किसी भी सुरक्षा के संबंध में बाहर निकलने का विकल्प.
किसी भी सुरक्षा के संबंध में बाहर निकलने का विकल्प।
14 .(1) यदि कोई लाभकारी स्वामी किसी प्रतिभूति के संबंध में डिपॉजिटरी से बाहर निकलना चाहता है तो उसे डिपॉजिटरी को तदनुसार सूचित करना होगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर डिपॉजिटरी अपने अभिलेखों में समुचित प्रविष्टियां करेगी तथा जारीकर्ता को सूचित करेगी।
(3) प्रत्येक जारीकर्ता, डिपॉजिटरी से सूचना प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर और ऐसी शर्तों की पूर्ति तथा विनियमों द्वारा निर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर, लाभार्थी स्वामी या हस्तान्तरिती को, जैसा भी मामला हो, प्रतिभूतियों का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

