आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 159

कानूनी प्रतिनिधि

धारा

धारा संख्या

159

अध्याय शीर्षक

अध्याय XV - विशेष मामले में देयता

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1973

कानूनी प्रतिनिधि

कानूनी प्रतिनिधि

अध्याय XV

विशेष मामलों में देयता

ए कानूनी प्रतिनिधि

कानूनी प्रतिनिधि.

159. एक व्यक्ति मर जाता है कहाँ (1), उसकी कानूनी प्रतिनिधि मृतक तरह ढंग से और मृतक के रूप में उसी हद तक, वह मर नहीं था अगर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गया होता है जो किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा.

(2) (के तहत एक आकलन, पुनर्मूल्यांकन या फिर से गिनना सहित एक आकलन करने के प्रयोजन के लिए खंड 147 मृतक और उप के प्रावधानों के अनुसार कानूनी प्रतिनिधि के हाथों में किसी भी राशि लगाने के उद्देश्य के लिए की आय का) धारा (1),

(क) अपनी मृत्यु से पहले मृतक के खिलाफ की गई किसी भी कार्यवाही कानूनी प्रतिनिधि के खिलाफ उठाए गए हैं समझा जाएगा और यह मृतक की मौत की तारीख पर खड़ा था, जिस पर मंच से कानूनी प्रतिनिधि के खिलाफ जारी रखा जा सकता है;

(ख) वह बच गया था अगर मृतक के खिलाफ लिया जा सकता था, जो किसी भी कार्यवाही, कानूनी प्रतिनिधि के खिलाफ लिया जा सकता है; और

(ग) इस अधिनियम के सभी प्रावधानों के हिसाब से लागू होंगे.

(3) मृतक के कानूनी प्रतिनिधि, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, एक निर्धारिती होना समझा जाएगा.

कर के लिए अपने दायित्व अनुन्मोचित रहता है, वह की संपत्ति के किसी भी संपत्ति के साथ एक पर आरोप या के disposes या भागों बनाता है, अगर (4) हर कानूनी प्रतिनिधि कानूनी प्रतिनिधि के रूप में अपनी क्षमता में उसके द्वारा देय किसी कर के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे में हैं, या अपने कब्जे में आ सकता है, लेकिन इस तरह के दायित्व का निपटारा या साथ जुदा है, इसलिए आरोप लगाया परिसंपत्ति के मूल्य को सीमित किया जाएगा, जो मृतक.

(5) की उप - धारा के प्रावधानों (2) खंड में 161 , धारा 162 और धारा 167 ,, अब तक हो सकता है करेगा के रूप में और किस हद तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत नहीं कर रहे हैं, के संबंध में लागू एक कानूनी प्रतिनिधि.

(6) इस धारा के तहत एक कानूनी प्रतिनिधि के दायित्व, उप - धारा के प्रावधानों के अधीन (4) और उपधारा (5), संपत्ति दायित्व पूरा करने में सक्षम है जो करने के लिए इस हद तक सीमित किया जाएगा.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1973 द्वारा संशोधित]

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