आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 143

आकलन/कर निर्धारण

धारा

धारा संख्या

143

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIV - मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1987

आकलन/कर निर्धारण

आकलन/कर निर्धारण

83 [आकलन.

143. (1) (क) एक वापसी के तहत किया गया है कहां धारा 139 , 81B [आकलन] अधिकारी, वापसी के समर्थन में कोई सबूत के उसके द्वारा निर्धारिती या उत्पादन की उपस्थिति की आवश्यकता के बिना, एक आकलन कर सकते हैं यदि कोई है तो यह उनके साथ,, वापसी के संदर्भ में और खातों और दस्तावेजों के साथ, खंड (ख) के अधीन किए जाने की आवश्यकता है के रूप में बदले में घोषित आय या नुकसान के लिए इस तरह के समायोजन करने के बाद कुल आय या निर्धारिती की हानि की , और उप - खंड में निर्दिष्ट समायोजन के प्रयोजनों के लिए (चार) खंड (ख) भी पिछले साल के आकलन के रिकॉर्ड, यदि कोई हो, और निर्धारिती द्वारा देय या रिफंडेबल राशि निर्धारित करने के लिए संदर्भ के साथ इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर उसे.

(ख) खंड के अंतर्गत कुल आय या निर्धारिती के नुकसान का आकलन (एक), बनाने में 81B अधिकारी बदले में घोषित आय या नुकसान के लिए निम्न समायोजन करना होगा [आकलन], कि वह करेगा, कहने के लिए है -

(मैं) वापसी में किसी भी अंकगणितीय त्रुटियों को सुधारने, खातों और दस्तावेजों, खंड में निर्दिष्ट (एक);

(Ii) 84 [***]

(Iii) 84 [***]

(चतुर्थ) की उपधारा (2) में निर्दिष्ट भत्ता के कारण प्रभाव देने के खंड 32 , में निर्दिष्ट कटौती 85 [उप - धारा (3) के खंड (ख) खंड 32A खंड (द्वितीय) की या] उप - धारा (2) के खंड 33 या खंड (द्वितीय) की उपधारा (2) के खंड 33A उप - धारा की या खंड (क) (2) की धारा 35 या उप - धारा (1) के खंड 35 क या उप - धारा (1) के खंड 35 दिन या उपधारा (1) के खंड 35E या खंड (नौ) को पहले परंतुक की उपधारा (1) के खंड 36 , किसी भी हानि (1) की उप - धारा के तहत आगे बढ़ाया अनुभाग 72 या उपधारा (2) के खंड 73 या उप - धारा (1) 86 [या उप - धारा (3) के 1 खंड 74 87 [या उप - धारा (3) के खंड 74A ] और में करने के लिए भेजा कमी उप - धारा (3) के खंड 80J , पहले निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए, यदि कोई हो, नियमित आकलन में, प्रत्येक मामले में, गणना के रूप में.

(2) जहां एक वापसी के तहत किया गया है धारा 139 , और

88 (ए) के एक आकलन उप - धारा के तहत बनाया गया है (1), निर्धारिती इस तरह के मूल्यांकन के परिणाम में जारी मांग की नोटिस की सेवा करने की तारीख से एक महीने के अंदर बनाता है, के लिए एक आवेदन 88A [आकलन] अधिकारी आपत्ति मूल्यांकन के लिए, या

(ख) एक आकलन के उप - धारा के तहत किया गया है या नहीं, (1), 88A आवश्यक या समीचीन अगर [आकलन] अधिकारी निर्धारिती की उपस्थिति या उत्पादन की आवश्यकता द्वारा वापसी की शुद्धता और पूर्णता को सत्यापित करने के लिए समझता इस संबंध में सबूत

88A [आकलन] अधिकारी उसमें निर्दिष्ट किया जा करने के लिए एक तिथि पर, निर्धारिती उसे जरूरत एक नोटिस पर सेवा करेगा, या तो भाग लेने के लिए 88A अधिकारी के कार्यालय [आकलन] या उत्पादन करने के लिए, या उत्पादित वहाँ होने का कारण करने के लिए, पर किसी भी सबूत जो निर्धारिती वापसी के समर्थन में भरोसा कर सकते हैं;

परंतु, कि एक आकलन नहीं करेगा [इस तरह की सूचना खंड (क) के तहत निर्धारिती द्वारा एक आवेदन के अनुसरण में है जहां को छोड़कर] इस उपधारा के तहत उप - धारा (1), नोटिस के तहत बनाया गया है, जहां एक मामले में द्वारा जारी किया 88A के पूर्व अनुमोदन जब तक [आकलन] अधिकारी 88b [उप] आयुक्त इस तरह के नोटिस जारी करने के लिए प्राप्त किया गया है:

उप - धारा के अधीन किए गए मूल्यांकन (1) धारा के तहत एक आवेदन से निर्धारिती द्वारा पर आपत्ति है जहां एक मामले में (एक), निर्धारिती पूरे के सम्मान या किसी भी भाग में डिफ़ॉल्ट में होना नहीं माना जाएगा कि आगे प्रदान की इस तरह की राशि खंड (ख के उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी समायोजन से संबंधित नहीं है के रूप में कर की राशि का अब तक में, निर्धारिती द्वारा विवादित है जो कि उप - धारा के तहत मूल्यांकन के अनुसरण में की मांग ) की उपधारा (1), और आगे कोई ब्याज (2) की उप - धारा के तहत प्रभार्य होगी अनुभाग 220 ऐसे विवादित राशि के संबंध में.

(3) उप - धारा (2), या के तहत जारी नोटिस में निर्दिष्ट दिन पर जैसे ही हो सकता है बाद में के रूप में, निर्धारिती के रूप में इस तरह के सबूत सुनने के बाद उत्पादन हो सकता है और के रूप में अन्य सबूत sucn 88c [आकलन] अधिकारी पर आवश्यकता हो सकती है निर्दिष्ट अंक, और खाते में वह इकट्ठा किया है जो सभी प्रासंगिक सामग्री, लेने के बाद -

(क) कोई मूल्यांकन उपधारा के तहत किया गया है, जहां एक मामले में (1), 88c [आकलन] अधिकारी, लेखन में एक आदेश से कुल आय या निर्धारिती के नुकसान का मूल्यांकन करने, और तय करेगा इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर उसके द्वारा देय या उससे रिफंडेबल राशि;

(ख) एक आकलन के उप - धारा के तहत बनाया गया है, जहां एक मामले में (1), अगर या तो इस तरह के मूल्यांकन धारा के तहत एक आवेदन से निर्धारिती द्वारा पर आपत्ति की गई है (एक) उप - धारा (2) या के 88c [आकलन] अधिकारी इस तरह के आकलन के किसी भी सामग्री के संबंध में, गलत अपर्याप्त या अधूरा है राय है कि, 88c अधिकारी, लेखन में एक आदेश से कुल आय या निर्धारिती के नुकसान का एक ताजा आकलन करते हैं, और करेगा [आकलन] इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर उसे उसके द्वारा देय या रिफंडेबल राशि का निर्धारण.

विवरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, -

(1) उप - धारा के तहत एक आकलन (1), एक सामग्री के संबंध में, गलत अपर्याप्त या अधूरा होना समझा जाएगा अगर

(क) उप - धारा के तहत निर्धारित कुल आय की राशि (1) निर्धारिती कर करने के लिए इस अधिनियम के तहत ठीक से प्रभार्य है जिस पर कुल आय की राशि से अधिक है या छोटा होता है; या

(ख) उप - धारा के तहत निर्धारित देय कर की राशि (1) निर्धारिती द्वारा इस अधिनियम के तहत ठीक से देय कर की राशि से अधिक है या छोटा होता है; या

(ग) उप - धारा के तहत निर्धारित रूप में किसी भी नुकसान की राशि (1) एक उचित अभिकलन पर इस अधिनियम के तहत अवधार्य, यदि कोई हो, नुकसान की राशि से अधिक है या छोटा होता है; या

मामला, अन्य रूप में हो सकता (डी) उप - धारा के तहत निर्धारित रूप में किसी भी मूल्यह्रास भत्ता, विकास छूट या किसी भी अन्य भत्ता या कटौती की राशि (1) मूल्यह्रास भत्ता, विकास छूट या, की राशि से अधिक है या छोटी है भत्ता या इस अधिनियम के तहत उचित रूप से स्वीकार्य कटौती; या

किसी भी अगर (ई) उप - धारा के तहत निर्धारित के रूप में वापसी की राशि (1) के कारण एक उचित अभिकलन पर इस अधिनियम के तहत, धन वापसी की राशि से अधिक है या छोटा होता है; या

(च) निर्धारिती उप - धारा के तहत मूल्यांकन किया गया है, जिसमें स्थिति (1) निर्धारिती इस अधिनियम के तहत ठीक से निर्धारणीय है जिसमें स्थिति से अलग है;

(2) "स्थिति", एक निर्धारिती के संबंध में, एक व्यक्ति, एक हिंदू अविभाजित परिवार, या के खंड (31) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की किसी भी अन्य श्रेणी के रूप में निर्धारिती के वर्गीकरण का मतलब धारा 2 , और जहां निर्धारिती है एक फर्म, पंजीकृत फर्म या एक अपंजीकृत फर्म के रूप में अपनी वर्गीकरण.]

निम्नलिखित नई धारा 143 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी से मौजूदा अनुभाग के लिए रखे जाएँगे 1989/01/04:

आकलन.

. 143 (1) (क) एक वापसी के तहत किया गया है कहां धारा 139 , या (1) की उप - धारा के तहत एक नोटिस के जवाब में धारा 142 , -

किसी कर या ब्याज की वजह से इस तरह के रिटर्न के आधार पर पाया जाता है (मैं), स्रोत पर कटौती की किसी भी कर का समायोजन में परिवर्तन, भुगतान किसी भी अग्रिम कर और किसी भी राशि के प्रावधानों के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, फिर, कर या ब्याज के रूप में नहीं तो भुगतान उप धारा (2), एक सूचना राशि तो देय निर्दिष्ट करने निर्धारिती को भेजी जाएगी, और इस तरह की सूचना के तहत जारी मांग का नोटिस होना समझा जाएगा अनुभाग 156 और इस अधिनियम के सभी प्रावधानों के हिसाब से लागू होंगे; और

किसी भी वापसी ऐसी वापसी के आधार पर कारण है अगर (द्वितीय) (, यह निर्धारिती को प्रदान किया जाएगा:

द्वारा देय, या करने के लिए वापस कर या ब्याज कंप्यूटिंग में, निर्धारिती, निम्नलिखित समायोजन अर्थात् वापसी, में घोषित आय या नुकसान में किया जाएगा बशर्ते कि: -

(मैं) वापसी, खातों या इसे साथ दस्तावेजों में किसी भी अंकगणितीय त्रुटियों को सुधारा जाएगा;

ऐसे बदले में उपलब्ध जानकारी के आधार पर, खाते या दस्तावेजों, प्रथम दृष्टया स्वीकार्य लेकिन बदले में दावा किया है, जो नहीं है, जो (ii) किसी भी हानि आगे बढ़ाया, कटौती, भत्ता या राहत,, की अनुमति दी जाएगी;

(Iii) किसी भी हानि आगे बढ़ाया, कटौती, भत्ता या राहत इस तरह वापसी में उपलब्ध जानकारी, खातों या दस्तावेजों के आधार पर, प्रथम दृष्टया अग्राह्य, अस्वीकृत किया जाएगा, जो है, बदले में दावा किया है.

(ख) जहां के अधीन किए गए एक आदेश का एक परिणाम के रूप में खंड 147 या धारा 154 या खंड 155 या खंड 250 या खंड 254 या खंड 260 या खंड 262 या खंड 263 या खंड 264 , या उप - धारा (अधीन किए गए बंदोबस्त के किसी भी आदेश 4) के खंड 245D किसी भी पहले निर्धारण वर्ष से संबंधित और खंड में निर्दिष्ट रिटर्न दाखिल करने के बाद पारित कर दिया (एक), कैरी आगे नुकसान में कोई भिन्नता है, कटौती, भत्ता या राहत बदले में दावा किया है, और के रूप में - जो, के एक परिणाम

किसी कर या ब्याज की वजह से पाया जाता है (मैं), एक सूचना राशि तो देय निर्दिष्ट करने निर्धारिती को भेजी जाएगी, और इस तरह की सूचना के तहत जारी मांग का नोटिस होना समझा जाएगा अनुभाग 156 और इस अधिनियम के सभी प्रावधानों करेगा तदनुसार लागू होते हैं, और

किसी भी वापसी की वजह से है अगर (द्वितीय), यह निर्धारिती को प्रदान किया जाएगा:

कारण इस धारा के तहत किसी कर या हित के लिए एक सूचना ऐसे किसी भी आदेश पारित किया गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं भेजा जा नहीं होगी.

(2) उपधारा में निर्दिष्ट एक मामले में (1), मूल्यांकन अधिकारी समझता है अगर यह आवश्यक या समीचीन निर्धारिती आय महत्व नहीं दिया है या अत्यधिक हानि अभिकलन नहीं किया गया है या नहीं में टैक्स के तहत भुगतान किया गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भी तरीके से, वह उसमें निर्दिष्ट किया जा करने के लिए एक तिथि पर, निर्धारिती पर उसे जरूरत एक नोटिस की सेवा करेगा, या तो अपने दफ्तर में भाग लेने या निर्माण करने के लिए, या वहाँ का उत्पादन होने का कारण, which.the निर्धारिती पर किसी भी सबूत के समर्थन में भरोसा कर सकते हैं मुनाफा:

इस उपधारा के तहत कोई नोटिस जो भी बाद में वापसी सुसज्जित है जो में वापसी सुसज्जित है जिसमें वित्तीय वर्ष या महीने के अंत से छह महीने की समाप्ति की समाप्ति के बाद निर्धारिती पर कार्य किया जाएगा बशर्ते कि .

(3) उप - धारा के तहत जारी नोटिस में आईईडी दिन विशिष्ट (2), या के रूप में जल्द ही बाद में के रूप में, निर्धारिती के रूप में इस तरह के सबूत सुनने के बाद उत्पादन हो सकता है किया जा सकता है और मूल्यांकन अधिकारी के रूप में इस तरह के अन्य सबूत निर्दिष्ट अंक पर आवश्यकता हो सकती है , और खाते में वह इकट्ठा किया है जो सभी प्रासंगिक सामग्री लेने के बाद, मूल्यांकन अधिकारी, लेखन में एक आदेश से कुल आय या निर्धारिती के नुकसान का आकलन करते हैं, और इस तरह के आधार पर उसके द्वारा देय राशि का निर्धारण करेगा मूल्यांकन.

 

81B. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

83 कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.

84 वित्त द्वारा छोड़े गए (नं. 2) अधिनियम, 1980 से प्रभावी 1980/01/04.

85 वित्त अधिनियम, 1976 से प्रभावी द्वारा डाला 1976/01/04.

८६ वित्त अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1988/01/04.

87 वित्त अधिनियम, 1974 से प्रभावी द्वारा डाला 1975/01/04.

88. 14B और फार्म नं 6A शासन देखें.

88A. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

88b. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1987 से प्रभावी "सहायक निरीक्षण" के लिए एवजी 1988/01/04.

88c. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

 

 

[प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा संशोधित अधिनियम, 1987]

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