आत्म मूल्यांकन
18 [स्व मूल्यांकन.
140A. 19 [(1) किसी कर के तहत सजा हो आवश्यक किसी भी वापसी के आधार पर देय कहां धारा 139 या अनुभाग 148 पहले से ही इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत भुगतान किया है, यदि कोई हो, खाते में कर की राशि लेने के बाद,, 20 [निर्धारिती वापसी और वापसी प्रस्तुत करने से पहले, वापसी या किसी भी डिफ़ॉल्ट या अग्रिम कर के भुगतान में देरी प्रस्तुत करने में किसी भी देरी के लिए इस अधिनियम के किसी प्रावधान के तहत देय ब्याज के साथ मिलकर इस तरह के कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा के साथ किया जाएगा इस तरह के कर और ब्याज के भुगतान के सबूत.]
21 [स्पष्टीकरण: इस उपधारा के तहत निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई राशि पूर्वोक्त रूप में कर और ब्याज की कुल कम हो जाता है कहाँ, यदि कोई हो, तो भुगतान की गई राशि पहले उपरोक्त के रूप में देय ब्याज और संतुलन की दिशा में समायोजित किया जाएगा, टैक्स की दिशा में समायोजित किया जाएगा देय]
के तहत एक नियमित मूल्यांकन के बाद (2) धारा 143 या धारा 144 कर दिया गया है, उप - धारा के तहत भुगतान किसी भी राशि (1) इस तरह के नियमित आकलन करने की दिशा में भुगतान किया गया है समझा जाएगा.
22 [(3) किसी भी निर्धारिती उप - धारा (1), वह करेगा के प्रावधानों के अनुसार पूरे या इस तरह के टैक्स या ब्याज या दोनों के किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह अपने ऊपर लेना हो सकता है जो किसी भी अन्य परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, टैक्स या ब्याज या दोनों अवैतनिक शेष के संबंध में डिफॉल्ट में एक निर्धारिती नहीं समझा जाएगा, और इस अधिनियम के सभी प्रावधानों के हिसाब से लागू होंगे.]
प्र.18. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04. मूल अनुभाग वित्त अधिनियम, 1964 से प्रभावी द्वारा डाला गया था 1964/01/04.
प्र.19. कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1975 से प्रभावी 1976/01/04.
प्र.20. एवजी के लिए प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा "निर्धारिती वापसी और वापसी प्रस्तुत करने से पहले इस तरह के कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा इस तरह के कर के भुगतान के सबूत के साथ किया जाएगा" 1989/01/04.
प्र.21. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 से प्रभावी द्वारा डाला 1989/01/04.
प्र.22. प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1987 से प्रभावी 1989/01/04. : पहले अपने प्रतिस्थापन के लिए, उप - धारा (3), 1976/01/04 से प्रभावी कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा प्रतिस्थापित के रूप में, के तहत के रूप में खड़ा
किसी भी निर्धारिती कर या उप - धारा के प्रावधानों के अनुसार उसके किसी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है "(3) (1), मूल्यांकन अधिकारी प्रत्यक्ष कर सकते हैं, जैसा कि उसके इस तरह के कर या भाग के दो फीसदी के बराबर राशि मामले, डिफ़ॉल्ट जारी है, जिसके दौरान हर महीने के लिए दंड के रास्ते से उसके पास से बरामद किया जाएगा जा सकता है:
किसी भी तरह के दंड लगाने से पहले, निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा बशर्ते कि. "
[वित्त अधिनियम, 1989 और प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1989 के द्वारा संशोधित]

