आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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धारा 139क

स्थायी लेखा संख्या

धारा

धारा संख्या

139क

अध्याय शीर्षक

अध्याय XIV - मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया

अधिनियम

आय-कर अधिनियम, 1961

वर्ष

1999

स्थायी लेखा संख्या

स्थायी लेखा संख्या
52 [स्थायी खाता संख्या 53 .
139 क. (1) प्रत्येक व्यक्ति, -
उसकी कुल आय या वह किसी भी पिछले वर्ष के दौरान इस अधिनियम के तहत निर्धारणीय है जिनके संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति की कुल आय आयकर के दायरे में नहीं है जो अधिकतम राशि को पार कर (मैं) अगर; या
(Ii) जिसका कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां हैं या अधिक होने की संभावना है किसी भी व्यवसाय या पेशे पर ले जाने के 54 किसी भी पिछले वर्ष में [पांच लाख] रूपए; या
(Iii) धारा 139 की उप - धारा (4 क) के तहत आय का रिटर्न प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो,
और जो एक स्थायी खाता संख्या, ऐसे समय के भीतर निर्धारित किया जा सकता है, के रूप में एक स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए मूल्यांकन अधिकारी को लागू नहीं होगी आवंटित नहीं किया गया है.
(2) मूल्यांकन अधिकारी भी कर देय है जिसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति, एक स्थायी खाता संख्या के लिए आवंटित कर सकता है.
(3) कोई भी व्यक्ति, (2), एक स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए मूल्यांकन अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं और, इस के बाद, मूल्यांकन अधिकारी एक स्थायी खाता संख्या आवंटित की जाएगी उप - धारा (1) या उपधारा के तहत गिरने नहीं ऐसे व्यक्ति तत्काल करने के लिए.
(4) नई श्रृंखला के तहत स्थायी खाता संख्या के आवंटन के उद्देश्य के लिए, बोर्ड, अधिसूचना द्वारा मई 55 सरकारी राजपत्र में, व्यक्तियों उप वर्गों (1) में निर्दिष्ट जिसमें से दिनांक निर्दिष्ट और (2) और स्थायी खाता संख्या आवंटित और ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा करने के लिए एक जगह में रह गया है, जो अन्य व्यक्तियों,, निर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे समय में, नई श्रृंखला के तहत एक स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए और पर निर्धारण अधिकारी को लागू नहीं होगी उसे आवंटित एक व्यक्ति, स्थायी खाता संख्या, यदि कोई हो, को इस तरह के स्थायी खाता संख्या के आवंटन पहले प्रभाव नहीं रहेगा:
नई श्रृंखला के तहत स्थायी खाता संख्या पहले से ही आवंटित किया गया है जिसे व्यक्ति फिर से इस तरह की संख्या के लिए लागू नहीं होगी.
(5) प्रत्येक व्यक्ति जो-
(क) उनके सभी को देता है, या किसी भी आयकर प्राधिकरण, साथ पत्राचार में भाव इस तरह के नंबर;
कारण इस अधिनियम के तहत किसी भी राशि के भुगतान के लिए सभी चालानों में (ख) बोली ऐसी संख्या;
(ग) के रूप में इस तरह के लेनदेन से संबंधित सभी दस्तावेजों में बोली ऐसी संख्या निर्धारित की जा सकती 55a राजस्व के हित में बोर्ड द्वारा, और उसके द्वारा में प्रवेश किया:
                         बोर्ड विभिन्न लेनदेन या लेनदेन के वर्ग के लिए या व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग के लिए अलग अलग तारीखों लिख सकते हैं बशर्ते कि:
                         56 [आगे ऐसे समय स्थायी खाता संख्या ऐसे व्यक्ति को आवंटित किया जाता है जब तक एक व्यक्ति सामान्य सूचक रजिस्टर नंबर का उल्लेख नहीं होगी;]
(घ) निर्धारण अधिकारी ने अपने संबोधन में या स्थायी खाता संख्या उसे आवंटित किया गया था जिसके आधार पर नाम और उनके व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव अंतरंग.
(6) हर व्यक्ति की उपधारा (ग) (5) स्थायी खाता संख्या सुनिश्चित करेगा कि खंड के तहत निर्धारित एक लेन - देन से संबंधित कोई दस्तावेज प्राप्त 56 [या सामान्य सूचकांक पंजीकरण संख्या] विधिवत दस्तावेज में उद्धृत किया गया है.
(7) पहले से ही नई श्रृंखला के तहत एक स्थायी खाता संख्या आवंटित किया गया है जो किसी व्यक्ति को, लागू प्राप्त या किसी अन्य स्थायी खाता संख्या अधिकारी करेंगे.
57 (8) बोर्ड के नियमों के लिए प्रदान कर सकते हैं
(एक) फार्म और एक आवेदन एक स्थायी खाता संख्या के आवंटन और इस तरह के आवेदन शामिल होगा जो ब्यौरे के लिए किया जा सकता है जिस तरह से;
(बी) के संबंध में लेनदेन की श्रेणियों के लिए जो स्थायी खाता संख्या 56 [या सामान्य सूचकांक पंजीकरण संख्या] इस तरह के लेनदेन से संबंधित दस्तावेजों में हर व्यक्ति द्वारा उद्धृत किया जाएगा;
(ग) इस तरह की संख्या में हर व्यक्ति द्वारा उद्धृत किया जाएगा जिसमें व्यापार या पेशे से संबंधित दस्तावेजों की श्रेणियों;
             58 [(घ) वर्ग या इस धारा के प्रावधानों को लागू नहीं होगी जिनके लिए व्यक्तियों की कक्षाओं;
(ई) फॉर्म और जिस तरह से सामान्य सूचकांक पंजीकरण संख्या उसकी घोषणा करना होगा नहीं है जो एक स्थायी खाता संख्या या आवंटित नहीं किया गया है, जो व्यक्ति;
(च) स्थायी खाता संख्या या सामान्य सूचकांक पंजीकरण संख्या खंड (ग) में निर्दिष्ट लेनदेन की श्रेणियों के संबंध में उद्धृत किया जाएगा जिस तरह से;
(छ) समय और लेनदेन खंड (ग) में निर्दिष्ट जिस तरीके से विहित प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा.]
स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों, के लिए. -
(क) "निर्धारण अधिकारी" स्थायी खाता संख्या आवंटित की ड्यूटी सौंपा है जो एक आयकर अधिकार भी शामिल है;
(ख) "स्थायी खाता संख्या" निर्धारण अधिकारी पहचान के उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति को आवंटित कर सकता है जो एक नंबर का मतलब है और नई श्रृंखला के तहत आवंटित एक स्थायी खाता संख्या भी शामिल है,
(ग) "नई श्रृंखला के तहत स्थायी खाता संख्या" दस अक्षरांकीय अक्षर वाले एक स्थायी खाता संख्या का मतलब है और एक लैमिनेटेड कार्ड के रूप में जारी;]
             58A [(घ) "सामान्य सूचकांक पंजीकरण संख्या" उसे और वार्ड या वृत्त या मूल्यांकन अधिकारी की रेंज के पद पर नियुक्ति और विवरण के द्वारा बनाए रखा सामान्य सूचकांक रजिस्टर में एक निर्धारिती को एक निर्धारण अधिकारी द्वारा दिए गए एक नंबर का मतलब है.]
  

 

52.वित्त अधिनियम, 1995 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1995/01/07. पहले अपने प्रतिस्थापन, धारा 139 क के लिए, बाद में प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, 1988/1/4 / 1 से प्रभावी द्वारा संशोधित कराधान कानून 1976/01/04 से प्रभावी (संशोधन) अधिनियम, 1975, और द्वारा सम्मिलित रूप -4-1989 और वित्त अधिनियम, 1990, 1990/01/04 से प्रभावी, के रूप में नीचे पढ़ें:
                        '139A. स्थायी खाता संख्या -. (1) प्रत्येक व्यक्ति, अगर उसकी कुल आय या कुल
वह किसी भी पिछले वर्ष के दौरान इस अधिनियम के तहत निर्धारणीय है जिनके संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति की आय आयकर के दायरे में नहीं है जो अधिकतम राशि से अधिक है और वह किसी भी स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं किया गया है, ऐसे समय के भीतर के रूप में हो सकता है करेगा निर्धारित, एक स्थायी खाता संख्या के आवंटन के लिए मूल्यांकन अधिकारी को लागू होते हैं.
                        (2) उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (1), हर व्यक्ति कि उप - धारा के तहत गिरने, लेकिन नहीं
(मैं) जिसका कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां हैं या किसी भी पिछले एक साल में पचास हजार रुपये से अधिक होने की संभावना है किसी भी व्यापार पर ले जा; या
(Ii) जो धारा 139 की उपधारा के तहत आय की वापसी (4 ए) प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है, और जो किसी भी स्थायी खाता संख्या आवंटित नहीं किया गया है, ऐसे समय के भीतर के लिए मूल्यांकन अधिकारी को लागू निर्धारित हो सकता है करेगा रूप स्थायी खाता संख्या के आवंटन.
                        (3) मूल्यांकन अधिकारी भी कर देय है जिसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति, एक स्थायी खाता संख्या के लिए आवंटित कर सकता है.
                        (4) सभी स्थायी खाता संख्या कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 41) के प्रारंभ से पहले करदाता को आवंटित,, बोर्ड के रूप में इस तरह की तारीख से प्रभावी, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे करेगा, इस धारा के प्रावधानों के तहत उन्हें आवंटित किया गया है समझा जाएगा.
                        (5) एक स्थायी खाता संख्या आवंटित कर दिया गया है या इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति को आवंटित किया गया समझा जाता है, वह करेगा,
(क) उनके सभी को देता है, या किसी भी आयकर प्राधिकरण, साथ पत्राचार में भाव इस तरह के नंबर;
कारण इस अधिनियम के तहत किसी भी राशि के भुगतान के लिए सभी चालानों में (ख) बोली ऐसी संख्या;
(ग) के रूप में इस तरह के लेनदेन से संबंधित सभी दस्तावेजों में भाव इस तरह के नंबर राजस्व के हित में बोर्ड द्वारा निर्धारित है, और उसके द्वारा में प्रवेश किया जा सकता है;
(घ) निर्धारण अधिकारी ने अपने संबोधन में या अपने व्यवसाय के नाम और प्रकृति में कोई बदलाव अंतरंग.
                        (6) बोर्ड के नियमों के लिए प्रदान कर सकते हैं
(एक) फार्म और एक आवेदन एक स्थायी खाता संख्या के आवंटन और इस तरह के आवेदन शामिल होगा जो ब्यौरे के लिए किया जा सकता है जिस तरह से;
(बी) के संबंध में लेनदेन की श्रेणियों स्थायी खाता संख्या इस तरह की संख्या में इस तरह के लेनदेन से संबंधित दस्तावेजों में आवंटित किया गया है जिसे करने के लिए व्यक्तियों द्वारा उद्धृत किया जाएगा जो;
(ग) स्थायी खाता संख्या जिसे व्यक्तियों के व्यवसाय या पेशे से संबंधित दस्तावेजों की श्रेणियों इस तरह की संख्या में उनके द्वारा उद्धृत किया जाएगा, जिसमें आवंटित किया गया है.
स्पष्टीकरण -. इस खंड में, -
(क) ******
(ख) "स्थायी खाता संख्या" निर्धारण अधिकारी पहचान के उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति को आवंटित कर सकता है जो एक नंबर का मतलब है. '
             114 और पैन के आवंटन के लिए आवेदन के लिए फार्म नं 49 ए.
54 वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी द्वारा "पचास हजार" के लिए एवजी 1998/01/08.             
             आयकर अधिनियम को Taxmann के मास्टर गाइड देखें.
             परिशिष्ट 114D के लिए नियम 114B के विस्तृत विश्लेषण के लिए दो.
             56      वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी 1998/01/08.
57 नग 49 ए, 60 व 61 114D और पर्चा 114B देखें.
             58       (छ) के खण्ड (घ) वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी द्वारा डाला1998/01/08.
58A.     वित्त द्वारा डाला (नं. 2) अधिनियम, 1998 से प्रभावी 1998/01/08.

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