आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 142

मूल्यांकन से पहले जांच

धारा

धारा संख्या

142

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIV - मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1989

मूल्यांकन से पहले जांच

मूल्यांकन से पहले जांच

मूल्यांकन से पहले जांच.

प्र.142. (1) इस अधिनियम के तहत एक आकलन करने के प्रयोजन के लिए 24 अधिकारी के तहत एक वापसी बनाया गया है, जो किसी भी व्यक्ति पर सेवा कर सकता है [आकलन] धारा 139 25 [या जिसके मामले में समय उप - धारा के तहत अनुमति दी में (1) के वापसी प्रस्तुत के लिए कि खंड,] उसे जरूरत एक नोटिस की अवधि समाप्त हो गई है उसमें निर्दिष्ट किया जा करने के लिए एक तिथि पर, -

26 ऐसे व्यक्ति निर्धारित में, उसकी आय या वह इस अधिनियम के तहत निर्धारणीय है जिनके संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति की आय का रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए, प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से पहले एक वापसी नहीं बनाया गया है, जहां [(मैं) फार्म और निर्धारित तरीके से और इस तरह के अन्य ब्यौरे के रूप में आगे की स्थापना सत्यापित निर्धारित है, या] किया जा सकता है

27 [(द्वितीय)] का उत्पादन, या उत्पादित करने के लिए पैदा करने के लिए, के रूप में इस तरह के खातों या दस्तावेजों 27a [आकलन] अधिकारी की आवश्यकता होती है, या हो सकता है

27 [(iii)] 28 लेखन में प्रस्तुत करने और इस तरह के रूप में निर्धारित तरीके से जानकारी में और के रूप में इस तरह के अंक या (खातों में शामिल है या नहीं निर्धारिती की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के एक बयान भी शामिल है) के मामलों पर सत्यापित करने के लिए 27a [आकलन] अधिकारी आवश्यकता हो सकती है:

बशर्ते कि-

(क) के पूर्व अनुमोदन 29 [उप] आयुक्त खातों में शामिल नहीं सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के एक बयान प्रस्तुत करने के लिए निर्धारिती की आवश्यकता से पहले प्राप्त किया जाएगा;

(ख) 27a अधिकारी अधिक से अधिक तीन साल से पहले पिछले वर्ष की अवधि से संबंधित किसी भी खाते के उत्पादन की आवश्यकता नहीं होगी [आकलन].

(2) किसी भी व्यक्ति की आय या नुकसान के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य, 27a वह आवश्यक समझता अधिकारी ऐसी जांच कर सकता है [आकलन].

30 [(2) 31 , तो उसे पहले कार्यवाही के किसी भी चरण में, 27a [अधिकारी, निर्धारिती के खातों और राजस्व के हितों की प्रकृति और जटिलता को ध्यान में रखते हुए, राय है] का आकलन है कि यह आवश्यक ऐसा करने के लिए, वह, के पूर्व अनुमोदन के साथ हो सकता है 32 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त], खातों एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा करने के लिए निर्धारिती प्रत्यक्ष, उप - धारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित (2) के खंड 288 , द्वारा नामित 32 इस संबंध में [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] और विधिवत हस्ताक्षर किए हैं और इस तरह के एकाउंटेंट से सत्यापित और के रूप में निर्धारित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के ब्यौरे और इस तरह के अन्य ब्यौरे आगे की स्थापना निर्धारित प्रपत्र में इस तरह के ऑडिट की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 27a [ आकलन] अधिकारी आवश्यकता हो सकती है.

(2 बी) उप - धारा (2) के प्रावधानों निर्धारिती के खातों तत्समय प्रवृत्त या अन्यथा के लिए किसी भी अन्य कानून के तहत लेखा परीक्षा की गई है कि बावजूद प्रभावी होंगे.

(2 सी) की उपधारा (2) के तहत हर रिपोर्ट को निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा 33 से निर्दिष्ट किया जा सकता है जैसे की अवधि के भीतर [आकलन] अधिकारी 33 [आकलन] अधिकारी:

बशर्ते कि 33 जो वह ठीक समझे अधिकारी, निर्धारिती द्वारा और किसी भी अच्छे और पर्याप्त कारण के लिए इस संबंध में बनाए गए एक आवेदन पर, ऐसी अतिरिक्त अवधि या समय से उक्त अवधि का विस्तार कर सकते [आकलन]; इसलिए, तथापि, मूल रूप से तय अवधि के समग्र और अवधि या तो विस्तारित अवधि, किसी भी मामले में, उप - धारा (2) के तहत दिशा से प्राप्त की है की तारीख से एक सौ अस्सी दिन से अधिक नहीं होगी कि निर्धारिती.

(2 डी) का खर्च, और (अकाउंटेंट का पारिश्रमिक सहित) उप - धारा के तहत किसी भी लेखा परीक्षा (2), के लिए प्रासंगिक द्वारा निर्धारित किया जाएगा 34 [मुख्य आयुक्त या आयुक्त] (जो दृढ़ संकल्प अंतिम होगा) और के द्वारा भुगतान निर्धारिती और इस तरह के भुगतान के डिफ़ॉल्ट में, कर की बकाया राशि की वसूली के लिए अध्याय XVII डी में उपलब्ध कराई ढंग से निर्धारिती से वसूली की जाएगी.]

(3) निर्धारिती, मूल्यांकन के तहत किया जाता है, जहां सिवाय करेगा धारा 144 , उप - धारा के तहत किसी भी जांच (2) के आधार पर एकत्र हुए किसी भी सामग्री के संबंध में सुनवाई का एक मौका दिया जाना 35 उप के तहत [या किसी भी ऑडिट धारा (2 क)] और मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने का प्रस्ताव.

 

प्र 24 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

प्र.25. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1987 से प्रभावी "या एक नोटिस जिसे (2) धारा 139 (एक वापसी की है या नहीं किया गया है कि क्या) की उप - धारा के तहत जारी किया गया है" के लिए एवजी 1989/01/04. इससे पहले, इटैलिक में शब्दों कराधान कानून (संशोधन) द्वारा रख दिए गए अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.

26 प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.

प्र.27. खंड (ख) और (iii) प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1987 से प्रभावी रूप renumbered 1989/01/04.

27a. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

प्र 28 नियम 14 देखें.

प्र.29. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1987 से प्रभावी "सहायक निरीक्षण" के लिए एवजी 1988/01/04.

प्र.30. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.

प्र.31. नियम 14A और फार्म सं 6B देखें.

प्र.32. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.

प्र.33. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयकर" के लिए एवजी 1988/01/04.

प्र.34. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "आयुक्त" के लिए एवजी 1988/01/04.

प्र.35. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.

 

 

[वित्त अधिनियम, 1989 और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 के द्वारा संशोधित]

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