प्रतिनिधि निर्धारितियों की दशा में संपत्ति के विरुद्ध उपचार
प्रतिनिधि निर्धारितियों की दशा में संपत्ति के विरुद्ध उपचार
167. 32[निर्धारण] अधिकारी को, किसी प्रतिनिधि निर्धारिती में निहित या उसके नियंत्रण या प्रबंध के अधीन किसी प्रकार की सारी संपत्ति के विरुद्ध वैसे ही उपचार जैसे कि वे उसे कोर्इ कर देने के दायित्वाधीन किसी व्यक्ति की संपत्ति के विरुद्ध होते और पूर्ण और व्यापक रीति में प्राप्त होंगे चाहे मांग प्रतिनिधि निर्धारिती से की जाए या सीधे हिताधिकारी से।
32. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से ''आय-कर'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
[वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित रूप में]

