आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 142

मूल्यांकन से पहले पूछताछ

धारा

धारा संख्या

142

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIV - मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1966

मूल्यांकन से पहले पूछताछ

मूल्यांकन से पहले पूछताछ

मूल्यांकन से पहले पूछताछ

प्र.142. (1) इस आयकर अधिकारी के तहत एक वापसी बनाया गया है, जो किसी भी व्यक्ति पर सेवा कर सकता अधिनियम के तहत एक आकलन करने के प्रयोजन के लिए धारा 139 एक नोटिस के उप - धारा (2) के तहत कार्य किया गया है या जिन पर धारा 139 ( ) एक वापसी बनाया गया है या नहीं, उसे जरूरत एक नोटिस, उसमें निर्दिष्ट किया जा करने के लिए एक तिथि पर, -

(मैं) उत्पादन, या उत्पादित करने के लिए पैदा करने के लिए, आयकर अधिकारी के रूप में इस तरह के खातों या दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, या हो सकता है

(Ii) लिखित रूप में प्रस्तुत करने और इस तरह के रूप में और आयकर अधिकारी के रूप में (खातों में या नहीं शामिल है, चाहे निर्धारिती की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण शामिल है) इस तरह के अंक या मामलों पर निर्धारित तरीके से जानकारी सत्यापित करने के लिए आवश्यकता हो सकती है:

बशर्ते कि-

(क) निरीक्षण सहायक आयुक्त के पूर्व अनुमोदन खातों में शामिल नहीं सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के एक बयान प्रस्तुत करने के लिए निर्धारिती की आवश्यकता से पहले प्राप्त किया जाएगा;

(ख) आयकर अधिकारी अधिक से अधिक तीन साल से पहले पिछले वर्ष की अवधि से संबंधित किसी भी खाते के उत्पादन की आवश्यकता नहीं होगी.

वह आवश्यक समझता (2) किसी भी व्यक्ति की आय या नुकसान के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए, आयकर अधिकारी ऐसी जांच कर सकता है.

(3) निर्धारिती, मूल्यांकन के तहत किया जाता है, जहां सिवाय करेगा धारा 144 , उप - धारा (2) के तहत किसी भी जांच के आधार पर एकत्र हुए किसी भी सामग्री के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया और के लिए उपयोग किए जाने का प्रस्ताव किया मूल्यांकन के उद्देश्य.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1966 के द्वारा संशोधित]

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