धारा 47 का संशोधन
धारा 47 का संशोधन।
17. आय-कर अधिनियम की धारा 47 के खंड (viiकख) में और दीर्घ पंक्ति के पहले 1 अप्रैल, 2020 से,–
(अ) उपखंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात्:–
"(ग) व्युतपन्नियां; या
(घ) अन्य ऐसी प्रतिभूतियां, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।";
(आ) स्पष्टीकरण में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–
'(घ) "प्रतिभूति" शब्द का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 32) की धारा के खंड (ज) में उसका है;'
[वित्त अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित रूप में]

