आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 17

वेतन, विशेषाधिकार और परिभाषित वेतन के एवज में मुनाफे

धारा

धारा संख्या

17

अध्याय शीर्षक

अध्याय IV - कुल आय की गणना

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1999

वेतन, विशेषाधिकार और परिभाषित वेतन के एवज में मुनाफे

वेतन, विशेषाधिकार और परिभाषित वेतन के एवज में मुनाफे
"वेतन", "विशेषाधिकार" और परिभाषित "वेतन के एवज में मुनाफे".
87 17.      88 वर्गों 15 और 16 और इस खंड की, के प्रयोजनों के लिए -
(1) "वेतन" भी शामिल है
(मैं) मजदूरी;
(Ii) किसी वार्षिकी या पेंशन;
(Iii) किसी भी ग्रेच्युटी;
(Iv) किसी भी वेतन या मजदूरी के अलावा की या में एवज में कोई फीस, कमीशन, अनुलाभ या लाभ;
(V) वेतन के किसी भी अग्रिम;
             89 [(VA) के किसी भी अवधि के संबंध में एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी भी भुगतान उनके द्वारा उठाया नहीं छोड़;]
(Vi) यह चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 6 के तहत कर के दायरे में है करने के लिए किस हद तक, एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी के खाते में जमा शेष राशि के लिए सालाना अभिवृद्धि; और
(सात) हद तक एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले एक कर्मचारी की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 11 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट के रूप में स्थानांतरित संतुलन में शामिल कर रहे हैं कि सभी राशियों के कुल जो करने के लिए यह (4) उसके उपनियम के तहत कर के दायरे में है;
             90 (2) "विशेषाधिकार" भी शामिल है
             91 (मैं) किराया मुक्त आवास का मूल्य उसके नियोक्ता द्वारा निर्धारिती को उपलब्ध कराई;
(Ii) उसके नियोक्ता द्वारा निर्धारिती को प्रदान की किसी भी आवास का सम्मान किराए के मामले में कोई रियायत के मूल्य;
(Iii) कोई लाभ या सुविधा का मूल्य दी या लागत का या निम्न में से किसी मामले में रियायती दर पर नि: शुल्क प्रदान की: -
(क) क्या एक निर्देशक है जो एक कर्मचारी को एक कंपनी द्वारा;
(ख) कंपनी में पर्याप्त रुचि है जो एक व्यक्ति जा रहा है एक कर्मचारी को एक कंपनी द्वारा;
(एक कंपनी सहित) किसी भी नियोक्ता द्वारा (ग) एक कर्मचारी को जिसे पैराग्राफ (क) और (ख) इस उप - खंड के लिए लागू नहीं है और जिनकी आय का प्रावधान 92 [सिर "वेतन" के तहत (कारण से चाहे , या भुगतान या एक या एक से अधिक नियोक्ताओं द्वारा की अनुमति है), मौद्रिक भुगतान के माध्यम से व्यवस्था नहीं की सभी लाभ या सुख के मूल्य का अनन्य, चौबीस हजार रुपये से अधिक है.]
                         93 [स्पष्टीकरण. के लिए शंकाओं को दूर करने, यह है कि इसके द्वारा अपने निवास से अपने कार्यालय या काम की अन्य जगह पर निर्धारिती द्वारा यात्रा के लिए एक कंपनी या एक नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी भी वाहन का उपयोग करते हैं, या इस तरह के कार्यालय से या घोषित किया जाता है दी एक लाभ या सुविधा के रूप में माना या नि: शुल्क या इस उप - खंड के प्रयोजनों के लिए रियायती दर पर उसे करने के लिए प्रदान नहीं की जाएगी, उसके निवास के लिए जगह है;]
                         निम्नलिखित उपखंड (IIIA) के बाद सम्मिलित किया जाएगा उपखंड (ग) खंड (2) वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी द्वारा धारा 17 के2000/01/04:
(IIIA) आवंटित या है या उस व्यक्ति के रोजगार में किया गया है जो एक व्यक्ति के लिए, लागत की या रियायती दर पर नि: किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तबादला किसी भी निर्दिष्ट सुरक्षा का मूल्य:
                         आवंटन या निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग एक विकल्प के अनुसरण में किया जाता है जहां एक मामले में, निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्य में इस तरह के विकल्प ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाता है, जिसमें पिछले वर्ष में कर योग्य हो जाएगी.
                         स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए. -
(क) "लागत" वास्तव में निर्दिष्ट प्रतिभूति और धन का भुगतान नहीं किया गया है जहां, लागत शून्य के रूप में लिया जाएगा प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई राशि का मतलब है;
(ख) "निर्दिष्ट सुरक्षा" प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (ज) में परिभाषित के रूप में प्रतिभूतियों का मतलब है और कर्मचारियों के शेयर विकल्प और स्वेट इक्विटी शेयर शामिल हैं;
(ग) 'स्वेट इक्विटी शेयरों "से, एक डिस्काउंट पर या पता है कि कैसे प्रदान करने या बौद्धिक संपदा अधिकारों या मूल्य परिवर्धन की प्रकृति में उपलब्ध अधिकार बनाने के लिए नकदी के अलावा और विचार के लिए अपने कर्मचारियों या निर्देशकों के लिए एक कंपनी द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों का मतलब कहा जाता है जो भी नाम; और
(घ) "मूल्य" उचित बाजार मूल्य और निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की खरीद के लिए लागत के बीच अंतर का मतलब है;
(Iv) जो है, लेकिन इस तरह के भुगतान के लिए किसी भी दायित्व के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान किसी भी राशि, निर्धारिती द्वारा देय हो गया होता; और
(V) सीधे चाहे या किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के अलावा किसी अन्य फंड, या एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष के माध्यम से, नियोक्ता द्वारा देय किसी भी राशि 94 [या कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध की धारा 3 जी के तहत स्थापित एक जमा लिंक्ड इंश्योरेंस फंड जैसा भी मामला हो अधिनियम, 1948 (1948 का 46), या, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध के धारा 6C अधिनियम, 1952 (1952 का 19)], निर्धारिती के जीवन पर या करने के लिए एक आश्वासन लागू करने के लिए एक वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर प्रभाव:
                         95 इस खंड में कुछ भी नहीं, करने के लिए लागू नहीं होगी [-
(मैं) नियोक्ता द्वारा बनाए रखा किसी भी अस्पताल में एक कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को उपलब्ध कराई गई किसी भी चिकित्सा उपचार के मूल्य;
             96 [(द्वितीय) वास्तव में उसके परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में उनकी चिकित्सा उपचार या इलाज पर कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी व्यय के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान किसी भी राशि
(क) क्या सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या अनुमोदित किसी भी अन्य अस्पताल द्वारा बनाए रखा किसी भी अस्पताल में 97 इसके कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा;
(ख) निर्धारित बीमारियों के संबंध में 98 मुख्य आयुक्त निर्धारित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते द्वारा अनुमोदित किसी भी अस्पताल में या बीमारियों, 99 :
उप खंड (ख) में गिरने के एक मामले में, कर्मचारी अपनी आय का रिटर्न चिकित्सा उपचार की आवश्यकता थी, जिसके लिए रोग या बीमारी को निर्दिष्ट अस्पताल से एक प्रमाण पत्र और अस्पताल के लिए भुगतान की गई राशि की रसीद के साथ संलग्न करेगा, बशर्ते कि ;]
(Iii) किसी कर्मचारी के संबंध में एक नियोक्ता द्वारा देय प्रीमियम के किसी भी हिस्से को, खंड (आईबी) के के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना के तहत ऐसे कर्मचारी के स्वास्थ्य पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए उप - धारा (1) धारा 36 के;
(Iv) कर्मचारी द्वारा भुगतान किसी भी प्रीमियम के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान किसी भी राशि के लिए अपने स्वास्थ्य पर एक बीमा या उद्देश्यों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना के तहत उनके परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य के प्रभाव के लिए या बल में रखने के लिए धारा 80 डी के;
(V) वास्तव में [खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट उपचार के अलावा अन्य] उनके परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में उनकी चिकित्सा उपचार या इलाज पर कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी व्यय के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान किसी भी राशि; तो, हालांकि, इस तरह के योग से अधिक नहीं है 1 पिछले वर्ष में [पंद्रह] हजार रुपए;
(Vi) किसी भी व्यय नियोक्ता द्वारा खर्च पर
(1) मेडिकल कर्मचारी का उपचार, या भारत के बाहर इस तरह के कर्मचारी के परिवार के किसी भी सदस्य;
(2) यात्रा 2 [और] कर्मचारी या चिकित्सा उपचार के लिए ऐसे कर्मचारी के परिवार के किसी भी सदस्य के विदेश में रहने;
(3) यात्रा करते हैं और इस तरह के उपचार के संबंध में मरीज ​​के साथ जुडा हुआ है जो एक परिचर के विदेश में रहने के लिए,
                         3 हालत को [विषय है कि
(ए) चिकित्सा उपचार पर होने वाले खर्च और विदेश में रहना ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक दस्तूरी से बाहर रखा जाएगा; और
(बी) यात्रा पर व्यय उसमें कहा व्यय सहित पहले अभिकलन के रूप में, केवल जिसका सकल कुल आय एक कर्मचारी के मामले में रिआयत से बाहर रखा जाना होगा दो लाख रुपये से अधिक न हो;]
(सात) वास्तव में या उस धारा के तहत निर्दिष्ट शर्तों के खंड (vi) विषय में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी व्यय के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान किसी भी राशि.
                         स्पष्टीकरण खंड के प्रयोजनों. के लिए (2), -
(मैं) "अस्पताल" एक डिस्पेंसरी या एक क्लिनिक में शामिल 4 [या एक नर्सिंग होम];
(Ii) "परिवार", एक व्यक्ति के संबंध में, खंड (5) धारा 10 के रूप में एक ही अर्थ होगा; और
(Iii) "सकल कुल आय" खंड 80B (5) खंड के रूप में एक ही अर्थ होगा;]
                         5 [***]
             6 (3) "वेतन के एवज में मुनाफे" भी शामिल है
(मैं) के कारण किसी भी मुआवजे की राशि या अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता पर या अपने रोजगार या उससे संबंधित नियमों और शर्तों के संशोधन की समाप्ति के सिलसिले में से एक निर्धारिती द्वारा प्राप्त;
(द्वितीय) (खंड में निर्दिष्ट किसी भुगतान के अलावा अन्य किसी भी भुगतान (10) 7 [, खंड (10 ए)] 8 [, खंड (10 बी)], खंड (11), 9 [खंड (12) 10 [, खंड ( 13)] या धारा 10 के खंड (13A)]), के कारण या एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता से या एक प्रोविडेंट या अन्य निधि से एक निर्धारिती द्वारा प्राप्त 11 [***], जो यह नहीं करता करने के लिए इस हद तक निर्धारिती या द्वारा योगदान से मिलकर 12 तरह के योगदान पर [ब्याज या इस तरह की नीति पर बोनस के माध्यम से आवंटित राशि सहित एक मुख्यव्यक्ति बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त किसी भी राशि.
                         स्पष्टीकरण -. इस उपखंड, अभिव्यक्ति "मुख्यव्यक्ति बीमा पॉलिसी" के प्रयोजनों के लिए धारा 10 के खंड (10D) में उसे सौंपे अर्थ होगा].
13 [***]
  

 

जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
८९ .कराधान कानून 1978/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ (संशोधन) अधिनियम, 1984, द्वारा डाला.
नियम 3 के एक विश्लेषण के लिए परिशिष्ट दो.
91.मंत्रियों अधिनियम, 1952/Salaries और संसद अधिनियम, 1953 और वेतन और संसद अधिनियम, 1977, किराया मुक्त सुसज्जित के मूल्य में विपक्ष के नेता के भत्ते की धारा -9 ए के अधिकारियों के भत्ते के वेतन और भत्ते की धारा 10 ए के संदर्भ में (उसके रखरखाव सहित) निवास एक मंत्री / संसद के एक अधिकारी को उपलब्ध कराई और विपक्ष के एक नेता के सिर "वेतन" के तहत टैक्स को उसकी आय प्रभार्य की गणना में शामिल होने के लिए नहीं है.
92 'सिर' वेतन 'के तहत मौद्रिक भुगतान के माध्यम से व्यवस्था नहीं की सभी लाभ या सुख के मूल्य का अनन्य, अठारह हजार रुपये से अधिक है,' के लिए एवजी वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी से 1986/01/04.
93वित्त अधिनियम, 1989 से प्रभावी द्वारा डाला 1990/01/04.
94 श्रम भविष्य निधि कानून (संशोधन) अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/08.
95 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1991 से प्रभावी 1991/01/04.
96 वित्त अधिनियम, 1994, wref द्वारा प्रतिस्थापित 1993/01/04. पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, खंड (द्वितीय), 1993/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1992, द्वारा प्रतिस्थापित के रूप में, के तहत के रूप में पढ़ा:
नियोक्ता द्वारा भुगतान "(ii) किसी राशि
(क) वास्तव में सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है किसी भी अन्य अस्पताल द्वारा बनाए रखा किसी भी अस्पताल में उनके परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में उनकी चिकित्सा उपचार या इलाज पर कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी व्यय के संबंध में अपने कर्मचारियों की;
(ख) सीधे मुख्य आयुक्त कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य का इस तरह के व्यवहार के कारण, निर्धारित बीमारियों या बीमारियों की चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते द्वारा अनुमोदित एक अस्पताल में; "
आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.

निर्धारित बीमारियों के लिए 3 (2).

3 ए (1) की स्थिति के लिए मुख्य आयुक्त के अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक अस्पताल से पूरा किया जाना है.
1         वित्त द्वारा "दस" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी 1999/01/04.
प्र.20. "या" वित्त अधिनियम, 1993 के द्वारा, प्रभावी लिए एवजी 1993/01/04.
(3)1993 वित्त अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित. से प्रभावी1993/01/04. वित्त अधिनियम, 1992 द्वारा यथा संशोधित पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, "इस शर्त पर" के साथ शुरुआत की और साथ समाप्त होने के हिस्से के तहत के रूप में पढ़ा, 1993/01/04 से प्रभावी, "इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक, लिख":
"यात्रा पर व्यय सहित पहले अभिकलन के रूप में (2) और (3) इस खंड की, जिसका सकल कुल आय एक कर्मचारी के मामले में रिआयत से बाहर रखा जाना होगा उप खंड में निर्दिष्ट है कि इस शर्त पर उसमें कहा व्यय, दो लाख रुपये और बोर्ड इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के संबंध में, यदि कोई हो, होने, लिख सकते हैं जैसे व्यय के संबंध में इस तरह के आगे स्थिति और सीमाओं के अधीन अधिक न हो; "
(4)वित्त अधिनियम, 1992 से प्रभावी द्वारा डाला 1993/01/04.
प्र.5. उपखंड (vi) उप खंड में परिणामी संशोधनों के साथ (चतुर्थ) और (v), वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए1985/01/04. मूल उपखंड कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला गया था अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1985/01/04. संशोधन इस प्रकार के ऑपरेशन में कभी नहीं आया था.
जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्र.7.        1962/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1965, द्वारा डाला.
8 वित्त अधिनियम, 1975 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/04.
9 प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1964, द्वारा "या खंड (12)" के लिए एवजी से प्रभावी1964/06/10.
प्र।11.शब्दों "(एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि नहीं किया जा रहा)" वित्त अधिनियम, 1995 द्वारा छोड़े गए. 1996/01/04 से प्रभावी.
प्र.12.     वित्त द्वारा "इस तरह के योगदान पर ब्याज" के लिए एवजी (नं. 2) अधिनियम, 1996 से प्रभावी 1996/01/10.
प्र.13. 18 से 21 वित्त अधिनियम, 1988 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए और वर्गों उप शीर्षक "प्रतिभूतियों पर बी ब्याज" 1989/01/04. उनकी चूक, उप मुखिया, खंड 18 के लिए पहले, धारा 19, धारा 20 (यथा संशोधित (1965/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1965, और 1988/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा यथा संशोधित) वित्त 1980/01/04 से प्रभावी अधिनियम, 1979,) और नीचे के रूप में पढ़ा धारा 21, द्वारा:
                        प्रतिभूतियों पर 'बी ब्याज
प्र.18. प्रतिभूतियों पर ब्याज -. (1) को पिछले वर्ष में एक निर्धारिती की वजह से निम्न मात्रा में सिर "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के तहत आय कर के दायरे में होगी, -
केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी सुरक्षा पर (मैं) ब्याज;
(द्वितीय) द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी या एक कंपनी या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम की ओर से जारी किए गए पैसे के लिए डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज.
                        इस तरह के ब्याज आय से शुल्क नहीं लिया गया था, तो (2) उप - धारा में समाहित कुछ भी नहीं (1) पिछले एक वर्ष में उसके द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों पर कोई ब्याज के संबंध में आयकर के लिए शुल्क लिया जा रहा से एक निर्धारिती precluding के रूप में लगाया जाएगा किसी भी पहले पिछले वर्ष के लिए कर.
                        प्र.19. प्रतिभूतियों पर ब्याज से कटौती. विषय धारा 21, सिर "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के अंतर्गत आय प्रभार्य का प्रावधान करने के लिए निम्नलिखित करने के बाद अभिकलन किया जाएगा कटौती-
(मैं) इस तरह के ब्याज को साकार करने के उद्देश्य के लिए निर्धारिती द्वारा खर्च किसी भी उचित राशि;
(Ii) निर्धारिती द्वारा प्रतिभूतियों में निवेश के उद्देश्य के लिए उधार के पैसे पर देय कोई रुचि नहीं.
                        प्र.20. एक बैंकिंग कंपनी के मामले में प्रतिभूतियों पर ब्याज से कटौती -. (1) एक बैंकिंग के मामले में कंपनी
(मैं) यथोचित धारा 19 के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए खर्च राशि के रूप में माना जा करने के लिए राशि धारा 30, 31, 36 के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य हैं के रूप में अपने खर्च का कुल करने के लिए असर एक राशि होगी और 37 [खंड के अलावा और (तीन), (vi) की उपधारा (सात) और (VIIa) (1) धारा 36 की] स्रोत पर कर कटौती की समावेशी प्रतिभूतियों पर ब्याज से सकल प्राप्ति (के रूप में उसी अनुपात धारा 18 के तहत आयकर के लिए) प्रभार्य कंपनी के लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए हैं जो सभी स्रोतों से कंपनी की सकल प्राप्तियों को सहन;
(Ii) राशि धारा 19 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उधार ली गई धनराशि पर देय ब्याज के रूप में माना जा करने के लिए कंपनी द्वारा उसी अनुपात के रूप में उधार के सभी धनराशि पर देय ब्याज की राशि को भालू जो एक राशि होगी कंपनी के लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए हैं जो सभी स्रोतों से सकल प्राप्ति के लिए धारा 18 भालू के तहत आय कर के दायरे में (स्रोत पर काटा गया कर सहित) प्रतिभूतियों पर ब्याज से सकल प्राप्ति.
"(2) व्यय खंड (क) के तहत कटौती की और (ii) उप - धारा (1) के फिर से सिर के तहत कंपनी की आय की गणना के प्रयोजनों के लिए वर्गों 30-37 के तहत स्वीकार्य कटौती का हिस्सा नहीं होगा मुनाफे और व्यवसाय या पेशे के लाभ ".
स्पष्टीकरण. के लिए इस खंड के प्रयोजनों, जमा करने के माध्यम से प्राप्त धनराशि भी शामिल है "धन उधार".
                        प्र.21. प्रतिभूतियों पर ब्याज से राशि घटाया नहीं वर्गों 19 और 20 में निहित कुछ.-होते हुए भी, पर भारत (अप्रैल, 1938 के 1 दिन पहले सार्वजनिक सदस्यता के लिए जारी किए गए ऋण पर नहीं किया जा रहा हित) के बाहर देय है जो इस अधिनियम के तहत किसी भी ब्याज प्रभार्य जो कर भुगतान किया है या काट लिया अध्याय XVII बी के तहत, और धारा 163 के तहत एक एजेंट के रूप में इलाज किया जा सकता है, जो भारत में कोई व्यक्ति नहीं है जो के संबंध में पर सिर "ब्याज के तहत आय प्रभार्य कंप्यूटिंग में कटौती नहीं करेगा नहीं किया गया है प्रतिभूति ". '

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