गलती का सुधार
गलती का सुधार.
73 154. 74 [(1) रिकॉर्ड से स्पष्ट किसी भी गलती सुधार करने के लिए एक दृश्य के साथ एक आयकर प्राधिकरण धारा 116 में निर्दिष्ट कर सकते हैं, -
(क) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह द्वारा पारित किसी भी क्रम में संशोधन;
74a [(ख) (1) धारा 143 की उप - धारा के तहत किसी सूचना या समझा सूचना में संशोधन.]]
75 [(1 ए) जहां किसी भी बात पर विचार किया और उपधारा में निर्दिष्ट एक आदेश से संबंधित अपील या पुनरीक्षण के माध्यम से किसी भी कार्यवाही में निर्णय लिया गया है (1), इस तरह के आदेश गुजर अधिकार हो सकता है, के लिए किसी भी कानून में निहित बावजूद तत्समय प्रवृत्त है, तो माना जाता है और निर्णय लिया गया है जो इस मामले के अलावा अन्य किसी भी विषय के संबंध में है कि उप - धारा के तहत आदेश में संशोधन.]
इस खंड के अन्य प्रावधानों, अधिकार का सवाल करने के लिए (2) के अधीन
(क) (1) अपनी ही गति की उप - धारा के तहत एक संशोधन कर सकता है, और
(ख) निर्धारिती द्वारा अपने नोटिस में लाया गया है, जो किसी भी तरह के गलती सुधार के लिए इस तरह के संशोधन करने, और संबंधित अधिकारी है जहां करेगा 76 [***] 77 से, [आयुक्त (अपील)] 78 [आकलन] अधिकारी भी.
79 [***]
संबंधित अधिकारी ऐसा करने के अपने इरादे की निर्धारिती को नोटिस दिया गया है जब तक कि (3) एक आकलन बढ़ाने या एक वापसी को कम करने या अन्यथा निर्धारिती की देयता में वृद्धि का असर है जो एक संशोधन, इस धारा के अधीन बनाया नहीं की जाएगी और निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर की अनुमति दी है.
एक संशोधन इस खंड के अंतर्गत किया जाता है (4), एक आदेश चिंतित आयकर प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में पारित किया जाएगा.
(5) किसी भी तरह के संशोधन के आकलन को कम करने का असर है जहां अनुभाग 241 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 80 अधिकारी होने के कारण इस तरह के निर्धारिती को हो सकता है जो किसी भी वापसी करेगा [आकलन].
(6) कोई भी इस तरह के संशोधन के आकलन को बढ़ाने या पहले से ही बनाया एक वापसी को कम करने का असर है कहाँ, 80 [आकलन] अधिकारी राशि देय निर्दिष्ट करने के निर्धारित प्रपत्र में निर्धारिती पर मांग का एक नोटिस, और मांग की इस तरह के नोटिस जाएगा अनुभाग 156 के तहत जारी किए जाने वाले समझी जाएगी और इस अधिनियम के प्रावधानों के हिसाब से लागू होंगे.
(7) के रूप में अन्यथा (4) अनुभाग 186 की इस धारा के तहत कोई संशोधन चार साल की समाप्ति के बाद ही किया जाएगा खंड 155 या उप खंड में दिए सहेजें 81 [वित्त वर्ष के अंत से आदेश होने की मांग की, जिसमें संशोधन पारित किया गया था.]
जानकारी के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
प्रासंगिक मामले कानून के लिए, आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
74 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04. : पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, उप - धारा (1), 1984/01/10 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा प्रतिस्थापित के रूप में, के तहत के रूप में खड़ा
"(1) रिकॉर्ड से स्पष्ट किसी भी गलती सुधार करने की दृष्टि से, एक आय कर अधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह द्वारा पारित किसी भी आदेश में संशोधन कर सकते धारा 116 में निर्दिष्ट."
पहले संशोधन अधिनियम, 1984 द्वारा अपने प्रतिस्थापन के लिए, उप - धारा (1) प्रत्यक्ष कर 1964/06/10 से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1964, से पहले संशोधन किया गया था, तो कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 के द्वारा, प्रभावी 1976/01/04 और तत्कालीन वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1977 के द्वारा, प्रभावी
1978/10/07.
1978/10/07.
वित्त अधिनियम, 1999 से प्रभावी 1999/01/06. पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, खंड (ख) के तहत के रूप में पढ़ा 1989/01/04 से प्रभावी प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, द्वारा प्रतिस्थापित के रूप में:
"(ख) धारा 143 की उपधारा (1) के तहत यह द्वारा भेजे गए किसी सूचना के संशोधन, या बढ़ाने या कि उपधारा के तहत यह द्वारा दी वापसी की मात्रा कम हो."
७५.प्रत्यक्ष कर (संशोधन) अधिनियम, 1964, द्वारा डाला प्रभावी 1964/06/10.
७६.शब्द "उपायुक्त (अपील) या" वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी 1998/01/10.इससे पहले "उपायुक्त (अपील)" प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "अपीलीय सहायक आयुक्त" के लिए प्रतिस्थापित किया गया था 1988/01/04.
77 वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1977 से प्रभावी 1978/10/07.
७८.प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
79 प्रावधान वित्त अधिनियम, 1994 से प्रभावी द्वारा छोड़े गए 1994/01/06. पहले अपनी चूक के लिए, परंतुक, 14-5-1992 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1992, द्वारा सम्मिलित रूप में नीचे के रूप में पढ़ें:
"मूल्यांकन अधिकारी खंड में निर्दिष्ट एक सूचना के संबंध में निर्धारिती द्वारा उनके ध्यान में लाया गया है, जो किसी भी गलती सुधार के लिए एक संशोधन करेगा बशर्ते कि (बी) की उपधारा (1), तीन की अवधि के भीतर यह तो उनके संज्ञान में है और ऐसी कोई संशोधन तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाता है, तो निर्धारिती उपायुक्त (अपील) या, मामले के रूप में करने के लिए अपील कर सकते हैं लाया जाता है, जिसमें इस महीने के अंत से महीने, हो सकता है कहा सूचना उन वर्गों के प्रयोजनों के लिए एक आदेश के रूप में अगर इस तरह की सूचना और धारा 246 और धारा 249 के प्रावधानों के खिलाफ आयुक्त (अपील) प्रभाव नहीं होगा. "
80प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.
81 एवजी के लिए कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 से प्रभावी से "में संशोधन किए जाने की मांग की आदेश की तिथि से" 1984/01/10.

