आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 151

निक्षेपिती द्वारा बरती जाने वाली सावधानी

धारा

धारा संख्या

151

अध्याय शीर्षक

IX - निक्षेप की

अधिनियम

भारतीय संविदा अधिनियम , 1872

वर्ष

निक्षेपिती द्वारा बरती जाने वाली सावधानी

निक्षेपिती द्वारा बरती जाने वाली सावधानी

[निक्षेपिती द्वारा बरती जाने वाली सावधानी ]

151.निक्षेप के सभी मामलों में निक्षेपिती को निक्षेपित माल की उतनी ही देखभाल करनी होगी जितनी कि एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति समान परिस्थितियों में निक्षेपित माल के समान मात्रा, मात्रा और मूल्य के अपने माल की देखभाल करेगा I


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