आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 17

धारा 47 का संशोधन

धारा

धारा संख्या

17

अध्याय शीर्षक

अध्याय III - प्रत्यक्ष कर

अधिनियम

वित्त अधिनियम

वर्ष

2019 (सं.2)

धारा 47 का संशोधन

धारा 47 का संशोधन

धारा 47 का संशोधन।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 47 के खंड (viiकख) में और दीर्घ पंक्ति के पहले 1 अप्रैल, 2020 से,–

() उपखंड () के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात्:–

"() व्युतपन्नियां; या

() अन्य ऐसी प्रतिभूतियां, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।";

() स्पष्टीकरण में, खंड () के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

'() "प्रतिभूति" शब्द का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 32) की धारा के खंड () में उसका है;'

 

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित रूप में]

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