हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का विभाजन के पश्चात् निर्धारण
जी - विभाजन
एक हिन्दू अविभाजित परिवार के विभाजन के बाद आकलन.
171. (1) अब तक अविभाजित रूप में मूल्यांकन एक हिंदू परिवार अब तक विभाजन की एक खोज के रूप में हिंदू के संबंध में इस खंड के अंतर्गत दिया गया है, जहां और को छोड़कर हिंदू अविभाजित परिवार, होना जारी करने के लिए इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समझा जाएगा अविभाजित परिवार.
(2) जहां, के तहत एक आकलन करने के समय धारा 143 या धारा 144 , यह अविभाजित रूप में मूल्यांकन से या एक हिंदू परिवार के किसी सदस्य की ओर से दावा किया है कि एक विभाजन, कुल या आंशिक, के बीच जगह ले ली है कि क्या ऐसे परिवार के सदस्यों, 77 अधिकारी परिवार के सभी सदस्यों को पूछताछ के नोटिस देने के बाद एक जांच thereinto करेगा [आकलन].
(3) जांच के पूरा होने पर, 78 तरह के एक विभाजन कर दिया गया है, तो [आकलन] अधिकारी संयुक्त परिवार की संपत्ति की कुल या आंशिक विभाजन हुआ है के रूप में एक खोज रिकॉर्ड करेगा, और, पर तारीख यह जगह ले ली है जो.
(4) जहां कुल या आंशिक विभाजन की एक खोज द्वारा दर्ज किया गया है 78 , इस धारा के तहत [आकलन] अधिकारी, और विभाजन को पिछले वर्ष के दौरान जगह ले ली -
(क) विभाजन की तारीख तक की अवधि के संबंध में संयुक्त परिवार की कुल आय में कोई विभाजन हुआ था, तो के रूप में मूल्यांकन किया जाएगा; और
(ख) प्रत्येक सदस्य या सदस्यों के समूह, किसी कर के अलावा, जिसके लिए वह या यह अलग से जिम्मेदार हो सकता है करेगा और खंड में किसी बात के होते हुए भी (2) की धारा 10 , आय पर कर के लिए उत्तरदायी संयुक्त रूप से और अलग - अलग हो तो आकलन किया.
(5) कुल या आंशिक विभाजन की एक खोज द्वारा दर्ज किया गया कहां 78 इस धारा के तहत [आकलन] अधिकारी, और विभाजन को पिछले वर्ष की समाप्ति, संयुक्त परिवार की पिछले वर्ष की कुल आय के बाद जगह ले ली जाएगी कोई विभाजन हुआ था, तो के रूप में मूल्यांकन किया; और उपधारा के खंड (ख) के प्रावधानों (4), अब तक हो सकता है, मामले पर लागू नहीं होगी.
अगर (6) कुछ होते हुए भी, इस खंड में निहित 78 [आकलन] अधिकारी परिवार पहले से ही कुल या आंशिक, चाहे, एक विभाजन प्रभावित किया है कि एक हिंदू अविभाजित परिवार के मूल्यांकन के पूरा होने के बाद पाता है 78 [आकलन] अधिकारी आगे बढ़ना होगा विभाजन से पहले परिवार के सदस्य थे, और हर ऐसे व्यक्ति को संयुक्त रूप से और अलग - अलग तो आकलन किया आय पर कर के लिए उत्तरदायी होगा जो हर व्यक्ति से कर की वसूली के लिए.
(7) इस खंड के प्रयोजनों के लिए, सदस्यों को इस आधार पर के किसी भी सदस्य या समूह के कई दायित्व, विभाजन पर उसे या इसे करने के लिए आवंटित संयुक्त परिवार की संपत्ति के हिस्से के अनुसार अभिकलन कि क्या किया जाएगा कुल या आंशिक.
(8) इस अनुच्छेद के प्रावधानों, जहां तक हो सके, चाहे, विभाजन की तारीख करने के लिए किसी भी अवधि के संबंध में किसी भी जुर्माना, ब्याज, जुर्माना या अन्य राशि की वसूली और संग्रह के संबंध में लागू नहीं होगी कुल या आंशिक , वे ऐसे किसी भी अवधि के संबंध में लेवी और टैक्स के संग्रह के संबंध में लागू के रूप में एक हिन्दू अविभाजित परिवार का.
79 [(9) एक आंशिक विभाजन दिसंबर, 1978 के 31 वें दिन के बाद जगह ले ली है, जहां इस आयन, के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्यों के बीच अब तक अविभाजित रूप में मूल्यांकन -
(क) ऐसी आंशिक विभाजन हो चुका है कि कोई दावा (2) उप - धारा के तहत जांच की जाएगी और कोई खोज (3) ऐसे आंशिक विभाजन जगह और के तहत दर्ज की गई किसी भी निष्कर्ष उप लिया था कि उप - धारा के तहत दर्ज किया जाएगा धारा (3) कि प्रभाव के लिए है कि क्या इससे पहले जून, 1980 के 18 वें दिन के बाद, वित्त की शुरूआत की तारीख जा रहा है (नं. 2) विधेयक, 1980, बातिल और शून्य हो जाएगा;
(ख) ऐसे परिवार में ऐसी कोई आंशिक विभाजन हुआ था के रूप में यदि इस अधिनियम के तहत मूल्यांकन किया जा करने के लिए उत्तरदायी रहेगा;
(ग) प्रत्येक सदस्य या तुरंत ऐसे आंशिक विभाजन और परिवार के सामने इस तरह के परिवार के सदस्यों के समूह ने संयुक्त रूप से हो सकता है और अलग - अलग, कोई कर, दंड, ब्याज के लिए उत्तरदायी ठीक है या किसी भी अवधि के संबंध में परिवार द्वारा इस अधिनियम के तहत देय अन्य राशि करेगा , चाहे पहले या ऐसे आंशिक विभाजन के बाद;
(घ) उक्त सदस्यों के किसी भी सदस्य या समूह के कई दायित्व के अनुसार गणना की जानी जाएगी. ऐसे आंशिक विभाजन पर उसे या इसे करने के लिए आवंटित संयुक्त परिवार की संपत्ति के हिस्से,
और इस अधिनियम के प्रावधानों के हिसाब से लागू होंगे.]
विवरण: इस खंड में, -
(क) "विभाजन" का मतलब है,
एक भौतिक विभाजन, संपत्ति का भौतिक विभाजन, लेकिन आय उत्पादक संपत्ति का भौतिक विभाजन के बिना आय का एक भौतिक विभाजन की संपत्ति मानते एक विभाजन होने के लिए नहीं माना जाएगा जहां (मैं); या
(Ii) संपत्ति एक भौतिक विभाजन का स्वीकार नहीं करता है जहां, तो संपत्ति के रूप में इस तरह के विभाजन का मानते हैं, लेकिन स्थिति की एक मात्र विच्छेद एक विभाजन होने के लिए नहीं समझा जाएगा;
(ख) "आंशिक विभाजन" हिंदू अविभाजित परिवार, या हिंदू अविभाजित परिवार से संबंधित गुण, या दोनों का गठन व्यक्तियों के संबंध में आंशिक है जो एक विभाजन का मतलब है.
[वित्त अधिनियम, 1989 और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 के द्वारा संशोधित]

