आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 155

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धारा

धारा संख्या

155

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIV - मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1987

अन्य संशोधन

अन्य संशोधन

अन्य संशोधनों.

155. (1) 11a [जहां एक फर्म में भागीदार के किसी भी पूरा मूल्यांकन के संबंध में] यह पाया है

(क) फर्म, या के आकलन या पुनर्मूल्यांकन पर

(ख) इस खंड के तहत फर्म की आय में बनाई गई किसी कमी या वृद्धि पर धारा 154 , खंड 250 , खंड 254 , खंड 260 , खंड 262 , खंड 263 या खंड 264 , 12 [या]

12 [(4) की उप - धारा के तहत पारित किसी भी क्रम पर (ग) खंड 245D फर्म द्वारा किए गए आवेदन पर,]

फर्म की आय में साथी की हिस्सेदारी साथी के आकलन में शामिल नहीं किया गया या, शामिल हैं, सही नहीं है कि, 12A अधिकारी के लिए एक दृश्य के साथ भागीदार के आकलन के क्रम में संशोधन कर सकते [आकलन] मामले के रूप में मूल्यांकन या उसके सुधार में शेयर का समावेश हो सकता है; और के प्रावधानों धारा 154 , अब तक हो सकता है, के रूप में माना जा रहा है कि धारा (7) उप - धारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू नहीं होगी 13 [अंतिम आदेश था, जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत से फर्म के मामले में] पारित कर दिया.

(2) व्यक्तियों की या व्यक्तियों का एक शरीर के एक संघ के एक सदस्य के किसी भी पूरा मूल्यांकन के संबंध में यह पाया जाता है

(क) संघ या शरीर, या के आकलन या पुनर्मूल्यांकन पर

(ख) इस खंड के अंतर्गत संघ या शरीर की आय में बनाई गई किसी कमी या वृद्धि पर धारा 154 , खंड 250 , खंड 254 , खंड 260 , खंड 262 , खंड 263 या खंड 264 , 12 [या]

12 [(4) की उप - धारा के तहत पारित किसी भी क्रम पर (ग) खंड 245D संघ या शरीर द्वारा किए गए आवेदन पर,]

संघ या शरीर की आय में सदस्य के शेयर, जैसा भी मामला हो, सदस्य के आकलन में शामिल नहीं किया गया है या, शामिल हैं, जो सही नहीं है, 12A [आकलन] अधिकारी के आदेश में संशोधन कर सकते मामले के रूप में मूल्यांकन या उसके सुधार में शेयर का समावेश करने के लिए एक दृश्य के साथ सदस्य के आकलन के हो सकते हैं; और के प्रावधानों धारा 154 , अब तक हो सकता है, के रूप में अंतिम आदेश था, जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत से माना जा रहा है कि अनुभाग "[की उप - धारा (7) में निर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू नहीं होगी जैसा भी मामला हो, संघ या शरीर के मामले में] पारित कर दिया.

14 [(3) एक निर्धारिती द्वारा देय अतिरिक्त लाभ कर या व्यापार के लाभ कर अपील, पुनरीक्षण या किसी भी अन्य कार्यवाही में संशोधित कर दिया गया है, या किसी भी अतिरिक्त लाभ कर आय के लिए इसी मूल्यांकन के पूरा होने के बाद मूल्यांकन किया गया है, जहां कर और उसके परिणाम में, यह आयकर के लिए निर्धारिती प्रभार्य की कुल आय में संशोधन करने के लिए आवश्यक है, 12A अधिकारी आवश्यक संशोधन और का प्रावधान कर सकता है [आकलन] धारा 154 , जहां तक हो सके, बहां लागू नहीं होगी उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि (7) आदेश लेने की तारीख या जैसा भी मामला हो, इस तरह के अतिरिक्त लाभ कर या व्यापार लाभ कर के आकलन को संशोधित करने से माना जा रहा है कि खंड की.

स्पष्टीकरण, वे फर्म के भागीदारों के आकलन के संशोधन को लागू नहीं के रूप में निर्धारिती एक फर्म है, जहां इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, उप - धारा के प्रावधानों (1) भी लागू नहीं होगी].

(4) के तहत शुरू की कार्यवाही का एक परिणाम के रूप में कहां खंड 147 , एक हानि या ह्रास recomputed किया गया है और उसके परिणाम में यह नुकसान या मूल्यह्रास भत्ता है, जो करने के लिए सफल वर्ष या साल के लिए निर्धारिती की कुल आय recompute करने के लिए आवश्यक है आगे बढ़ाया और उप - धारा (1) के प्रावधानों के तहत बंद की स्थापना की गई धारा 72 , या उपधारा (2) के खंड 73 , या (1) उप - धारा 15 [या उप - धारा (3)] के अनुभाग 74 , 16 [या (3) के उप खंड खंड 74A ,] 16A अधिकारी इस तरह वर्ष या वर्षों के संबंध में कुल आय recompute और आवश्यक संशोधन करने के लिए आगे बढ़ना हो सकता है [आकलन]; और के प्रावधानों धारा 154 , जहां तक हो सके, उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू नहीं होगी (7) माना जा रहा है कि खंड के 17 आदेश पारित किया गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत से [ ] के तहत खंड 147 .

18 निवेश भत्ता के रास्ते से एक भत्ता के तहत एक जहाज का सम्मान या एक विमान या किसी भी निर्धारण वर्ष में किसी मशीनरी या संयंत्र में एक निर्धारिती को पूरी तरह या आंशिक रूप से किया गया है कहां [(4 ए) अनुभाग 32A और बाद-

(क) जहाज या विमान का अधिग्रहण किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष या मशीनरी या संयंत्र के अंत से आठ साल की समाप्ति से पहले किसी भी समय में स्थापित किया गया था, जहाज, विमान, मशीनरी या संयंत्र द्वारा बेचा या अन्यथा स्थानांतरित कर रहा है सरकार ने एक स्थानीय प्राधिकारी, एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम या एक से स्थापित निगम के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को निर्धारिती 19 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित के रूप में सरकार कंपनी (1956 का 1), या के संबंध में किसी भी समामेलन या उत्तराधिकार उप - धारा (6) या (7) की उपधारा में निर्दिष्ट खंड 32A ; या

(ख) जहाज या विमान का अधिग्रहण किया गया था या मशीनरी या संयंत्र स्थापित किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष के अंत से दस वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय, निर्धारिती के तहत रिजर्व खाते में जमा राशि उप उपयोग नहीं करता की धारा (4) अनुभाग 32A एक नया जहाज या एक नए विमान या नई मशीनरी या मशीनरी या प्रकृति के संयंत्र से दूसरे संयंत्र (प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए खंड में निर्दिष्ट (क), (ख) और (घ) के परंतुक उप - धारा (1) के खंड 32A उपक्रम के व्यापार के प्रयोजनों के लिए); या

खंड में निर्दिष्ट दस वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय (सी) (ख), निर्धारिती (4) की उप - धारा के तहत रिजर्व खाते में जमा राशि का इस्तेमाल अनुभाग 32A '-

लाभांश या लाभ के माध्यम से वितरण के लिए (i); या

(द्वितीय) के मुनाफे के रूप में भारत से बाहर प्रेषण के लिए या भारत के बाहर किसी भी संपत्ति के सृजन के लिए; या

(Iii) उपक्रम के कारोबार का एक उद्देश्य नहीं है जो किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए,

मूल रूप से अनुमति दी निवेश भत्ता गलत तरीके से अनुमति दी गई है समझा जाएगा, और 19A [आकलन] अधिकारी, इस अधिनियम में निहित बावजूद, प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय recompute और आवश्यक संशोधन कर सकता है; और के प्रावधानों धारा 154 , जहां तक हो सके, बहां लागू नहीं होगी, उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि (7) उस अनुभाग का, माना जा रहा है -

एक मामले में (मैं) बिक्री या अन्य हस्तांतरण जगह ले ली है, जो पिछले साल के अंत से, खंड (क) में निर्दिष्ट;

(Ii) खंड में निर्दिष्ट दस साल के अंत से, खंड (ख) में निर्दिष्ट एक मामले में;

(Iii) एक मामले में tne राशि का उपयोग किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष के अंत से, खंड (ग) में निर्दिष्ट.

स्पष्टीकरण: उद्देश्यों के टॉर ओ.टी. खंड (ख), "नए जहाज" या "नए विमान" या "नई मशीनरी या संयंत्र" के रूप में एक ही अर्थ होगा 20 [(2) की उप - धारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण अनुभाग 32A ]. ]

(5) विकास छूट के रास्ते से एक भत्ता धारा 33 के तहत या इसी के तहत किसी भी निर्धारण वर्ष में दिसंबर, 1957, के 31 दिन के बाद स्थापित एक जहाज, मशीनरी या संयंत्र के संबंध में एक निर्धारिती को पूरी तरह या आंशिक रूप से किया गया है कहां भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के प्रावधानों, और बाद में,

(I) जहाज का अधिग्रहण किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष या मशीनरी या संयंत्र के अंत से आठ साल की समाप्ति से पहले किसी भी समय में स्थापित किया गया था, जहाज, मशीनरी या संयंत्र के लिए किसी भी व्यक्ति को बेच दिया या अन्यथा निर्धारिती द्वारा स्थानांतरित कर रहा है सरकार ने एक स्थानीय प्राधिकारी, एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम या एक से स्थापित निगम के अलावा अन्य 21 (1956 का 1), या किसी भी समामेलन या उत्तराधिकार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित के रूप में सरकार कंपनी उप - धारा (3) और (4) की उपधारा में निर्दिष्ट धारा 33 ; या

(द्वितीय) की उप - धारा (3) में निर्दिष्ट आठ साल की समाप्ति से पहले किसी भी समय खंड 34 , निर्धारिती कि उपधारा के खंड (क) के तहत रिजर्व खाते में जमा राशि का इस्तेमाल

(क) लाभांश या लाभ के माध्यम से वितरण के लिए; या

(ख) के मुनाफे के रूप में भारत से बाहर प्रेषण के लिए या भारत के बाहर किसी भी संपत्ति के सृजन के लिए; या

(ग) उपक्रम के कारोबार का एक उद्देश्य नहीं है जो किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए,

मूल रूप से अनुमति दी विकास छूट गलत तरीके से अनुमति दी गई है समझा जाएगा, और 21 ए [आकलन] अधिकारी, इस अधिनियम में निहित बावजूद, प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय recompute और आवश्यक संशोधन कर सकता है; और के प्रावधानों धारा 154 , जहां तक हो सके, बहां लागू नहीं होगी, उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि (7) को पिछले साल के अंत से माना जा रहा है कि खंड की बिक्री या स्थानांतरण जगह ले ली है, जो में या पैसे तो उपयोग किया गया था.

22 [(5 ए) "विकास भत्ता के रास्ते से एक भत्ता के तहत किसी भी निर्धारण वर्ष में किसी भी क्षेत्र में रोपण की लागत के संबंध में एक निर्धारिती को पूरी तरह या आंशिक रूप से किया गया है कहां अनुभाग 33A और बाद-

(I) सरकार, एक स्थानीय प्राधिकारी, एक निगम के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को इस तरह के भत्ते बनाया गया था जिसमें पिछले साल के अंत से आठ साल की समाप्ति से पहले किसी भी समय, भूमि बेच दिया जाता है या अन्यथा निर्धारिती द्वारा तबादला एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम या एक से स्थापित 23 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित के रूप में सरकार कंपनी (1956 का 1), या उपधारा (5) या उप में निर्दिष्ट किसी समामेलन या उत्तराधिकार के संबंध में की धारा (6) अनुभाग 33A ; या

(द्वितीय) की उप - धारा (3) में निर्दिष्ट आठ साल की समाप्ति से पहले किसी भी समय अनुभाग 33A , निर्धारिती कि उपधारा के खंड (ख) के तहत रिजर्व खाते में जमा राशि का इस्तेमाल

(क) लाभांश या लाभ के माध्यम से वितरण के लिए; या

(ख) के मुनाफे के रूप में भारत से बाहर प्रेषण के लिए या भारत के बाहर किसी भी संपत्ति के सृजन के लिए; या

(ग) उपक्रम के कारोबार का एक उद्देश्य नहीं है जो किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए;

मूल रूप से अनुमति दी विकास भत्ता गलत तरीके से अनुमति दी गई है समझा जाएगा, और 21 ए [आकलन] अधिकारी, इस अधिनियम में निहित बावजूद, प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय recompute और हो सकता है

आवश्यक संशोधन करना; और के प्रावधानों धारा 154 , जहां तक हो सके, बहां लागू नहीं होगी, उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि (7) को पिछले साल के अंत से माना जा रहा है कि खंड की बिक्री या स्थानांतरण जगह ले ली है, जो में या पैसे तो उपयोग किया गया था.]

24 [स्पष्टीकरण:. किसी भी भूमि हस्तांतरण के इस तरह के अधिकार में किसी भी पट्टाधृत या अधिभोग की अन्य सही होने के एक निर्धारिती, वह बेच दिया है समझा या अन्यथा ऐसी भूमि हस्तांतरित किया जाएगा, जहां इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए]

25 [वैज्ञानिक अनुसंधान पर कोई व्यय के संबंध में किसी भी कटौती की उप - धारा (2 बी) के तहत किसी भी निर्धारण वर्ष में किया गया है कहाँ (5 बी) के खंड 38 और निर्धारिती से प्राप्त कार्यक्रम के पूरा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है ऐसे प्राधिकारी द्वारा इसके पूरा होने के लिए अनुमति दी गई अवधि के एक साल के भीतर विहित प्राधिकारी, मूल रूप से वास्तव में किए गए व्यय की अधिकता में की गई कटौती को गलत तरीके से बनाया गया है समझा जाएगा, और 25A [आकलन] अधिकारी, कुछ होते हुए भी इस में निहित हो सकता है अधिनियम, प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय recompute और आवश्यक संशोधन करना; और के प्रावधानों धारा 154 , जहां तक हो सके, उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू नहीं होगी (7) की अवधि पूरा करने के लिए अनुमति दी है जो पिछले साल के अंत से माना जा रहा है कि खंड के विहित प्राधिकारी द्वारा कार्यक्रम के समाप्त हो गई है.]

25b [(6) कोई भी इस तरह के कर्ज या ऋण का हिस्सा उप - धारा (1) के (सात) खंड में जाना जाता है के रूप में कहां खंड 36 पिछले एक साल के लिए निर्धारिती के खातों और के रूप में अप्रतिलभ्य से लिखा है 25 एक [आकलन] अधिकारी इस तरह के कर्ज या उसके भाग एक पहले पिछले साल ऋण या भाग से लिखा है जिसमें तुरंत पिछले वर्ष के पहले के चार पिछले वर्षों की अवधि से परे नहीं गिरने में एक बुरा ऋण हो गया है कि संतुष्ट है, [आकलन] अधिकारी इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, निर्धारिती की एक ऐसी खोज स्वीकार करता है, जैसे कि पहले पिछले वर्ष के लिए एक कटौती के रूप में इस तरह के कर्ज या भाग अनुमति दे सकता है 25A अधिकारी [आकलन], और इस तरह के पहले के लिए निर्धारिती की कुल आय recompute पिछले वर्ष और आवश्यक संशोधन करना; और के प्रावधानों धारा 154 , जहां तक हो सके, उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू नहीं होगी (7) मूल्यांकन पिछले से संबंधित है जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत से माना जा रहा है कि खंड के कर्ज से लिखा है, जिसमें वर्ष किया जाता है.]

(7) कहाँ जिसके मामले के तहत एक आदेश में एक कंपनी के लिए किसी भी वर्ष के लिए मूल्यांकन में इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही का एक परिणाम के रूप में खंड 104 कि साल के लिए किया गया है, यह है कि कंपनी के वितरण के लिए आय recompute करने के लिए आवश्यक है, 25A [आकलन] अधिकारी बांटने आय recompute और निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं 26 ऐसी पुन: संगणना के आधार पर [टैक्स] देय और आवश्यक संशोधन करना; और के प्रावधानों धारा 154 , अब तक हो सकता है, के रूप में माना जा रहा है कि धारा (7) उप - धारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू नहीं होगी 27 [अंतिम आदेश था, जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत से उस कार्यवाही के संबंध में कंपनी के मामले में] पारित कर दिया.

28 [7A) जहां किसी भी वर्ष के लिए मूल्यांकन में किसी भी कानून के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से एक हस्तांतरण, या निर्धारित या सेंट्रल द्वारा अनुमोदित किया गया था विचार है, जिसके लिए एक स्थानांतरण किया जा रहा है, एक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक, के तहत गणना धारा 48 और इस तरह के हस्तांतरण के लिए इस तरह के अधिग्रहण या विचार के लिए मुआवजा किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या अन्य प्राधिकारी, अभिकलन या, जैसा भी मामला हो, संगणना से बढ़ाकर या आगे बढ़ाया है किए गए गलत तरीके से बनाया गया है समझा जाएगा और 28a [आकलन] अधिकारी, इस अधिनियम में निहित बावजूद, के अनुसार recompute करेगा धारा 48 मुआवजा या बढ़ाया या आगे के रूप में विचार लेने के द्वारा इस तरह के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ मामले प्राप्त या इस तरह के हस्तांतरण और आवश्यक संशोधन करना होगा की एक परिणाम के रूप में एकत्रित विचार का पूरा मूल्य होने के लिए, हो सकता है, के रूप में बढ़ाया; और के प्रावधानों धारा 154 , जहां तक हो सके, अतिरिक्त मुआवजा या विचार था जिसमें पिछले साल के अंत से माना जा रहा है कि धारा (7) उप - धारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू नहीं होगी निर्धारिती द्वारा प्राप्त किया.

29 [(7 बी) जहां किसी भी वर्ष के लिए आकलन में, एक पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ के तहत आरोप नहीं है धारा 45 के खंड के प्रावधानों के पुण्य (चतुर्थ) या, जैसा भी मामला हो, खंड (द्वारा v) की धारा 47 , लेकिन नीचे समझा जाता है अनुभाग 47A स्थानांतरण की वजह से हुई थी जो पिछले वर्ष के सिर "पूंजीगत लाभ" के अंतर्गत आय प्रभार्य होने के लिए

(मैं) इस तरह के पूंजी परिसंपत्ति स्टॉक में व्यापार अपने व्यापार के रूप में, यह द्वारा में बदली कंपनी द्वारा परिवर्तित किया जा रहा है, या इलाज किया जा रहा; या

(Ii) मूल कंपनी या अपने प्रत्याशियों या, जैसा भी मामला हो, होल्डिंग कंपनी सहायक कंपनी की शेयर पूंजी का पूरी पकड़ को बंद करके,

इस तरह के हस्तांतरण की तिथि से आठ साल की अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय, 28a अधिकारी, इस अधिनियम में निहित बावजूद, प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए अंतरणकर्ता कंपनी की कुल आय recompute और कर सकते हैं [आकलन] आवश्यक संशोधन; और के प्रावधानों धारा 154 , जहां तक हो सके, बहां लागू नहीं होगी, उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि (7) को पिछले साल के अंत से माना जा रहा है कि खंड की पूंजी परिसंपत्ति तो परिवर्तित कर दिया गया है, जो में या इलाज या पैरेंट कंपनी या अपने प्रत्याशियों या, जैसा भी मामला हो सकता है, जिसमें होल्डिंग कंपनी सहायक कंपनी की शेयर पूंजी का पूरी पकड़ करने के लिए रह गए हैं.]

29 ए [(8) किसी भी वर्ष के लिए मूल्यांकन में, में करने के लिए भेजा जाता है के रूप में किसी भी तरह के पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ कहां धारा 54 कर और करने का आरोप लगाया है 30 की तिथि के बाद दो वर्ष की अवधि के भीतर [ स्थानांतरण] निर्धारिती खरीद, या 31 तारीख से तीन साल के भीतर [] एक आवासीय घर constructs, 31 ए [प्रावधानों के तहत कर के दायरे में नहीं पूंजीगत लाभ की राशि को छोड़ने के लिए इतनी के रूप में अधिकारी के आकलन के क्रम में संशोधन करेगा] का आकलन के 32 [उप - धारा (1) के] धारा 54 ; और के प्रावधानों धारा 154 , अब तक हो सकता है, के रूप में किया जा रहा है कि धारा (7) उप - धारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू नहीं होगी 33 आकलन किया गया था जिसमें [वित्त वर्ष के अंत से गिना ].]

33a [(8A) जहां किसी भी वर्ष के लिए मूल्यांकन में, में करने के लिए भेजा जाता है के रूप में किसी भी तरह के पूंजी परिसंपत्ति के किसी भी कानून के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ धारा 54 कर करने का आरोप लगाया है और अगर इस तरह के लिए मुआवजा अधिग्रहण बढ़ाया या आगे बढ़ाया, जैसा भी मामला हो, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा, और है निर्धारिती खरीद, 34 अतिरिक्त मुआवजा या निर्माणों की [प्राप्ति की तारीख के बाद दो वर्ष की अवधि के भीतर] 35 [ उस तारीख, एक आवासीय घर] के बाद तीन साल की अवधि के भीतर, 31 ए [उप - धारा के प्रावधानों के तहत कर के दायरे में नहीं पूंजीगत लाभ की राशि को छोड़ने के लिए इतनी के रूप में अधिकारी के आकलन के क्रम में संशोधन करेगा] आकलन (2) की धारा 54 ; और के प्रावधानों धारा 154 , जहां तक हो सके, उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू नहीं होगी (1) अतिरिक्त मुआवजा द्वारा प्राप्त किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष के अंत से माना जा रहा है कि खंड के निर्धारिती.]

36 [(9) किसी भी वर्ष के लिए मूल्यांकन में, में करने के लिए भेजा जाता है के रूप में किसी भी तरह के पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ कहां खंड 54B कर लिए और हस्तांतरण की तारीख के बाद दो वर्ष की अवधि के भीतर आरोप लगाया है, निर्धारिती कृषि उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है के लिए किसी भी अन्य भूमि खरीद, 31 ए के प्रावधानों के तहत कर के दायरे में नहीं पूंजी हासिल करने के लिए राशि बाहर करने के लिए इतनी के रूप में अधिकारी के आकलन के क्रम में संशोधन करेगा [आकलन] 37 [उप - धारा (1 )] के खंड 54B ; और के प्रावधानों धारा 154 , अब तक हो सकता है, के रूप में किया जा रहा है कि धारा (7) उप - धारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू नहीं होगी 33 आकलन किया गया था जिसमें [वित्त वर्ष के अंत से गिना ].]

38 [(-9 ए) जहां किसी भी वर्ष के लिए मूल्यांकन में, में करने के लिए भेजा जाता है के रूप में किसी भी तरह के पूंजी परिसंपत्ति के किसी भी कानून के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ अनुभाग 54B कर करने का आरोप लगाया है और अगर इस तरह के लिए मुआवजा अधिग्रहण बढ़ाया या आगे बढ़ाया, जैसा भी मामला हो, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा, और अतिरिक्त मुआवजा मिलने के बाद दो वर्ष की अवधि के भीतर, निर्धारिती, कृषि उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है के लिए किसी भी भूमि खरीद रहा है 38A उप - धारा (2) के के प्रावधानों के तहत कर के दायरे में नहीं पूंजीगत लाभ की राशि को बाहर करने के रूप में इतनी [आकलन] अधिकारी मूल्यांकन के आदेश में संशोधन करेगा अनुभाग 54B ; और के प्रावधानों धारा 154 , जहां तक हो सके, उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू नहीं होगी (7) अतिरिक्त मुआवजा द्वारा प्राप्त किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष के अंत से माना जा रहा है कि खंड के निर्धारिती.]

39 [(10 ) 39a [(क) किसी भी वर्ष के लिए मूल्यांकन में, किसी भी रूप में इस तरह के पूंजी परिसंपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ में करने के लिए भेजा जाता है अनुभाग 54D के बाद कर के और तीन साल की अवधि के भीतर आरोप लगाया है हस्तांतरण की तारीख, निर्धारिती किसी भी अन्य भूमि या भवन में किसी भी अन्य भूमि या भवन या कोई अधिकार खरीद या स्थानांतरण या फिर से स्थापित करने कि खंड में निर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य औद्योगिक स्थापित करने के प्रयोजनों के लिए किसी भी अन्य निर्माण constructs उपक्रम, 38A के प्रावधानों के तहत कर के दायरे में नहीं पूंजीगत लाभ की राशि को छोड़ने के लिए इतनी के रूप में अधिकारी के आकलन के क्रम में संशोधन करेगा [आकलन] 39a [उप - धारा (1) के] अनुभाग 54D ; और के प्रावधानों धारा 154 , अब तक हो सकता है, कि खंड होने के उप - धारा (7) में निर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू नहीं होगी 39B आकलन किया गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत से गिना [ ].

39a [(ख) किसी भी वर्ष के लिए मूल्यांकन में, में करने के लिए भेजा जाता है के रूप में किसी भी तरह के पूंजी परिसंपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ कहां खंड 54D इस तरह के अधिग्रहण के लिए मुआवजा बढ़ाया जाता है तो कर करने का आरोप लगाया और है या आगे जैसा भी मामला हो किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या अन्य प्राधिकारी द्वारा, बढ़ाया, और अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त होने की तारीख के बाद तीन साल की अवधि के भीतर, निर्धारिती किसी भी देश या में किसी भी भूमि या भवन या कोई अधिकार खरीद इमारत या उपधारा में निर्दिष्ट उपक्रम स्थानांतरण या फिर से स्थापित करने के प्रयोजन के लिए किसी भी इमारत constructs (1) उस अनुभाग या किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम की स्थापना की, 38A [आकलन] अधिकारी के रूप में तो मूल्यांकन के क्रम में संशोधन होगा उप - धारा (2) के के प्रावधानों के तहत कर के दायरे में नहीं पूंजीगत लाभ की राशि बाहर करने के लिए खंड 54D ; और के प्रावधानों धारा 154 , जहां तक हो सके, उपधारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू नहीं होगी (7) अतिरिक्त मुआवजा द्वारा प्राप्त किया गया था, जिसमें पिछले वर्ष के अंत से माना जा रहा है कि खंड के निर्धारिती.)]

40 [(10A) जहां किसी भी वर्ष के लिए आकलन में, एक के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ 41 [दीर्घकालिक पूंजी परिसंपत्ति],, इस तरह के हस्तांतरण की तारीख के बाद कर लिए और छह महीने की अवधि के भीतर आरोप लगाया है निर्धारिती उप - धारा को स्पष्टीकरण 1 के अर्थ के भीतर किसी भी निर्दिष्ट संपत्ति में किसी भी निवेश या जमा कर दिया गया है (1) के खंड 54E , 38A पूंजी लाभ की राशि को छोड़ने के लिए इतनी के रूप में अधिकारी के आकलन के क्रम में संशोधन करेगा [आकलन] के प्रावधानों के तहत कर के दायरे में नहीं 42 [उप - धारा (1) के] अनुभाग 54E ; और के प्रावधानों धारा 154 , अब तक हो सकता है, के रूप में किया जा रहा है कि धारा (7) उप - धारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू नहीं होगी 43 आकलन किया गया था जिसमें [वित्त वर्ष के अंत से गिना ].]

44 [(10 बी) जहां किसी भी वर्ष के लिए मूल्यांकन में, अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से एक हस्तांतरण या एक हस्तांतरण केन्द्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित या मंजूरी दी थी जिसके लिए विचार किया जा रहा है, स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ , किसी भी पूंजी परिसंपत्ति की, एक छोटी अवधि के पूंजीगत परिसंपत्ति जा रहा है, किसी भी अदालत द्वारा, कर के और जैसा भी मामला हो मुआवजा या, इस तरह के हस्तांतरण के लिए विचार बढ़ाया या आगे बढाया जाता है, जैसा भी मामला हो सकता है आरोप लगाया है नहीं न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी, और अतिरिक्त मुआवजा या विचार की प्राप्ति के बाद छह महीने की अवधि के भीतर, निर्धारिती निवेश या जमा पूरे या उप का स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट किसी निर्दिष्ट संपत्ति में अतिरिक्त मुआवजा या विचार के किसी भी भाग की धारा (1) अनुभाग 54E , 44a उप - धारा (3) के प्रावधानों के तहत कर के दायरे में नहीं पूंजीगत लाभ की राशि को छोड़ने के लिए इतनी के रूप में अधिकारी के आकलन के क्रम में संशोधन करेगा [आकलन] अनुभाग 54E ; और के प्रावधानों धारा 154 , जहां तक हो सके, अतिरिक्त मुआवजा या विचार था जिसमें पिछले साल के अंत से माना जा रहा है कि धारा (7) उप - धारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू नहीं होगी निर्धारिती से प्राप्त की.]

45 [(10C) कहां मूल्यांकन में किसी भी वर्ष के लिए में करने के लिए भेजा जाता है के रूप में किसी भी तरह के पूंजी परिसंपत्ति का हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले पूंजी लाभ अनुभाग 54F हस्तांतरण की तारीख निर्धारिती के बाद कर लिए और एक वर्ष की अवधि के भीतर आरोप लगाया है खरीद, या उस तारीख निर्माणों, एक आवासीय घर से तीन साल के भीतर, 44a उप - धारा (1 के प्रावधानों के तहत कर के दायरे में नहीं पूंजीगत लाभ की राशि को छोड़ने के लिए इतनी के रूप में अधिकारी के आकलन के क्रम में संशोधन करेगा [आकलन] ) के खंड 54F ; और के प्रावधानों धारा 154 , अब तक हो सकता है, के रूप में किया जा रहा है कि धारा (7) उप - धारा में निर्दिष्ट चार साल की अवधि, बहां लागू नहीं होगी 43 आकलन किया गया था जिसमें [वित्त वर्ष के अंत से गिना ].]

(11) 46 [***]

(12) 47 [***]

48 [(13) जहां किसी भी वर्ष के लिए मूल्यांकन में, उनकी सेवानिवृत्ति पर या किसी भी कारण के लिए उनके रोजगार की समाप्ति पर अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए निर्धारिती द्वारा किए गए किसी भी प्रावधान की गणना में कटौती के रूप में नहीं दी गई अनुमति सभी शर्तों को उपखंड में निर्दिष्ट है कि सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ" जमीन पर के तहत निर्धारिती की आय (द्वितीय) (2) और उपखंड (द्वितीय) (3) खंड (ख) उप धारा (7) के खंड 40A आकलन किया और बाद में निर्धारिती के साथ पालन नहीं किया गया था के रूप में उन शर्तों के ऐसे अनुपालन के साथ किया गया था पहले के साथ पालन नहीं किया गया था, मूल रूप से बनाया पाबंदी गलत तरीके से बनाया गया है समझा और किया जाएगा 48a और के प्रावधानों; [आकलन] अधिकारी, इस अधिनियम में निहित बावजूद, प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय recompute और आवश्यक संशोधन करेगा धारा 154 ,, अब तक हो सकता है, बहां लागू नहीं होगी मार्च, 1977 के 31 वें दिन समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अंत से माना जा रहा है कि अनुभाग के उप - धारा (7) में निर्दिष्ट चार साल की अवधि.]

49 [विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "अतिरिक्त मुआवजा" (2) की उप - धारा को स्पष्टीकरण का (1) खंड में उसे सौंपे अर्थ होगा धारा 54 ;

(ख) "अतिरिक्त ध्यान", किसी भी पूंजी परिसंपत्ति निर्धारित या केन्द्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसके लिए विचार के हस्तांतरण के संबंध में, से बढ़ाकर के रूप में इस तरह के हस्तांतरण के लिए विचार की राशि के बीच अंतर का मतलब किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या अन्य अधिकार और ऐसी वृद्धि नहीं किया गया था अगर देय हो गया होता, जो ध्यान की राशि.]

 

11a. "कहां, अप्रैल, 1989, या किसी भी पहले आकलन वर्ष के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए एक फर्म में भागीदार के किसी भी पूरा मूल्यांकन के संबंध में," "के लिए प्रतिस्थापित किया जाएगा जहां एक के किसी भी पूरा मूल्यांकन के संबंध में प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा एक फर्म "में भागीदार 1989/01/04.

प्र.12.     कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1984 से प्रभावी 1984/01/10.

12A. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

प्र.13. कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा "पारित अंतिम आदेश की तिथि से" के लिए एवजी 1984/01/10.

प्र.14. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा रखे जाएँगे अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04.

प्र.15.     वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.

प्र.16. वित्त अधिनियम द्वारा डाला. 1974, से प्रभावी 1975/01/04.

16A. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम द्वारा "आयकर" के लिए एवजी. 1987, से प्रभावी 1988/01/04.

प्र.17. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1984 "पारित आदेश की तिथि से". प्रभावी लिए एवजी 1984/01/10.

प्र.18. वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/04.

प्र.19. "सरकार कंपनी 'की परिभाषा के लिए, पी पर फुटनोट 74 देखें. 54 पूर्व.

19A. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

प्र.20. कराधान कानून (संशोधन एवं विविध प्रावधान) अधिनियम (1) "धारा 32 की उप - धारा के खंड को'' स्पष्टीकरण (vi) के लिए एवजी. 1986. से प्रभावी 1988/01/04.

प्र.21. "सरकार कंपनी 'की परिभाषा के लिए, पी पर फुटनोट 74 देखें. 54 पूर्व,

21A. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

प्र.22. वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा डाला 1965/01/04.

प्र 23 "सरकार कंपनी 'की परिभाषा के लिए, पी पर फुटनोट 74 देखें. 54 पूर्व.

प्र 24 1965/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1975, द्वारा डाला.

प्र.25. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 द्वारा डाला, 1981/01/04 से प्रभावी और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1987, लोप किया जाएगा प्रभावी 1992/01/04.

25A. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

25B. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा रखे जाएँगे अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1992/01/04.

26 वित्त अधिनियम, 1965 से प्रभावी द्वारा "सुपर टैक्स" के लिए एवजी 1965/01/04.

प्र.27. कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 से प्रभावी द्वारा "पारित अंतिम आदेश की तिथि से" के लिए एवजी 1984/01/10.

प्र 28 1974/01/04 और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा रखे जाएँगे अधिनियम, 1987 से प्रभावी से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1978, द्वारा डाला 1992/01/04.

28a. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित टो "आयकर" 1988/01/04.

प्र.29. डाला कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 से प्रभावी BV 1985/01/04.

29a. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा रखे जाएँगे अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1992/01/04.

प्र.30. वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा "हस्तांतरण की तारीख के बाद एक वर्ष की अवधि के भीतर" के लिए एवजी 1987/01/04.

प्र.31. वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा "उस तारीख निर्माणों, अपने ही निवास के प्रयोजन के लिए एक घर की संपत्ति से दो साल के भीतर" के लिए एवजी 1983/01/04.

31a. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

प्र.32. 1974/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1978, द्वारा डाला.

प्र.33. अधिनियम, 1984 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) द्वारा "मूल्यांकन की तिथि से गिना" के लिए एवजी 1984/01/10.

33a. 1974/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1978, द्वारा डाला जाता है और द्वारा रखे जाएँगे. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1992/01/04.

प्र.34. वित्त अधिनियम, 1986 से प्रभावी द्वारा "प्राप्त होने की तारीख के बाद एक वर्ष की अवधि के भीतर" के लिए एवजी 1987/01/04.

प्र.35. वित्त अधिनियम, 1982 से प्रभावी द्वारा "उस तारीख, अपने ही निवास के प्रयोजनों के लिए एक घर की संपत्ति के बाद दो वर्ष की अवधि के भीतर" के लिए एवजी 1983/01/04.

प्र.36. 1970/01/04 और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा रखे जाएँगे अधिनियम, 1987 से प्रभावी से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1973, द्वारा डाला 1992/01/04.

प्र.37. 1974/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1978, द्वारा डाला.

प्र.38. वित्त अधिनियम द्वारा डाला. 1978, 1974/1/4 और वह प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा छोड़े गए करेगा अधिनियम, 1987 से प्रभावी से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ 1992/01/04.

38A. एवजी टो "आयकर" प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी BV 1988/01/04.

प्र.39. वित्त अधिनियम, 1973 द्वारा डाला, 1974/01/04 से प्रभावी है और वह प्रत्यक्ष कर कानूनों द्वारा छोड़े गए करेगा

(संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1992/01/04.

39a. डाला 1974/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ, वित्त अधिनियम, 1978 BV.

39B. कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम द्वारा "मूल्यांकन की तिथि से गिना" एवजी टो. 1984 से प्रभावी 1984/01/10.

प्र 40 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/01/04.

प्र.41. एवजी Lor वित्त अधिनियम द्वारा "पूंजी परिसंपत्ति, एक अल्पकालिक पूंजी परिसंपत्ति नहीं किया जा रहा." 1987, से प्रभावी 1988/01/04.

प्र.42. 1974/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1978, द्वारा डाला.

प्र 43 अधिनियम, 1984 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) द्वारा "मूल्यांकन की तिथि से गिना" के लिए एवजी 1984/01/10.

प्र.44. 1978/01/04 और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा रखे जाएँगे अधिनियम, 1987 से प्रभावी प्रभावी वित्त अधिनियम, 1 978, द्वारा डाला 1992/01/04.

44a. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

प्र.45. वित्त अधिनियम, 1982 द्वारा डाला, 1983/01/04 से प्रभावी और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1987, लोप किया जाएगा प्रभावी 1992/01/04.

प्र.46. उप - धारा (11) वित्त अधिनियम, 1985 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था 1986/01/04. मूल उपधारा, वित्त अधिनियम, 1974 द्वारा सम्मिलित रूप, 1974/01/04 से प्रभावी, के रूप में नीचे पढ़ें:
"(11) जहां किसी भी वर्ष के लिए मूल्यांकन में, किसी भी आय के संबंध में खंड 80N के तहत कटौती, कि खंड में संदर्भित किया जाता है के रूप में लाभांश के माध्यम से पूरे या आय का कोई हिस्सा होने, जमीन पर अनुमति नहीं किया गया है कि इस तरह के आय भारत में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं हुआ है, या भारत या भारत के बाहर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में परिवर्तित कर दिया गया होने के बाहर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त कर रहा है, के द्वारा या निर्धारिती की ओर से भारत में लाया नहीं किया गया है भुगतान और विदेशी मुद्रा में लेन - देन को विनियमित करने और बाद में ऐसी आय या उसके भाग ढंग पूर्वोक्त में में प्राप्त की, या भारत में लाया जाता है, के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार, आयकर अधिकारी के आदेश के संशोधन होगा आकलन उसके जैसे आय या भाग के संबंध में खंड 80N के तहत कटौती तो मिली है, या भारत में लाया जाता है की अनुमति के रूप में तो;, और धारा 154 के प्रावधानों, जहां तक ​​हो सके, बहां लागू नहीं होगी चार की अवधि उपधारा में निर्दिष्ट वर्ष (7) ऐसी आय तो अंदर प्राप्त या भारत में लाया जाता है, जिस तारीख से माना जा रहा है कि खंड की. "

प्र.47. उप - धारा (12) वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा छोड़ा गया था 1988/01/04. मूल उपधारा, 1974/01/04 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1974, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में खड़ा था:

"(12) किसी भी वर्ष के लिए मूल्यांकन में, किसी भी आय के संबंध में धारा 80-O के तहत कटौती, रॉयल्टी, कमीशन, फीस के रूप में या किसी भी इसी तरह के भुगतान के माध्यम से पूरे या आय के किसी भी भाग में किया जा रहा करने के लिए भेजा जाता है कहां उस अनुभाग, ऐसी आय भारत में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं हुआ है, या भारत के बाहर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त कर रहा है, या भारत के बाहर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया गया हो रही है कि जमीन पर अनुमति नहीं किया गया है, नहीं लाया गया है भारत में, से या विदेशी मुद्रा और बाद में ऐसी आय या हिस्से में भुगतान और व्यवहार उसके ढंग पूर्वोक्त में में प्राप्त की, या भारत में लाया जाता है, को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार निर्धारिती की ओर से, इतने में मिली है, या भारत में लाया जाता है, के रूप में इस तरह के आय या भाग के संबंध में धारा 80-O के तहत कटौती theteof अनुमति देने के लिए इतनी के रूप में आयकर अधिकारी के आकलन के क्रम में संशोधन करेगा, और धारा 154 के प्रावधानों को अब तक करेगा हो सकता है, बहां लागू, उप खंड में निर्दिष्ट चार साल की अवधि (7) ऐसी आय इतने में मिली है, या भारत में लाया जाता है, जिस तारीख से माना जा रहा है कि खंड की. "

प्र 48 वित्त अधिनियम, 1975 द्वारा डाला, 1975/01/04 से प्रभावी और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1987, लोप किया जाएगा प्रभावी 1989/01/04.

48a. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

प्र.49. 1974/01/04 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 1978, द्वारा डाला.

 

 

[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1987]

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