आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 140क

आत्म मूल्यांकन

धारा

धारा संख्या

140क

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIV - मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1984

आत्म मूल्यांकन

आत्म मूल्यांकन

15 [स्व मूल्यांकन.

140A. 16 [(1) किसी कर के तहत सजा हो आवश्यक किसी भी वापसी के आधार पर देय कहां धारा 139 या अनुभाग 148 पहले से ही इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत भुगतान किया है, यदि कोई हो, खाते में कर की राशि लेने के बाद,, निर्धारिती इस तरह के कर के भुगतान के सबूत के साथ किया जाएगा वापसी और वापसी प्रस्तुत करने से पहले इस तरह के कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा.]

(2) खंड के अंतर्गत एक नियमित मूल्यांकन के बाद. 143 या धारा 144 , बना दिया गया है उपधारा के तहत भुगतान किसी भी राशि (1) इस तरह के नियमित आकलन करने की दिशा में भुगतान किया गया है समझा जाएगा.

16 किसी भी निर्धारिती कर या उप - धारा के प्रावधानों के अनुसार उसके किसी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है [(3) (1), आयकर अधिकारी प्रत्यक्ष कर सकते हैं कि इस तरह के कर या भाग के दो फीसदी के बराबर राशि मामला, हर महीने के लिए दंड के रास्ते से उसके पास से बरामद किया जाएगा किया जा सकता है के रूप में क्या है, डिफ़ॉल्ट जारी है, जिसके दौरान:

किसी भी तरह के दंड लगाने से पहले, निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा है.]]

 

प्र.15.     कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04. इससे पहले यह वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1964/01/04.

प्र.16. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.

 

 

[कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1984 के द्वारा संशोधित]

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