आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

धारा 143

आकलन/कर निर्धारण

धारा

धारा संख्या

143

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIV - मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1984

आकलन/कर निर्धारण

आकलन/कर निर्धारण

2 [आकलन

143. (1) (क) एक वापसी के तहत किया गया है कहां धारा 139 आयकर अधिकारी वापसी के समर्थन में कोई सबूत के उसके द्वारा निर्धारिती या उत्पादन की उपस्थिति की आवश्यकता के बिना, हो सकता है, एक आकलन के बनाने किसी भी रूप में यदि वापसी में घोषित आय या नुकसान के लिए इस तरह के समायोजन करने के बाद कुल आय या निर्धारिती की हानि, यह उनके साथ,, वापसी के संदर्भ में और खातों और दस्तावेजों के साथ, खंड (ख) के अधीन किए जाने की आवश्यकता है और में करने के लिए भेजा समायोजन के प्रयोजनों के लिए उपखंड (चतुर्थ) खंड (ख), भी आकलन का रिकॉर्ड, यदि कोई हो, पिछले कुछ वर्षों के लिए, और निर्धारिती द्वारा देय या रिफंडेबल राशि निर्धारित करने के लिए संदर्भ के साथ पर उसे इस तरह के आकलन का आधार.

(ख) खंड के अंतर्गत कुल आय या निर्धारिती के नुकसान का आकलन करने में (एक), आयकर अधिकारी बदले में घोषित आय या नुकसान के लिए निम्न समायोजन करना होगा, कि, वह करेगा, कहने के लिए है -

(मैं) वापसी में किसी भी अंकगणितीय त्रुटियों को सुधारने, खातों और दस्तावेजों, खंड में निर्दिष्ट (एक);

(Ii) 3 [***]

(Iii) 4 [***]

(चतुर्थ) (2) की उपधारा में निर्दिष्ट भत्ता के कारण प्रभाव देने के खंड 32 , में निर्दिष्ट कटौती 5 [उप - धारा (3) के खंड (ख) खंड 32A खंड (द्वितीय) की या] उप - धारा (2) के खंड 33 या खंड (द्वितीय) की उपधारा (2) के खंड 33A उप - धारा की या खंड (क) (2) की धारा 35 या उप - धारा (1) के खंड 35 क या उप - धारा (1) के खंड 35 दिन या उप - धारा (1) के खंड 35E या उपधारा के खंड (नौ) को पहले परन्तुक (1) की धारा 36 , किसी भी हानि के उप - धारा के तहत आगे बढ़ाया (1) की धारा 72 या उपधारा (2) के खंड 73 या उप - धारा (1) के खंड 74 6 [या (3) धारा 74A की उप - धारा] और (3) धारा की उपधारा में निर्दिष्ट कमी 80J, पहले निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए, यदि कोई हो, नियमित आकलन में, प्रत्येक मामले में, गणना के रूप में.

(2) जहां एक वापसी के तहत किया गया है धारा 139 , और

(एक) 7 एक आकलन के उप - धारा (आई) के तहत बनाया गया है, assessec इस तरह के मूल्यांकन के परिणाम में जारी मांग की नोटिस की सेवा करने की तारीख से एक महीने के अंदर बनाता है, आयकर अधिकारी पर आपत्ति करने के लिए एक आवेदन पत्र मूल्यांकन, या

( ख) या नहीं, एक आकलन के उप - धारा के तहत किया गया है (1), आयकर अधिकारी उस में निर्धारिती या प्रमाण प्रस्तुत की उपस्थिति की आवश्यकता द्वारा वापसी की शुद्धता और पूर्णता को सत्यापित करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझता इस निमित्त,

आयकर अधिकारी या तो, उसमें निर्दिष्ट किया जा करने के लिए एक तिथि पर, निर्धारिती उसे जरूरत एक नोटिस पर सेवा करेगा आयकर अधिकारी के कार्यालय में भाग लेने के लिए या निर्माण करने के लिए, या उत्पादित वहाँ होने का कारण करने के लिए, किसी भी सबूत है जिस पर निर्धारिती वापसी के समर्थन में भरोसा कर सकते हैं:

एक आकलन इस उपधारा के तहत उप - धारा (1), नोटिस के तहत बनाया गया है, जहां एक मामले में [इस तरह की सूचना खंड के अधीन निर्धारिती द्वारा एक आवेदन के अनुसरण में है जहां को छोड़कर (एक)] नहीं होगा, बशर्ते कि निरीक्षण सहायक आयुक्त के पूर्व अनुमोदन ऐसे नोटिस जारी करने के लिए प्राप्त किया गया है जब तक कि आयकर अधिकारी द्वारा जारी किए:

प्रदान की आगे उपधारा के अधीन किए गए मूल्यांकन (1) के खंड (क) के तहत एक आवेदन से निर्धारिती द्वारा पर आपत्ति है जहां एक मामले में है कि, निर्धारिती 10 पूरी की सम्मान या किसी भी भाग में डिफ़ॉल्ट में होना नहीं माना जाएगा इस तरह की राशि खंड (ख के उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी समायोजन से संबंधित नहीं है के रूप में कर की राशि का अब तक में, निर्धारिती द्वारा विवादित है जो कि उप - धारा के तहत मूल्यांकन के अनुसरण में की मांग ) की उपधारा (1), और आगे कोई ब्याज (2) की उप - धारा के तहत प्रभार्य होगी अनुभाग 220 ऐसे विवादित राशि के संबंध में.

(3) उप - धारा के तहत जारी नोटिस में निर्दिष्ट दिन (2), या के रूप में जल्द ही हो सकता है बाद में के रूप में, निर्धारिती उत्पादन हो सकता है के रूप में इस तरह के सबूत और आयकर अधिकारी के रूप में इस तरह के अन्य साक्ष्य सुनने के बाद निर्दिष्ट पर आवश्यकता हो सकती है अंक, और खाते में वह इकट्ठा किया है जो सभी प्रासंगिक सामग्री, लेने के बाद -

(क) कोई मूल्यांकन उपधारा के तहत किया गया है, जहां एक मामले में (1), आयकर अधिकारी, लेखन में एक आदेश से, (वह कुल आय या निर्धारिती के नुकसान का मूल्यांकन करने, और तय करेगा इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर उसके द्वारा देय या उससे रिफंडेबल राशि;

(ख) एक आकलन के उप - धारा के तहत बनाया गया है, जहां एक मामले में (1), इस तरह के मूल्यांकन के लिए या तो (क) उप - धारा की धारा के तहत एक आवेदन से निर्धारिती द्वारा पर आपत्ति की गई है या (2) या आय कर अधिकारी इस तरह के मूल्यांकन, गलत अपर्याप्त या किसी भी सामग्री संबंध में अधूरा है राय है कि आयकर अधिकारी, लेखन में एक आदेश से कुल आय या निर्धारिती के नुकसान का एक ताजा आकलन करते हैं, और राशि का निर्धारण करेगा इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर उसे उसके द्वारा देय या प्रतिदेय.

विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -

(1) उप - धारा के तहत एक आकलन (1), एक सामग्री के संबंध में, गलत अपर्याप्त या अधूरा होना समझा जाएगा अगर

(क) उप - धारा के तहत निर्धारित कुल आय की राशि (1) निर्धारिती कर करने के लिए इस अधिनियम के तहत ठीक से प्रभार्य है जिस पर कुल आय की राशि से अधिक है या छोटा होता है; या

(ख) उप - धारा (आई) के तहत निर्धारित देय कर की राशि निर्धारिती द्वारा इस अधिनियम के तहत ठीक से देय कर की राशि से अधिक है या छोटा होता है; या

(ग) उप - धारा के तहत निर्धारित रूप में किसी भी नुकसान की राशि (1) एक उचित अभिकलन पर इस अधिनियम के तहत अवधार्य, यदि कोई हो, नुकसान की राशि से अधिक है या छोटा होता है; या

मामला, अन्य रूप में हो सकता (डी) उप - धारा के तहत निर्धारित रूप में किसी भी मूल्यह्रास भत्ता, विकास छूट या किसी भी अन्य भत्ता या कटौती की राशि (1) मूल्यह्रास भत्ता, विकास छूट या, की राशि से अधिक है या छोटी है भत्ता या इस अधिनियम के तहत उचित रूप से स्वीकार्य कटौती; या

किसी भी अगर (ई) उप - धारा के तहत निर्धारित के रूप में वापसी की राशि (1) के कारण एक उचित अभिकलन पर इस अधिनियम के तहत, धन वापसी की राशि से अधिक है या छोटा होता है; या

(च) निर्धारिती उप - धारा के तहत मूल्यांकन किया गया है, जिसमें स्थिति (1) निर्धारिती इस अधिनियम के तहत ठीक से निर्धारणीय है जिसमें स्थिति से अलग है;

(2) "स्थिति", एक निर्धारिती के संबंध में, एक व्यक्ति, एक हिंदू अविभाजित परिवार, या के खंड (31) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की किसी भी अन्य श्रेणी के रूप में निर्धारिती के वर्गीकरण का मतलब धारा 2 , और जहां निर्धारिती है एक फर्म, पंजीकृत फर्म या एक अपंजीकृत फर्म के रूप में अपनी वर्गीकरण.]

 

प्र.20. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.

(3) 1980/01/04 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980, के द्वारा छोड़े गए. पहले अपनी चूक के लिए, यह नीचे के रूप में पढ़ें:

"की अनुमति इस तरह वापसी में उपलब्ध जानकारी, खातों और दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया, स्वीकार्य है, लेकिन बदले में दावा नहीं कर रहा है, जो कि किसी भी कटौती, भत्ता या राहत;"

(4) 1980/01/04 से प्रभावी वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980, के द्वारा छोड़े गए. पहले अपनी चूक के लिए, यह नीचे के रूप में पढ़ें:

"ठुकराना. है, जो इस तरह के बदले में उपलब्ध जानकारी, खातों और दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है, प्रथम दृष्टया वापसी, अग्राह्य में दावा किया है किसी भी कटौती, भत्ता या राहत,"

प्र.5. वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/04.

प्र.6. वित्त अधिनियम, 1974 से प्रभावी द्वारा डाला 1975/01/04.

प्र.7.        14B और फार्म नं 6A शासन देखें.

 

 

[कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 के द्वारा संशोधित]

फ़ुटनोट