आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 167ग

परिसमापन में सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों का दायित्व

धारा

धारा संख्या

167ग

अध्याय शीर्षक

अध्याय XV - विशेष मामले में देयता

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2024 (सं.1)

परिसमापन में सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों का दायित्व

परिसमापन में सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों का दायित्व

परिसमापन में सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों का दायित्व

167ग. सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी से किसी पूर्ववर्ष की किसी आय की बाबत या किसी अन्य व्यक्ति से, किसी ऐसे पूर्ववर्ष की, जिसके दौरान ऐसा अन्य व्यक्ति सीमित दायित्व भागीदार था, किसी आय की बाबत देय किसी कर की वसूली नहीं की जा सकती है वहां उस मामले में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय सीमित दायित्व भागीदारी का कोर्इ भागीदार था, तब तक ऐसे कर के संदाय के लिए संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से दायी होगा जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता है कि वसूली न किए जाने का सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यकलापों के संबंध में उसकी ओर से कोर्इ घोर अपेक्षा, अपकरण, कर्तव्य का भंग नहीं माना जा सकता है।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "देय कर" पद के अंतर्गत अधिनियम के अधीन संदेय शास्ति, ब्याज या कोर्इ अन्य राशि भी है।

 

 

 

[वित्त अधिनियम, 2024 द्वारा संशोधित रूप में]

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