आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 164क

मौखिक न्यास की दशा में कर प्रभारित किया जाना

धारा

धारा संख्या

164क

अध्याय शीर्षक

अध्याय XV - विशेष मामले में देयता

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

2000

मौखिक न्यास की दशा में कर प्रभारित किया जाना

मौखिक न्यास की दशा में कर प्रभारित किया जाना

29[मौखिक न्यास की दशा में कर प्रभारित किया जाना

164क. जहां कोर्इ न्यासी मौखिक न्यास के अधीन किसी व्यक्ति की ओर से या उसके फायदे के लिए कोर्इ आय प्राप्त करता है या प्राप्त करने का हकदार है, वहां इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी आय पर कर का प्रभारण अधिकतम मार्जिन दर पर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.–इस धारा के प्रयोजन के लिए,–

(i) 30[* * *]

(ii) "मौखिक न्यास" का वही अर्थ है जो धारा 160 की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण में है।]

 

29. वित्त अधिनियम, 1981 द्वारा 1.4.1981 से अंत:स्थापित।

30. प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा 1.4.1989 से लोप किया गया। लोप किए जाने से पूर्व, स्पष्टीकरण का खंड (i) निम्नलिखित रूप में था :

"(i) "अधिकतम मार्जिन दर" का वही अर्थ है जो धारा 164 की उपधारा (3) के नीचे के स्पष्टीकरण 2 में है;"

 

 

[वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित रूप में]

© कॉपीराइट. टैक्समैन पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड

फ़ुटनोट