मजिस्ट्रेट सार्वजनिक उपद्रव की पुनरावृत्ति या बने रहने को प्रतिबंधित कर सकता है
मजिस्ट्रेट सार्वजनिक उपद्रव की पुनरावृत्ति या बने रहने रोक सकते हैं.
प्र.143. जिला मजिस्ट्रेट या उप मंडल मजिस्ट्रेट, या इस संबंध में राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सशक्त किसी भी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट, भारतीय दंड संहिता में परिभाषित के रूप में (के 45 एक सार्वजनिक उपद्रव दोहराने या जारी रखने के लिए नहीं किसी भी व्यक्ति को आदेश दे सकता है 1860), या किसी विशेष या स्थानीय कानून.

