मूल्यांकन से पहले जांच
मूल्यांकन से पहले जांच.
प्र.142. (1) इस अधिनियम के तहत एक आकलन करने के प्रयोजन के लिए, आयकर अधिकारी के तहत एक वापसी बनाया गया है, जो किसी भी व्यक्ति पर सेवा कर सकते धारा 139 , 31 उप - धारा (2 के तहत [या एक नोटिस जिसे जारी किया गया है] ) की धारा 139 (क वापसी की या नहीं की गई है कि क्या) उसे जरूरत एक नोटिस, उसमें निर्दिष्ट किया जा करने के लिए एक तिथि पर, -
(मैं) उत्पादन, या उत्पादित करने के लिए पैदा करने के लिए, आयकर अधिकारी के रूप में इस तरह के खातों या दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, या हो सकता है
32 (दो) को लिखित रूप में प्रस्तुत करने और इस तरह के रूप में निर्धारित तरीके से जानकारी में और आयकर के रूप में (खातों में या नहीं शामिल है, चाहे निर्धारिती की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण शामिल है) इस तरह के अंक या मामलों पर सत्यापित करने के लिए अधिकारी आवश्यकता हो सकती है:
बशर्ते कि-
(क) निरीक्षण सहायक आयुक्त के पूर्व अनुमोदन खातों में शामिल नहीं सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों के एक बयान प्रस्तुत करने के लिए निर्धारिती की आवश्यकता से पहले प्राप्त किया जाएगा;
(ख) आयकर अधिकारी अधिक से अधिक तीन साल से पहले पिछले वर्ष की अवधि से संबंधित किसी भी खाते के उत्पादन की आवश्यकता नहीं होगी.
वह आवश्यक समझता (2) किसी भी व्यक्ति की आय या नुकसान के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए, आयकर अधिकारी ऐसी जांच कर सकता है.
33 [(2) 34 से पहले उसे कार्यवाही के किसी भी चरण में, आयकर अधिकारी, निर्धारिती के खातों और राजस्व के हितों की प्रकृति और जटिलता को ध्यान में रखते हुए, यह है कि राय की है, तो (2) की उप - धारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित करने के लिए बहुत आवश्यक है, वह, आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के साथ, खातों एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा करने के लिए निर्धारिती प्रत्यक्ष कर सकते अनुभाग 288 इस में आयुक्त द्वारा नामित, ओर से और विधिवत ऐसे एकाउंटेंट और निर्धारित किया जा सकता है और आयकर अधिकारी के रूप में इस तरह के अन्य विवरण की आवश्यकता हो सकती के रूप में इस तरह के ब्यौरे आगे की स्थापना द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित निर्धारित प्रपत्र में इस तरह के ऑडिट की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए.
(2 बी) उप - धारा (2) के प्रावधानों निर्धारिती के खातों तत्समय प्रवृत्त या अन्यथा के लिए किसी भी अन्य कानून के तहत लेखा परीक्षा की गई है कि बावजूद प्रभावी होंगे.
(2 सी) की उपधारा (2) के तहत हर रिपोर्ट आयकर अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है जैसे की अवधि के भीतर आयकर अधिकारी को निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा:
वह ठीक समझे आयकर अधिकारी, निर्धारिती द्वारा और किसी भी अच्छे और पर्याप्त कारण के लिए इस संबंध में बनाए गए एक आवेदन पर, ऐसी अतिरिक्त अवधि या समय से उक्त अवधि का विस्तार कर सकता है; इसलिए, तथापि, मूल रूप से तय अवधि के समग्र और अवधि या तो विस्तारित अवधि, किसी भी मामले में, उप - धारा (2) के तहत दिशा से प्राप्त की है की तारीख से एक सौ अस्सी दिन से अधिक नहीं होगी कि निर्धारिती.
(2 डी) का खर्च, और (अकाउंटेंट का पारिश्रमिक सहित) उप - धारा के तहत किसी भी लेखा परीक्षा (2), के लिए प्रासंगिक आयुक्त (जो दृढ़ संकल्प अंतिम होगा) द्वारा निर्धारित और निर्धारिती द्वारा और न देने पर भुगतान किया जाएगा इस तरह के भुगतान, कर की बकाया राशि की वसूली के लिए अध्याय XVII डी में उपलब्ध कराई ढंग से निर्धारिती से वसूली की जाएगी.]
(3) निर्धारिती, मूल्यांकन के तहत किया जाता है, जहां सिवाय करेगा धारा 144 , उप - धारा के तहत किसी भी जांच (2) के आधार पर एकत्र हुए किसी भी सामग्री के संबंध में सुनवाई का एक मौका दिया जाना 35 उप के तहत [या किसी भी ऑडिट धारा (2 क)] और मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने का प्रस्ताव.
प्र.31. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा अधिनियम, 1975 से प्रभावी "या जिन पर एक नोटिस जारी किया गया है" के लिए एवजी 1976/01/04.
प्र.32. नियम 14 देखें.
प्र.33. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
प्र.34. नियम 14A और फार्म सं 6B देखें.
प्र.35. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा डाला अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.

