आय विवरणी
अध्याय XIV
मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया
आय की वापसी.
१३९ . उसकी कुल आय या वह पिछले वर्ष के दौरान इस अधिनियम के तहत निर्धारणीय है जिनके संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति की कुल आय आयकर के दायरे में नहीं है जो अधिकतम राशि को पार अगर (1) प्रत्येक व्यक्ति, का रिटर्न प्रस्तुत करेगा उसकी आय या निर्धारित प्रपत्र में पिछले वर्ष के दौरान इस तरह के अन्य व्यक्ति की आय और निर्धारित तरीके से सत्यापित और निर्धारित-किए जाने वाले ऐसे अन्य ब्यौरे आगे की स्थापना
(क) जिसका कुल आय, या संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति की कुल आय वह इस अधिनियम के तहत निर्धारणीय है जिनमें से हर व्यक्ति के मामले में, की समाप्ति से पहले, व्यवसाय या पेशे से कोई आय भी शामिल है 1 से [चार माह] पिछले साल के अंत या एक से अधिक पिछले वर्ष निर्धारण वर्ष के प्रारंभ से ठीक पहले या बाद में जो भी आकलन वर्ष जून के 30 वें दिन से पहले अंतिम समय सीमा समाप्त हो, जो पिछले साल के अंत से, वहाँ है जहाँ;
(ख) निर्धारण वर्ष की जून के 30 वें दिन से पहले हर दूसरे व्यक्ति के मामले में:
2 [निर्धारित तरीके से किए गए एक आवेदन पर आयकर अधिकारी अपने विवेक से, रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए तारीख आगे बढ़ा सकता है, और, तिथि इतना बढ़ा दिया है कि बावजूद, ब्याज के अनुसार प्रभार्य होगी, बशर्ते कि उप - धारा के प्रावधानों (8).]
3 [(1 ए) के उप - धारा में किसी बात के होते हुए भी (1), कोई व्यक्ति उस उपधारा जिनकी कुल आय वह इस अधिनियम के तहत निर्धारणीय है के संबंध में उसकी आय या किसी भी अन्य व्यक्ति की आय का रिटर्न के तहत प्रस्तुत की जरूरत है, जैसा भी मामला हो उसकी आय या, पिछले वर्ष के दौरान इस तरह के अन्य व्यक्ति की आय है कि सिर के तहत या आय प्रभार्य के सिर "वेतन" के तहत केवल आय प्रभार्य के शामिल है और यह भी प्रकृति की आय से किसी एक में करने के लिए भेजा, तो या (मैं) खंड के अधिक (1) की उपधारा (नौ) को खंड 80L और निम्न स्थितियों अर्थात्, पूरा कर रहे हैं: -
(क) वह या ऐसे अन्य व्यक्ति को एक कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान नियोजित किया गया था जहां वह या ऐसे अन्य व्यक्ति कंपनी के एक निदेशक या कंपनी के शेयरों का एक लाभकारी मालिक पिछले यू के दौरान कोई समय था (नहीं किया जा रहा शेयरों ) के साथ किया जाए या मुनाफे में भाग लेने के लिए एक अधिकार के बिना मतदान शक्ति का प्रतिशत नहीं कम से कम बीस ले जाने के लाभांश की एक निश्चित दर के हकदार;
(ख) अपने वेतन या मौद्रिक भुगतान के माध्यम से व्यवस्था नहीं की सभी लाभ या सुविधाओं के मूल्य के अनन्य ऐसे अन्य व्यक्ति के वेतन, अठारह हजार रुपए से अधिक नहीं है;
(ग) प्रकृति की आय की राशि (1) की उपधारा (नौ) (i) खंड में निर्दिष्ट खंड 80L , यदि कोई हो, कुल मिलाकर, तीन हजार रुपए से अधिक नहीं है, और
(घ) के तहत स्रोत पर कर छूट अनुभाग 192 सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से कि आय से काट दिया गया है.
स्पष्टीकरण: इस उप - धारा, "वेतन" के प्रयोजनों के लिए. के खंड (1) में उसे सौंपे अर्थ होगा की धारा 17 .]
(2), आयकर अधिकारी की राय में, अपने ही कुल आय पर या पिछले साल, आयकर अधिकारी के दौरान किसी भी अन्य व्यक्ति की कुल आय पर कि क्या इस अधिनियम के तहत निर्धारणीय है जो किसी भी व्यक्ति के मामले में , प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से पहले, मई * नोटिस की सेवा, अपनी आय का एक वापसी के दौरान या ऐसे अन्य व्यक्ति की आय होने की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत करने के लिए उसे जरूरत [उस पर एक नोटिस] पिछले वर्ष, निर्धारित प्रपत्र और निर्धारित तरीके से सत्यापित और निर्धारित किया जा सकता है जैसे अन्य विवरण आगे की स्थापना में:
1 [निर्धारित तरीके से किए गए एक आवेदन पर आयकर अधिकारी अपने विवेक से, रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए तारीख आगे बढ़ा सकता है, और, तिथि इतना बढ़ा दिया है कि बावजूद, ब्याज के अनुसार प्रभार्य होगी, बशर्ते कि उप - धारा के प्रावधानों (8).]
(3) उप - धारा के तहत एक नोटिस के साथ सेवा नहीं किया गया है, जो किसी भी व्यक्ति (2), सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ 'के तहत या सिर" पूंजीगत लाभ "के तहत किसी भी पिछले एक साल में एक नुकसान निरंतर हैं और नुकसान या उसके किसी भाग उपधारा के तहत आगे बढ़ाया जाना चाहिए का दावा है कि (1) की धारा 72 (2) के उप खंड खंड 73 , या उप - धारा (1) के खंड 74 2 [या उपधारा (3) के खंड 74A ], वह उप - धारा (1) के तहत अनुमति दी समय के भीतर, प्रस्तुत कर सकते हैं 3 [या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर में है, जो निर्धारित तरीके से किए गए एक आवेदन पर आयकर अधिकारी हो सकता है, उसकी विवेक,], एक निर्धारित प्रपत्र में नुकसान की वापसी और निर्धारित तरीके से सत्यापित और निर्धारित किया जा सकता है जैसे अन्य विवरण के लिए अनुमति देते हैं, और इस अधिनियम के सभी प्रावधानों यह उप - धारा के तहत एक वापसी के रूप में अगर लागू (1 करेगा ).
मूल्यांकन करने से पहले (4) (क) उप - धारा के तहत उसे करने की अनुमति दी समय के भीतर एक वापसी सुसज्जित नहीं है जो किसी भी व्यक्ति (1) या उपधारा (2),, पर किसी भी पिछले साल के बदले प्रस्तुत कर सकते हैं अवधि के अंत से पहले किसी भी समय (ख) खंड में निर्दिष्ट; 3 [और उप - धारा के प्रावधानों (8) हर तरह के मामले में लागू नहीं होगी.]
(ख) अवधि (एक) होने वाले खंड में निर्दिष्ट
वापसी अप्रैल, 1967, इस तरह के निर्धारण वर्ष की समाप्ति से चार साल के 1 दिन या उससे पहले शुरू होगा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले एक वर्ष से संबंधित है जहां (मैं);
(Ii) वापसी अप्रैल, 1968, आकलन वर्ष के अंत से तीन साल के 1 दिन शुरू निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले एक वर्ष से संबंधित है जहां;
(Iii) वापसी किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष, इस तरह के निर्धारण वर्ष की समाप्ति से दो साल के लिए प्रासंगिक पिछले एक वर्ष से संबंधित है, जहां.
1 [(4 ए) केवल इस तरह के उद्देश्यों के लिए पूरी तरह धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए या हिस्से में विश्वास या अन्य कानूनी बाध्यता के तहत आयोजित की संपत्ति से प्राप्त आय की प्राप्ति में हर व्यक्ति को, या आय उपखंड (आईआईए) में निर्दिष्ट स्वैच्छिक योगदान होने का खंड (24) की धारा 2 , करेगा, अगर वह एक प्रतिनिधि निर्धारिती (के प्रावधानों को लागू किए बिना इस अधिनियम के तहत अभिकलन किया जा रहा है इस उद्देश्य के लिए कुल आय के रूप में कर लगाने योग्य है जिनके संबंध में कुल आय वर्गों के 11 और धारा 12 ) आयकर करने, निर्धारित प्रपत्र में पिछले वर्ष की ऐसी आय का रिटर्न प्रस्तुत करने और निर्धारित तरीके से और निर्धारित किया जा सकता है जैसे अन्य विवरण आगे की स्थापना सत्यापित प्रभार्य नहीं है जो अधिकतम राशि से अधिक इस के सभी प्रावधानों अधिनियम, जहां तक हो सके, इसे उप - धारा के तहत सजा हो आवश्यक एक वापसी के रूप में अगर लागू (1).] होगा
किसी भी व्यक्ति (2), किसी भी चूक या उसमें कोई गलत बयान पता चलता उप - धारा (1) या उपधारा के तहत एक वापसी सुसज्जित होने अगर आकलन किया जाता है से पहले (5), वह किसी भी समय एक संशोधित रिटर्न प्रस्तुत कर सकते हैं.
† (6) उप वर्गों में निर्दिष्ट रिटर्न की निर्धारित प्रपत्र (1), (2) और (3), व्यवसाय या पेशे में लगे एक निर्धारिती के मामले में उसे स्थान का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और करेगा वह व्यापार या पेशे पर किया जाता है और उसके सभी शाखाओं, उसके भागीदारों के नाम और पते, यदि कोई हो, इस तरह के कारोबार या पेशे में और वह व्यक्तियों का एक संघ या शरीर का एक सदस्य है, तो जहां मुख्य स्थान की शैली, जैसा भी मामला हो एसोसिएशन या शरीर के अन्य सदस्यों और निर्धारिती की हिस्सेदारी की हद और ऐसे सभी भागीदारों या सदस्यों के शेयरों का नाम, व्यवसाय या पेशे के मुनाफे और उसके किसी शाखाओं में.
वह पहले से ही उप अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार ऐसे वर्ष के लिए आय का एक वापसी सुसज्जित किया गया है अगर (7) उप - धारा के तहत कोई लाभ (1), किसी भी पिछले साल के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा जरूरत है (2).
2 [(8) (क) उप - धारा के तहत लाभ (1) या उपधारा (2) या उपधारा (4) के एक आकलन वर्ष निर्धारित तिथि के बाद सुसज्जित, या है के लिए [फिर, सुसज्जित नहीं है, जहां आयकर अधिकारी उप - धारा के तहत रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए तारीख बढ़ा दी जाए या नहीं (1) या उपधारा (2)], निर्धारिती दिन से गिना, प्रतिशत प्रति वर्ष बारह पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा तुरंत नहीं लौटने से सुसज्जित किया गया है जहां वापसी या, के तहत मूल्यांकन के पूरा होने की तारीख से प्रस्तुत की तिथि से निर्धारित तिथि निम्नलिखित धारा 144 नियमित मूल्यांकन पर निर्धारित कुल आय पर देय कर की राशि पर, , यदि कोई हो, का भुगतान, अग्रिम कर से कम हो और किसी भी स्रोत पर कर कटौती की जाती है:
आयकर अधिकारी, जैसा निर्धारित किया गया इस तरह के मामलों में और ऐसी परिस्थितियों में, कम करने या इस उपधारा के तहत किसी भी निर्धारिती द्वारा ब्याज देय माफ कर सकते हैं, बशर्ते कि.
स्पष्टीकरण 1: एक आकलन वर्ष के लिए एक वापसी के संबंध में इस उप - धारा, "निर्धारित तिथि" के प्रयोजनों के लिए, इसका मतलब है -.
(क) जिसका कुल आय, या वह इस अधिनियम के तहत निर्धारणीय है जिनके संबंध में किसी भी व्यक्ति की कुल आय में हर निर्धारिती के मामले में, व्यवसाय या पेशे से कोई आय, अंत से चार महीने की समाप्ति की तिथि में शामिल पिछले वर्ष की या एक से अधिक पिछले वर्ष जो भी बाद में निर्धारण वर्ष के प्रारंभ, या आकलन वर्ष जून के 30 वें दिन से पहले, पिछले समाप्त हो गई है जो पिछले साल के अंत से, वहाँ है जहाँ;
(ख) हर दूसरे निर्धारिती आकलन वर्ष के जून के 30 वें दिन के मामले में.]
स्पष्टीकरण 1 [2]: निर्धारिती एक पंजीकृत फर्म या (ख) धारा के तहत मूल्यांकन किया गया है जो एक अपंजीकृत फर्म है, जहां इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए खंड 183 , कुल आय पर देय कर की राशि होगी फर्म एक अपंजीकृत फर्म के रूप में मूल्यांकन किया गया था अगर टैक्स की जो देय हो गया होता.
(ख) के तहत एक आदेश का एक परिणाम के रूप में कहां खंड 154 या खंड 155 या खंड 250 या खंड 254 या खंड 260 या खंड 262 या खंड 264 , रुचि इस उपधारा के तहत देय था जिस पर कर की राशि कम हो गया है, ब्याज के हिसाब से कम किया जाएगा, और अतिरिक्त ब्याज, यदि कोई हो, वापस किया जाएगा, भुगतान किया.
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1 वित्त अधिनियम, 1972 द्वारा प्रतिस्थापित; प्रभावी 1972/01/04.
प्र.20. कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1971/01/04.
(3) वित्त अधिनियम, 1974 से प्रभावी द्वारा डाला 1975/01/04.
1 वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1972/01/04.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1974 से प्रभावी द्वारा डाला 1975/01/04.
(3) कराधान कानून (संशोधन) द्वारा प्रतिस्थापित अधिनियम, 1970 से प्रभावी 1971/01/04.
* उप धारा में. (2) सेकंड की. 139, वर्ग कोष्ठक में शब्दों का चयन समिति द्वारा रिपोर्ट, कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 1973 के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है. पाठ के लिए CL देखें. विधेयक के 38 (आई).
1 वित्त अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित. 1972 से प्रभावी 1973/01/04.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा प्रतिस्थापित 1972/01/04.
† उप सेक. (6) सेकंड की. 139 प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट, कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 1973 के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है. पाठ के लिए CL देखें. 38 (दो) विधेयक की.
* उप सेक. सेकंड में (6A). 139 कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 1973 द्वारा डाला जाने का प्रस्ताव है.
1वित्त अधिनियम, 1972 से प्रभावी द्वारा फिर से गिने 1972/01/04.
* नई सेकंड. 139 क और सीएल. सेकंड में (सीसी). प्रवर समिति ने रिपोर्ट में 140, कराधान कानून (संशोधन) द्वारा सम्मिलित करने के लिए विधेयक 1973 प्रस्तावित कर रहे हैं. पाठ CLS देखें. 39 और विधेयक के 40.
[1974 वित्त अधिनियम, 1975 के द्वारा और वित्त अधिनियम द्वारा संशोधित]

