प्रतिनिधि निर्धारिती
बी प्रतिनिधि निर्धारिती - जनरल प्रावधान
प्रतिनिधि निर्धारिती.
160 (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, "प्रतिनिधि निर्धारिती" का मतलब है,
(I) उप - धारा के खंड (क) में निर्दिष्ट एक अनिवासी की आय के संबंध में (1) की धारा 9 के तहत एक एजेंट के रूप में व्यवहार किया जाता है जो एक व्यक्ति सहित अनिवासी का एजेंट अनुभाग 163 ;
(Ii), मामूली पागल या बेवकूफ की आय के संबंध में, प्राप्त करने के हकदार हैं या इस तरह के मामूली पागल या बेवकूफ की ओर से इस तरह के आय की प्राप्ति में है जो अभिभावक या प्रबंधक;
(Iii) (वास्तव में एक और की ओर से संपत्ति का प्रबंधन करने वाले किसी भी व्यक्ति शामिल है, जो कुछ भी अपने पद,) प्रपन्नाधिकरण, प्रशासक जनरल, सरकारी न्यासी या किसी भी रिसीवर या प्रबंधक द्वारा या किसी के अधीन नियुक्त जो आय के संबंध में एक अदालत के आदेश प्राप्त या ओर से या किसी भी व्यक्ति के लाभ के लिए, प्राप्त करने के हकदार है, बच्चों के इस तरह के कोर्ट, प्रशासक जनरल, सरकारी न्यासी, रिसीवर या प्रबंधक;
(Iv) एक ट्रस्टी चाहे वसीयती लिखित रूप में या अन्यथा (मुसलमान वक्फ मान्य अधिनियम, 1913 1913 के (6), प्राप्त करता है या के तहत मान्य है जो किसी भी वक्फ विलेख सहित एक विधिवत निष्पादित साधन द्वारा घोषित एक ट्रस्ट के तहत नियुक्त जो आय के संबंध में ओर से या किसी भी व्यक्ति, इस तरह के न्यासी या न्यासियों के लाभ के लिए प्राप्त करने के हकदार है.
(2) प्रत्येक प्रतिनिधि निर्धारिती इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक निर्धारिती होना समझा जाएगा.
[वित्त अधिनियम, 1974 के द्वारा संशोधित]

