निदेशक पद की संख्या
निदेशक पदों की संख्या।
165. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् कोई भी व्यक्ति एक ही समय में बीस से अधिक कम्पनियों में निदेशक का पद, जिसके अंतर्गत कोई वैकल्पिक निदेशक पद भी है, धारण नहीं करेगा :
बशर्ते कि सार्वजनिक कंपनियों की अधिकतम संख्या, जिनमें किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, दस से अधिक नहीं होगी।
[ स्पष्टीकरण I ] - सार्वजनिक कंपनियों की सीमा की गणना करने के लिए, जिनमें किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, निजी कंपनियों में निदेशक पद को शामिल किया जाएगा जो या तो सार्वजनिक कंपनी की होल्डिंग कंपनी या सहायक कंपनी हैं।
[ स्पष्टीकरण II. --बीस कम्पनियों के निदेशक पदों की सीमा की गणना करने के लिए, किसी निष्क्रिय कम्पनी में निदेशक पद को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।]
(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कंपनी के सदस्य विशेष संकल्प द्वारा, कंपनियों की कोई छोटी संख्या विनिर्दिष्ट कर सकेंगे जिनमें कंपनी का कोई निदेशक निदेशक के रूप में कार्य कर सकेगा।
(3) इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक कंपनियों में निदेशक के रूप में पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति, ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि के भीतर, -
| (क) | उन कंपनियों की निर्दिष्ट सीमा से अधिक का चयन न करें, जिनमें वह निदेशक का पद जारी रखना चाहता है; | |
| (ख) | शेष बची हुई अन्य कम्पनियों में निदेशक के पद से इस्तीफा दे देंगे; तथा | |
| (ग) | खंड ( क ) के अधीन अपने द्वारा किए गए चयन की सूचना उन प्रत्येक कंपनी को देगा जिसमें वह ऐसे प्रारंभ से पूर्व निदेशक का पद धारण कर रहा था और प्रत्येक ऐसी कंपनी के संबंध में क्षेत्राधिकार रखने वाले रजिस्ट्रार को देगा। |
(4) उपधारा (3) के खंड ( ख ) के अनुसरण में किया गया कोई त्यागपत्र संबंधित कंपनी को भेजे जाने पर तत्काल प्रभावी हो जाएगा।
(5) ऐसा कोई व्यक्ति विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक कम्पनियों में निदेशक के रूप में कार्य नहीं करेगा,—
| (क) | उपधारा (3) के खंड ( ख ) के अनुसरण में निदेशक या गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में अपने पद से त्यागपत्र देने के पश्चात्; या | |
| (ख) | इस अधिनियम के लागू होने से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, |
जो भी पहले हो।
[ (6) यदि कोई व्यक्ति इस धारा का उल्लंघन करते हुए निदेशक के रूप में नियुक्ति स्वीकार करता है, तो वह पहले दिन के बाद प्रत्येक दिन के लिए दो हजार रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, जो अधिकतम दो लाख रुपये तक हो सकता है। ] I

