अवधि के संबंध में संयुक्त परिवार की कुल आय का आकलन किया जाएगा; व
(ख) प्रत्येक सदस्य या सदस्यों के समूह, किसी भी टैक्स के अलावा, जिसके लिए वह या यह हो सकता है करेगा अलग से उत्तरदायी और खंड में निहित बावजूद (2) की धारा 10 , संयुक्त रूप से और आय पर कर के लिए अलग-अलग उत्तरदायी होगा ताकि आकलन किया।
(5) कुल या आंशिक विभाजन की एक खोज इस धारा के तहत आयकर अधिकारी द्वारा दर्ज की गई है, और विभाजन पिछले वर्ष की समाप्ति के बाद हुई किया गया है कहां, संयुक्त परिवार की पिछले वर्ष की कुल आय हो जाएगा कोई विभाजन जगह ले लिया था के रूप में अगर आकलन किया; और उप-खंड के खंड (ख) के प्रावधानों (4), अब तक हो सकता है, के रूप में मामले को लागू नहीं होगी।
(6) आयकर अधिकारी परिवार पहले से ही कुल या आंशिक, आयकर अधिकारी ठीक करने के लिए आगे बढ़ना होगा, चाहे एक विभाजन प्रभावित किया है कि एक हिंदू अविभाजित परिवार के मूल्यांकन के पूरा होने के बाद पाता है, तो इस खंड में निहित बावजूद विभाजन से पहले परिवार के सदस्य थे, जो हर व्यक्ति को, और हर ऐसे व्यक्ति से कर संयुक्त रूप से और इतने में मूल्यांकन आय पर कर के लिए अलग-अलग रूप से उत्तरदायी होंगे।
(7) इस खंड के प्रयोजनों के लिए, इस आधार पर सदस्यों में से कई किसी भी सदस्य का दायित्व या समूह के कुल या आंशिक, चाहे विभाजन पर उसे या इसे करने के लिए आवंटित संयुक्त परिवार की संपत्ति के हिस्से के अनुसार गणना की जाएगी।
के रूप में हो सकता है, के लिए ऐसा (8) इस धारा के प्रावधानों, विभाजन की तारीख करने के लिए किसी भी अवधि के संबंध में किसी भी जुर्माना, ब्याज, जुर्माना या अन्य राशि की लेवी और संग्रह के संबंध में लागू कुल या आंशिक कि क्या करेगा एक हिन्दू अविभाजित परिवार के वे ऐसे किसी भी अवधि के संबंध में लेवी और टैक्स के संग्रह के संबंध में लागू होते हैं।
, इस खंड अलावे Explanation- -
(क) "विभाजन" का अर्थ
संपत्ति के एक भौतिक विभाजन की संपत्ति का भौतिक विभाजन मानते हैं जहां (मैं), लेकिन आय उत्पादक संपत्ति का भौतिक विभाजन के बिना आय का एक भौतिक विभाजन एक विभाजन होने के लिए नहीं समझा जाएगा; या
(द्वितीय) की संपत्ति एक भौतिक डिवीजन के स्वीकार नहीं करता है, जहां संपत्ति का मानते हैं, लेकिन स्थिति का एक मात्र विच्छेद एक विभाजन होने के लिए नहीं समझा जाएगा तब के रूप में इस तरह के विभाजन;
(ख) "आंशिक विभाजन" हिंदू अविभाजित परिवार का गठन करने वाले व्यक्तियों, या हिंदू अविभाजित परिवार, या दोनों से संबंधित संपत्तियों के संबंध में एक आंशिक है जो एक विभाजन का मतलब है।
[वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित, 1965]

