आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 167

प्रतिनिधि निर्धारितियों की दशा में संपत्ति के विरुद्ध उपचार

धारा

धारा संख्या

167

अध्याय शीर्षक

अध्याय XV - विशेष मामले में देयता

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2016

प्रतिनिधि निर्धारितियों की दशा में संपत्ति के विरुद्ध उपचार

प्रतिनिधि निर्धारितियों की दशा में संपत्ति के विरुद्ध उपचार

प्रतिनिधि निर्धारितियों की दशा में संपत्ति के विरुद्ध उपचार

167. 32[निर्धारण] अधिकारी को, किसी प्रतिनिधि निर्धारिती में निहित या उसके नियंत्रण या प्रबंध के अधीन किसी प्रकार की सारी संपत्ति के विरुद्ध वैसे ही उपचार जैसे कि वे उसे कोर्इ कर देने के दायित्वाधीन किसी व्यक्ति की संपत्ति के विरुद्ध होते और पूर्ण और व्यापक रीति में प्राप्त होंगे चाहे मांग प्रतिनिधि निर्धारिती से की जाए या सीधे हिताधिकारी से।

 

32. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1988 से ''आय-कर'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

 

 

[वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित रूप में]

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